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कब मिलेगी प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा?

‘परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्हें मृतिका के शव के साथ पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था और पोस्टमार्टम करवाना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उसकी मौत के बाद पुलिस या डाक्टरों के पास गए थे, तो वे सभी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे थे...’
चंद्राबाई थानेकर का 16 वर्षीय बेटा रमेश उनकी फोटो को हाथ में लिए हुए।
चंद्राबाई थानेकर का 16 वर्षीय बेटा रमेश उनकी फोटो को हाथ में लिए हुए।

पालघर: वैसे तो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संरक्षण को लेकर कई कानून मौजूद हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अमल में लाये जाते हैं एक आदिवासी प्रवासी महिला की मौत ने जो कि भिवंडी के नजदीक धान के खेतों में काम करती थी, की मौत ने प्रवासी मजदूरों की सामजिक सुरक्षा की जरूरत को एक बार फिर से रेखांकित किया है

चालीस वर्षीया चन्द्राबाई थालेकर, जिनके तीन अवयस्क बच्चे थे और जो कटकरी आदिवासी समुदाय से सम्बद्ध थीं, का देहांत उनके नियोक्ता द्वारा मुहैय्या कराये गए इमारत में हो गया था चन्द्राबाई पालघर में भूरीटेक की रहने वाली थीं, जो कि अपनी मौत से 12 दिन पहले से ठाणे जिले में भिवंडी के समीप लोनाड में राजू पाटिल के खेत में धान काटने के काम में लगी थीं कटकरी आदिवासी समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र में तीन विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों में आते हैं

सोनी ने पारंपरिक तौर पर लपेट कर पहनी जाने वाली साड़ी से अपने आँसू पोंछे शोक मनाने के लिए इकट्ठा हो रखे अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ ही वह बैठी हुई थी उसने बताया कि “हम लोग 30 अक्टूबर की शाम को इमारत की तीसरी मंजिल पर आपस में बातें कर रहे थे उसने कहा था कि उसे ठण्ड सी लगने लगी है राजू पाटिल किसान ने, जिसने हमें काम पर रखा था, उसे एक डॉक्टर के पास ले गया था मुझे हालाँकि नहीं पता कि कहाँ जब वह लौटकर आई तो उसके पास डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयाँ थीं

“आधी रात के वक्त उसे सीने में और पसलियों में दर्द की शिकायत हुई उसके बाद उसे खून की उल्टियाँ होने लगीं मेरी बेटी इसके कुछ ही मिनटों बाद मर गई राजू पाटिल ने उसी रात हम सबको मेरी बेटी के शव के साथ एक वाहन से भूरीटेक वापस भिजवा दिया था 31 अक्टूबर की सुबह हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था” उसकी माँ ने बताया 

चन्द्रबाई का 16 वर्षीय बेटा रमेश, जिसके बाल रंगे हुए थे और उसने जीन्स और एक शर्ट पहने हुए थी वह परेशान नजर आ रहा था और उसकी बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी पड़ोसी और रिश्तेदार जयराम वाघ ने उससे पूछा कि परिवार को कुल कितना रुपया मिला चन्द्राबाई, उनकी माँ, उनका बेटा रमेश, उनके पति एकनाथ और उनकी सास मिलकर पिछले 12 दिनों से पाटिल के खेत में 400 रूपये प्रतिदिन की दर पर धान की कटाई में लगे थे

रमेश ने बताया “भिवंडी छोड़ने से पहले पाटिल ने 10,000 रूपये दिए थे उसने मेरी माँ को कुछ रूपये दिए थे, जिसे उसने साबुन और तेल खरीदने में खर्च कर दिया था” उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसके परिवार को कुल कितना रुपया मिलना चाहिए था एकनाथ जो घर पर ही मौजूद थे, उनसे दो-तीन बार बात करने का अनुरोध करने के बावजूद वे बात नहीं करना चाहते थे

