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इलेक्टोरल बांड : हाय, अब क्या होगा... चुनाव सिर पर है!

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बांड से सबसे ज्यादा चंदा केंद्र की सत्तारूढ बीजेपी को प्राप्त हुआ है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बांड से सबसे ज्यादा चंदा केंद्र की सत्तारूढ बीजेपी को प्राप्त हुआ है। 

शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक निजता और संबद्धता का अधिकार भी शामिल है।

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