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'आप' प्रत्याशी कुलदीप होंगे चंडीगढ़ के मेयर, सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित किया

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए।
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। बता दें कि इन सभी वोटों के मतपत्रों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निशान लगाया था जिससे बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी।

ज्ञात हो कि मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैलट पेपर को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम हैं। इन पर एक लाइन लगाई गई थी। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के मतों की गिनती दोबारा होनी चाहिए और इन 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद नतीजे घोषित किए जाने चाहिए।

आम आदमी पार्टी ने शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर एक्स पर लिखते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, देश में एक बार फिर लोकतंत्र विजयी हुआ।

वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है, पीछे मोदी का ‘चेहरा’ है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को बिगाड़ने का प्रयास किया। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया कि अदालत के समक्ष दिए गए झूठे बयान के कारण अनिल मसीह को झूठी गवाही की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया जाए।

पीटीआई के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने 8 मतपत्रों को बिगाड़ने का जानबूझकर प्रयास किया।"

सोमवार को पीठासीन अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आठ मतपत्रों पर निशान इसलिए लगाया गया क्योंकि वे खराब कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने तब उन्हें गलत बयान देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

मसीह को जवाब देने और यह बताने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू की जाए।

वकील शादान फरासत ने कहा, "पीठासीन अधिकारी (अनिल मसीह) के खिलाफ झूठी गवाही का नोटिस जारी किया गया है और आईपीसी के तहत कार्यवाही का भी निर्देश दिया गया है।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पूरे चुनाव को रद्द नहीं कर रही है बल्कि गिनती प्रक्रिया में मुद्दों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप कुमार के आठ वोट अमान्य हो गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। रिटर्निंग ऑफिसर ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया, जिससे मतपत्र में छेड़छाड़ का आरोप लगा। भाजपा के मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोटों के साथ मेयर पद पर जीत हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 

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