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बिहारः लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निचली अदालतों के वकील

ये वकील अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों के स्कूल की फीस से लेकर तमाम मूलभूत चीजों को पूरा करने में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बिहारः लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निचली अदालतों के वकील
'प्रतीकात्मक फ़ोटो'

कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार किया है। इसकी मार से किसी भी तबके या पेशे के लोग अछूते नहीं हैं। इसने वकीलों की आमदनी पर भी खासा असर डाला है। विशेष रूप से निचली अदालतों के वकीलों की आमदनी पर लॉकडाउन के चलते भारी असर पड़ा है।

आंकड़ों की बात करें तो अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से इस साल जनवरी से अप्रैल तक करीब एक करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भी बुरा वक्त आना भी बाक़ी है।

उधर कोरोना को लेकर बिहार में पिछले कुछ सप्ताह से लॉकडाउन के चलते अदालतें बंद हैं जिससे निचली अदालतों के वकील भी आर्थिक तंगी की चपेट में आ गए हैं। निजी वकीलों की आय का एकमात्र जरिया मुवक्किलों से मिलने वाली रकम है जो आदलती कार्रवाई बंद होने के चलते उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये वकील अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों के स्कूल की फीस से लेकर तमाम मूलभूत चीजों को पूरा करने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी बाबत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि एवं मानवाधिकार विभाग के उपाध्यक्ष मुकेश रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे निचली अदालतों के वकीलों को सहायता देने की बात कही गई है। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। खासकर निचली अदालतों में बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपनी बेहद कम आमदनी के चलते किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में इन वकीलों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है।

रंजन ने पत्र में लिखा कि ये वकील रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं जो कहीं जाकर मदद के लिए अपनी हाथ भी नहीं फैला सकते हैं। यही कारण है कि बहुत से अधिवक्ता दो जून की रोटी की समस्या के बावजूद चुप हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना से बिहार के विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं के मौत हो चुकी है सरकार से गुजारिश है कि वह इस बुद्धिजीवी वर्ग की सुध ले। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान, तेलंगाना और दिल्ली कि सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। ऐसे में बिहार सरकार को भी अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। आगे पत्र में लिखा कि अधिवक्ताओं के लिए शीघ्र सम्मानजनक आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए और इस घोषणा पर जल्द अमलीजामा पहनाया जाए ताकि आर्थिक तंगी की मार झेल रहे अधिवक्ताओं को कुछ मदद मिल सके।

बिहार के हाजीपुर कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजीव कुमार ने फोन पर बताया कि बड़ी संख्या में वकील शहर में किराये के मकानों में रह रहे हैं ऐसे में अदालत की कार्रवाई बंद होने से उन्हें मकान मालिकों को किराया देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुमार ने कहा कि पिछले साल आई कोरोना महामारी के बाद से वकीलों की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि 'कोरोना काल हो या अन्य समय सरकार की ओर से निचली अदालतों के वकीलों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं शुरु की गई है। वकील अपने प्रैक्टिस के भरोसे ही रह गए। लॉकडाउन के समय जब वकीलों की आमदनी नहीं होती है तो मकान का किराया, बच्चों का स्कूल फीस, परिवार के सदस्यों के इलाज, बिजली बिल समेत तमाम बुनियादी चीजों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों का संचालन तो नहीं हो रहा है लेकिन स्कूल का प्रशासन फीस देने के लिए दबाव डालता है। बच्चों का नाम स्कूल से न कट जाए इसके लिए मजबूरन हमें पूरी फीस जमा करनी हो रही है। इस फीस में कोई कन्सेशन नहीं मिल रहा है। इस तरह निचली अदालतों के वकीलों पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव है।'

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