Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

बॉर्डर राज्यों में केंद्र ने बढ़ाया BSF का दायरा, पंजाब-पश्चिम बंगाल ने बताया राज्यों पर हमला

पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए राज्यों में BSF अब 50 किलोमीटर तक के दायरे में गिरफ्तारी कर सकती है, तलाशी कर सकती है, जांच कर सकती है, सामान जब्त कर सकती है। पहले बॉर्डर राज्यों पर सुरक्षा की दृष्टि से ये सीमा केवल 15 किलोमीटर भर थी। इसके बाद का क्षेत्र संबंधित राज्य के हिस्से आता था। ये सब काम वहां की पुलिस देखती थी। लेकिन अब BSF की पहुँच का विस्तार हो गया है। 
bsf

केंद्र सरकार के एक फैसले पर विपक्ष द्वारा कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक फैसला लेते हुए BSF (बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स) की पॉवर बढ़ा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए राज्यों में BSF अब 50 किलोमीटर तक के दायरे में गिरफ्तारी कर सकती है, तलाशी कर सकती है, जांच कर सकती है, सामान जब्त कर सकती है। पहले बॉर्डर राज्यों पर सुरक्षा की दृष्टि से ये सीमा केवल 15 किलोमीटर भर थी। इसके बाद का क्षेत्र संबंधित राज्य के हिस्से आता था। ये सब काम वहां की पुलिस देखती थी। लेकिन अब BSF की पहुँच का विस्तार हो गया है। जहाँ पुलिस और BSF के अधिकार क्षेत्रों में टकराव का जन्म होता है। BSF अब पचास किलोमीटर तक के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने और गिरफ्तारी से पहले राज्य सरकार से या राज्य पुलिस से कोई अनुमति नहीं लेगी।

इस फैसले के बाद से संबंधित राज्यों की सरकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के बाद से राज्यों ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में घुसने वाला हमला बताया है। कई राजनीतिक दलों ने इसे तर्कहीन और संविधान की भावना के खिलाफ वाला फैसला करार दिया है। 

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी और उप मुख्‍यमंत्री ओपी सोनी ने भी केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है- "मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, ये संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील करता हूं।" 

ये भी देखें: 'पंजाब की राजनीति 20:20 मैच की तरह हो गई है'

आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती राज्‍यों में बीएसएफ नशीले पदार्थों अवैध घुसपैठ और हथियारों की तस्‍करी को रोकने के लिए अभियान चलाती है। BSF के लिए पहले 15 किमी तक का क्षेत्र था, जिससे उसे कई बार दिक्कतें आती थीं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे कई बार अपराधी उसकी पहुँच से बाहर निकल जाते थे। लेकिन अब बॉर्डर से उसे 50 किमी तक के एरिया में तलाशी करने की आजादी मिल गई है। लेकिन सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। इसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राज्यों पर कब्ज़ा करने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। 

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद BSF को राज्‍य पुलिस को सूचित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। चूँकि BSF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसलिए केंद्र सरकार की इन राज्यों के पचास-पचास किलोमीटर क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच हो गई है। जिसे राज्यों पर, संविधान के फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढाँचे पर भी हमला माना जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं।

कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की है और इसे संवैधानिक व्‍यवस्‍था का अतिक्रमण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद आधे पंजाब पर BSF का अतिक्रमण हो जाएगा।

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केंद्र के इस फैसले को संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, लेकिन केंद्र अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने की कोशिश में लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें: पंजाब में हर किसी को दलित मुख्यमंत्री पसंद क्यों हैं

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest