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पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत मिली

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर कानून की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही थी और पिछले साल सितंबर में चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था।
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Image Courtesy: Hindustan Times

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दे दी। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता को न्यायमूर्ति एसडी सिंह की अदालत ने चार दिसंबर, 2019 को जमानत दे दी थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।

गौरतलब है कि शाहजहांपुर स्थित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने पिछले साल 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण तथा कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाने के साथ ही उसे तथा उसके परिवार को जान का खतरा बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही थी और पिछले साल सितंबर में चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद बीजेपी ने कहा था कि चिन्मयानंद पार्टी में नहीं है। एसआईटी ने नवंबर में दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। पहली चार्जशीट छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ और दूसरी चार्जशीट आरोप लगाने वाली छात्रा के खिलाफ दाखिल की गई थी।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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