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सूरत अग्निकांड : प्रारंभिक जांच में सामने आई नगर निगम और बिल्डर की ग़लती

जांच में पाया गया है कि कोचिंग क्लास की संरचना भी आग जैसी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील थी। इसमें छत काफी नीचे थी और कुर्सियों की जगह बैठने के लिए टायर का इस्तेमाल किया जा रहा था।
Surat Fire

गुजरात के सूरत अग्निकांड की प्रारंभिक जांच में स्थानीय नगर परिषद के अधिकारियों और बिल्डरों की ओर से कई तरह की ख़ामियों की बात सामने आ रही है। शुक्रवार, 24 मई को शहर के तक्षशिला कॉम्पलेक्स में लगी इस आग में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 22 छात्रों की मौत हो गयी थी। इन सभी छात्रों की उम्र 14 से 17 साल के बीच थी।

जांच में पाया गया है कि कोचिंग क्लास की संरचना भी आग जैसी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील थी। इसमें छत काफी नीचे थी और कुर्सियों की जगह बैठने के लिए टायर का इस्तेमाल किया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर आई है कि बिल्डर ने 'प्रभाव शुल्कके भुगतान के साथ संरचना को मान्यता देने के लिए अर्जी दी तो यह बात छिपा ली कि उन्होंने तीन मंजिला कॉम्पलेक्स में चौथी मंजिल का निर्माण भी किया है।

एक शीर्ष नौकरशाह के मुताबिक संबंधित अधिकारी ने बिल्डर के प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त खुद बिल्डिंग का दौरा नहीं किया था।

बिल्डरों को नोटिस जारी

आपको बता दें कि इस घटना के बाद गुजरात सरकार ने रविवार को राज्य में 9,000 से अधिक संपत्तियों के बिल्डरों से कहा कि वे तीन दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा के उपकरण स्थापित करेंअन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। इनमें से 1,100संपत्तियां सूरत में हैं।

गुजरात के मुख्यसचिव जे.एन. सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "यह एक बुरा सबक हैलेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे कि इस तरह की घटना कहीं दोबारा न घटे। सूरत में आग से हम बहुत दुखी हैं।"

उन्होंने कहा कि गुजरात में 9,965 संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैंऔर इसके लिए 713 टीमें तैनात की गई हैं। 

सिंह ने कहा कि शनिवार और रविवार के बीच प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा नियमों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए सूरत में कम से कम50 संपत्तियों को सील कर दिया है। सूरत में 1,123 संपत्तियों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसारअग्निकांड में झुलसे 14 विद्यार्थियों का इलाज अभी भी सूरत के चार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इनमें से तीन को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है।

राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि सूरत नगर निगम ने इमारत की चौथी मंजिल पर बने ढाचे में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने के लिए उप अग्निशमन अधिकारी एस.के. आचार्य और अग्निशमन अधिकारी को पहले ही निलंबित कर दिया है। इमारत को अग्निशमन विभाग की ओर से कोई अनापत्ति प्रमाण नहीं मिला था।

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यूएचआरएफ की सख़्त और जल्द कदम उठाने की मांग

आग से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और इसकी वजह से असमय मौत का शिकार बनने वाले लोगों के आंकड़ों को एक आंख खोलने वाली सच्चाई के तौर पर स्वीकार करते हुए इससे निपटने के लिए युनाइटेड ह्यूमन राइट फेडरेशनयूएचआरएफ ने सरकार से सख्त और तीव्र कदम उठाने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में यूएचआरएफ ने कहा है कि वह अपने सुशासन के एजेंडा में आग से सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता वाले बिंदु में शामिल करें। 
यूएचआरएफ आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से लंबे समय से देश-व्यापी कानून बनाने की मांग कर रही है। यूएचआरएफ आग से बचाव के लिए कार्य करने वाली देश की चुनिंदा संस्थाओं में से एक है और उसका मानना है कि इसके लिए सरकार और न्यायपालिका को अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

यूएचआरएफ के अध्यक्ष संतोष बागला ने कहा कि फरवरी में करोल बाग दिल्ली के एक होटल में आग की एक दुर्घटना में 17 लोगों की असमय मौत हो गई थी। अब सूरत में मासूम छात्रों की आग की वजह से दर्दनाक असमय मौत हो गई है। आखिर हम कितनी और ऐसी दुर्घटनाओं का इंतजार करते रहेंगे जिससे कि किसी सख्त कानून बनाने को लेकर कदम उठाया जा सके। 

यूएचआरएफ के सचिव अरुण पाल सिंह कहते हैं कि यह दुखद है कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी किसी राजनैतिक दल ने आग से बचाव के लिए सख्त कानून बनाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। भारत की तरक्की की कहानी बिना आग की दुर्घटनाओं से बचाव के पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए एक केंद्रीय कानून की जरूरत है। जिससे आग से बचाव के साथ ही ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों के असमय मौत को रोका जा सके। 

दिल्ली को भी अब होश आया 

आपको बता दें कि सूरत के हादसे से सबक लेते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के 27 कोचिंग सेंटरों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्वी निगम के अधिकारियों की जांच में इन संस्थानों में आग से सुरक्षा के बेहद कम इंतज़ाम मिले और कई के तो टैक्स भी न चुकाने का पता चला। इसके अलावा करोल बाग अग्निकांड से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में होटलों और गेस्ट हाउस के लिए भवन नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अब इमारत की छत और बेसमेंट में किचन यानी रसोई बनाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस डिटेक्टर लगाना भी ज़रूरी होगा।

(समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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