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भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नियमों में संशोधन के ख़िलाफ़ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में पुतला दहन किया गया तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नए उक्त संशोधन की प्रतियां जलाई गईं।
भारतीय विधिज्ञ परिषद

अधिवक्ता संघों के सदस्यों के आचरण और शिष्टाचार के संबंधित नियमों में हुए ताज़ा संशोधन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बिहार के स्थानीय व्यवहार न्यायालय हाजीपुर जिला विधिक संघ परिसर में रोष प्रदर्शन किया।

यह प्रदर्शन अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुआ जिसमें पुतला दहन किया गया तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा किए गए नए उक्त संशोधन की प्रतियां जलाई गईं।

हाल ही में भारतीय विधिज्ञ परिषद ने  एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए अधिवक्ताओं/ अधिवक्ता संघों या बार काउंसिल के सदस्यों के आचरण और शिष्टाचार के संबंधित नियमों में संशोधन किया है। 

भारतीय विधिज्ञ परिषद का कहना है कि नियमों में ये बदलाव न्यायपालिका और वकालत के पेशे में  लुप्त हो रही गरिमा  को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नियमों में किए गए ताजा बदलाव की देश भर में तीखी आलोचना हो रही है। पिछले कुछ दिनों में, कई राज्यों में, अधिवक्ता संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए।

परिषद के नियमों में संशोधन कर कहा गया है कि परिषद के किसी भी निर्णय या उसके पदाधिकारी, न्यायालय, न्यायपालिका या न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ता नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई अधिवक्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अवज्ञा या अवमानना माना जाएगा। और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, “यह बदलाव भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का हनन है और परिषद को चाहिए कि वह तत्काल इस बदलाव को रद्द करें।”

अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा वैशाली के अध्यक्ष अधिवकता अमरजीत कुमार ने कहा कि देश भर के अधिवक्ताओं की मांग है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने जो नया कानून बनाकर अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर हमला किया है, वे उसे जल्द से जल्द वापस ले। 

उन्होंने आगे कहा कि संविधान के द्वारा बार व बेंच दोनों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे तोड़ने का काम कर रही है और उसने इन नियमों के जरिए केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन करने का काम किया है।

मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि परिषद ने अपने नियमों में संशोधन कर तानाशाहीपूर्ण रवैया का परिचय दिया है, जो न केवल अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध है, बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक व संगठन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अतिआवश्यक है।

अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा ने नियमों की आलोचना करते हुए कहा, “अधिवक्ताओं के चुने हुए प्रतिनिधि ही अधिवक्ताओं के घोर दुश्मन बन बैठे हैं। अधिवक्ता संघों के संचालन में और अलोकतांत्रिक व्यवस्था अधिवक्ताओं को अब और बर्दाश्त नहीं है। बार व बेंच न्यायार्थिओं को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा बार व बेंच एक दूसरे के पूरक हैं।

इस अवसर पर जिला विधिक बार संघ के अधिवक्ताओं ने संशोधन की प्रतियां जलाते हुए “अधिवक्ता एकता जिंदाबाद” तथा “अधिवक्ताओं का दमन बंद करो” के नारे लगाए।

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