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अडानी ग्रुप पर लेख: न्यायालय ने दो पत्रकारों को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की

“हम निर्देश देते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख़ तक याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए।”
supreme court
फ़ोटो : PTI

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जिन्होंने अडाणी समूह पर लिखे एक लेख के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा जारी समन को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने पत्रकारों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और उनके द्वारा दायर याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत बेंजामिन निकोलस ब्रूक पार्किन और क्लोए नीना कोर्निश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उनकी ओर से पेश वकील ने दलील दी कि संबंधित रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं ने नहीं लिखी है।

शीर्ष अदालत ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर उनके द्वारा लिखे गए एक लेख के संबंध में इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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