परिवार इस बारे में अनभिज्ञ था कि उन्हें शव के साथ सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था और शव का पोस्टमार्टम करवाना था जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी मौत के बाद वे पुलिस या डाक्टरों के पास गये थे तो वे सभी असमंजस में नजर आये उसके पड़ोसी जयराम ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे में क्या करना चाहिए था

चंद्रा के छोटे बच्चों रविन्द्र (7 और सुरेखा (12) इस बारे में बेखबर थे कि उन्होंने क्या खो दिया है, वे घर में खेल रहे थे

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं 

स्थानीय कार्यकर्त्ता सीता घटाल का इस बारे में कहना है कि “जवहर और मोखादा इलाके में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सीजनल मजदूरों की मौत का यह पाँचवा मामला है समुदाय में से किसी सदस्य की मौत हो जाना एक गंभीर मामला है वे अशिक्षित हैं, ठेकेदारों से बहस नहीं कर सकते हैं या हम जैसे स्थानीय लोगों तक से बहस करने से कतराते हैं ठेकेदार या नियोक्ता कभी भी उन्हें पूरी रकम का भुगतान नहीं करते हैं, और वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनका शोषण हो रहा है

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत में कुल श्रमशक्ति का करीब 90% हिस्सा आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है वे ईंट भट्टों, दुकानों, निर्माण स्थलों और खेती के काम-काज में बिना किसी क़ानूनी संरक्षण के काम करते हैं लगभग 69% के आस-पास मजदूरों को सशुल्क छुट्टियों जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है

आजीविका ब्यूरो, नामक संगठन जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यरत है, से जुड़े एक कार्यकर्त्ता दीपक पराधर के अनुसार “न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मुआवजा अधिनियम एवं असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिनियम उनकी सुरक्षा एवं कल्याण हेतु लागू होते हैं लेकिन ना तो नियोक्ता ही उनके नामों को पंजीकृत करने का काम करते हैं और न ही मजदूर इस बारे में कोई माँग उठाते हैं

आँकड़ों के मुताबिक 648 से अधिक प्रवासी मजदूरों की इस बीच जबसे लॉकडाउन की घोषणा हुई है, गैर-कोविड-19 वजहों से मौत हो चुकी है, जिसमें चिकित्सा सेवाओं का अभाव, दुर्घटनाओं, अपराध और आत्महत्या इसकी मुख्य वजहें पाई गई हैं समय पर चिकित्सा सेवा न मिल पाने की वजह से तकरीबन 75 मजदूरों की मौत हो चुकी है लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की मौतों को दर्ज करने को लेकर भारत सरकार ने कोई डेटाबेस तैयार करने का काम नहीं किया है इसके नतीजे के तौर पर इन परिवारों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है

10 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो अल्पकालिक प्रवासन कार्यों को अपनाते हैं, और उनमें से अधिसंख्य अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से आते हैं वे ऐसे कार्यस्थलों पर जोखिम भरे और शारीरिक तौर पर श्रम साध्य कार्यों को करने के लिए मजबूर हैं जहाँ मजदूरी, काम के घंटों और रहने की स्थितियां ऐसी होती हैं जो श्रम कानूनों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं यह उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है लेकिन शायद ही इस पर किसी का ध्यान जाता है

कार्यकर्त्ता लक्ष्मण हाके, जो कि महाराष्ट्र में गन्ना मजदूरों के लिए काम करते हैं, का कहना है “खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम के लिए आसपास के जिलों में प्रवासन करते हैं वे अक्सर मौत के शिकार हो जाते हैं या दुर्घटना में मारे जाते हैं लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस सबके लिए ठेकेदार या खेत मालिक के उपर जवाबदेही तय कर सके ज्यादातर मौकों पर वे मजदूरों को किसी भी प्रकार की चिकत्सीय सुविधा नहीं मुहैय्या कराते हैं

लेखक महाराष्ट्र से एक स्वतंत्र पत्रकार हैं 

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

Death of a Tribal Labourer Highlights Need for Social Security for Migrant Workers

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