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मनाली-एन्‍नोर में गैस रिसाव: बड़ी आपदा टली, लेकिन कड़े नियम बनाने ज़रूरी

भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है जो मौत का कारण बनने पर कंपनियों पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपये और फसल, मवेशी और आजीविका के नुकसान पर 50 लाख रुपये का न्यूनतम हर्जाना देने का प्रावधान करे। इससे रासायनिक प्रदूषण को कम करने में लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।
Coromandel International Ltd
फ़ोटो : PTI

मरिअम्मा..मरिअम्मा...भागो...भागो। गैस फैल रही है... गैस फैल रही है... 45 वर्षीय मरियम्मा 26 दिसंबर 2023 को अपने घर में गहरी नींद में सो रही थीं, जब आधी रात को किसी ने इस चेतावनी संदेश के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी नींद खुल गई। आधी नींद में और आधी घबराहट में वह चिल्लाई...'कौन'। भागो...भागो...चिल्लाने की आवाज एक परिचित स्थानीय युवक की थी। “फैक्ट्री से गैस रिस रही है...भागो..भागो। जान को खतरा है!”

फिर उसने खुद इसे महसूस किया। एक विषैली हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई। उसके गले में जलन हो रही थी। आंखें जल रही थीं। इलाके में कोहराम मचा हुआ था। स्थानीय युवक हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागने को चेता रहे थे।

मरिअम्मा के सभी पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल कर भाग रहे थे। उसने तुरंत अपनी 9 साल की बेटी और 7 साल के बेटे को दोनों कंधों पर उठाया और खुद भी दौड़ने लगी। वह तब तक भागती रही जब तक कि उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर ली और जब वह सांस लेने में सक्षम हुई। अपने बुरे सपने का अनुभव सुनाते हुए वह वहां मौजूद टीवी कैमरों को बता रही थी कि यह उसके पूरे जीवन में अब तक का सबसे बुरा सदमा था।

मछली पकड़ने वाले 4 गांवों, पेरियाकुप्पम, चिन्नाकुप्पम, नेताजी नगर और बर्मा नगर के लगभग 4000-5000 लोग वहां एकत्र हुए थे। ये गांव कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से 500 मीटर से 1 किमी की दूरी पर स्थित थे, जिसकी आपूर्ति लाइनों से रात 11.45 बजे अमोनिया का रिसाव हुआ।

ईरान और सऊदी अरब से आयातित अमोनिया को तरल रूप में तट से 2.5 किमी की दूरी पर स्थित जहाजों से उप-समुद्र तल पाइपलाइनों के माध्यम से कारखाने तक आपूर्ति की जाती थी और विशाल अमोनिया टैंकों में संग्रहित किया जाता था। तट से कुछ मीटर की दूरी पर इनमें से एक पाइपलाइन में जंग लग गई थी जिसके कारण रिसाव हुआ। उद्योग के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में अमोनिया की तीखी गंध फैलने लगी।

स्थानीय युवाओं, जो जाग गए और जिन्होंने लोगों से भागने का आग्रह किया और जिन्होंने अपनी बाइक पर महिलाओं और बच्चों को ले जाने के लिए कई ट्रिप लगाये, की त्वरित प्रतिक्रिया के चलते बहुत लोग बच गये। आसपास के उद्योगों के औद्योगिक श्रमिकों और ड्राइवरों ने भी अपनी कंपनियों से पिक-अप वैन लाए। बुजुर्गों और बीमार लोगों और छोटे बच्चों को निकालने के लिए सुबह तक सभी चार गांवों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया था - एक घंटे से भी कम समय में। इससे जान बच गयी। लेकिन कई लोग बेहोश हो गए थे।

बेहोश हुए करीब 60 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ का इलाज आईसीयू में कराना पड़ा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कई लोगों को लंबे समय तक सांस लेने में समस्या हो सकती

आपदा के बारे में सुनकर, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) के अधिकारी और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (DISH) के संयुक्त निदेशक 2.15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और क्षेत्र में परिवेशी वायु में अमोनिया के स्तर की निगरानी शुरू कर दी। रिसाव के तीन घंटे से अधिक समय बाद, सुबह 3.30 बजे TNPCB के निरीक्षण से पता चला कि हवा में अमोनिया का स्तर 2090 माइक्रोग्राम/क्युबिक मीटर के खतरनाक स्तर पर है जबकि 24 घंटे के औसत पर सामान्य स्तर 400 माइक्रोग्राम/ क्युबिक मीटर होता है। सुबह 3.49 बजे पाइपलाइन रिसाव की जगह पर समुद्री जल के नमूने में अमोनिया का स्तर 5 मिलीग्राम/लीटर के समुद्री निर्वहन मानक के मुकाबले 49 मिलीग्राम/लीटर पाया गया।

यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार, 605 माइक्रोग्राम/क्युबिक मीटर पर 15 मिनट से अधिक समय तक अमोनिया के संपर्क में रहना मानव के लिए संभावित रूप से हानिकारक है और 5190 माइक्रोग्राम/क्युबिक मीटर की सांद्रता पर अमोनिया के संपर्क में आने से मृत्यु हो सकती है। सौभाग्य से, पाइपलाइन में अमोनिया की आपूर्ति बंद कर दी गई और एक घंटे के भीतर पाइपलाइन में रिसाव को रोक दिया गया। यदि रिसाव अधिक समय तक जारी रहता या एक विशाल अमोनिया टैंक फट जाता, तो उस क्षेत्र में नरसंहार हो जाता।

उसी दिन एक और विपत्ति आई। निकटवर्ती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आईओसी रिफाइनरी में इथेनॉल गैस टैंक फटने से वेल्डर जी.परमल की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका टैंक में चल रहे वेल्डिंग कार्य के समय हुआ। पेरुमल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बेटी हैं।

विस्फोट के बाद आईओसी परिसर के अंदर भीषण आग लग गई और सौभाग्य से यह सीपीसीएल सहित क्षेत्र के आसपास के पेट्रो-केमिकल उद्योगों में नहीं फैली। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और इस तरह पेट्रो-केमिकल बेल्ट में एक बड़ी आपदा टल गई।

इससे पहले 4 दिसंबर 2023 को चक्रवात मिचौंग के प्रभाव के कारण एक और बड़ी आपदा आई थी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक बड़ा तेल रिसाव हुआ। (सीपीसीएल), जिसमें 5 तेल टैंकरों में तेल के बराबर लगभग 46 टन तेल, पास की नदी कोसथैयारु, एन्नोर क्रीक, बैकवाटर झील, बकिंघम नहर और 20 वर्ग किलोमीटरसे अधिक क्षेत्र के समुद्र तक फैल गया। बाढ़ के पानी में तैरता तेल अमोनिया रिसाव से प्रभावित चार मछली पकड़ने वाले गांवों सहित एन्नोर क्षेत्र के हजारों घरों में घुस गया और दीवारों पर 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक गहरा काला लेप लगा गया। स्थानीय लोग और मछुआरे बीमार पड़ गये। इसे साफ करने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

सीपीसीएल ने पहले तो इस बात से इनकार किया कि उसके परिसर से तेल लीक हुआ। फिर जब TNPCB के निरीक्षण में सीपीसीएल में रिसाव का पता चला तो उसने "मामूली रिसाव" की बात स्वीकार की, जब उसे एहसास हुआ कि अगर वे अदालत में जाते हैं तो प्रभावित स्थानीय आबादी को कानूनी रूप से भारी क्षति का भुगतान करना होगा। फिर से उसने बेशर्मी से इस बात से इनकार किया कि उसकी फैक्‍ट्री से कोई तेल लीक हुआ था। केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सीपीसीएल, अतीत में गैस और तेल रिसाव के कई अन्य मामलों में भी दोषी था और मछली पकड़ने वाले गांवों के प्रभावित लोगों ने कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। 2017 के कई विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे। यह है चेन्नई के मनाली-एन्नोर पेट्रोकेमिकल बेल्ट में पिछले एक महीने में तीन आपदाओं का संक्षिप्त विवरण। इस क्षेत्र में औद्योगिक आपदाओं और रासायनिक प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और और क्या करने की जरूरत है?

मनाली-एन्नोर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

मनाली-एन्नोर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स असम के बाद भारत में बनने वाले सबसे शुरुआती पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है। गुजरात में दाहेज, ओडिशा में पारादीप, कर्नाटक में मैंगलोर, झारखंड में सिंदरी, पश्चिम बंगाल में हल्दिया और हाल ही में केरल में कोचीन में पेट्रोकेमिकल उद्योग बेल्ट बहुत बाद में सामने आए। इनमें से प्रत्येक एक संभावित जीवित टाइम-बम है।

पेट्रोकेमिकल इकाइयों में औद्योगिक दुर्घटनाएं और आपदाएं विशेष विनाशकारी क्षमता वाली होती हैं। वे आसपास के बड़े क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकती हैं और हजारों स्थानीय निवासियों को मारने में सक्षम हैं जैसा कि हमने भोपाल में गैस रिसाव में देखा है। इसलिए इन पर असाधारण औद्योगिक सुरक्षा उपायों और प्रदूषण पर अंकुश लगाने की मांग की जाती है।

भारत में, प्रदूषण नियंत्रण (प्रदूषण रोकथाम नहीं!) के लिए सशक्त एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) है। अलग-अलग राज्यों में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने का अधिकार है लेकिन उन्हें सीपीसीबी को रिपोर्ट करना होता है।

सीपीसीबी और तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने मनाली-एन्नोर बेल्ट में रासायनिक खतरों और प्रदूषण की जांच के लिए क्या उपाय किए हैं?

मनाली-एन्नोर बेल्ट चेन्नई के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चेन्नई उपनगरों में 2000 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसने मनाली, चिन्नासेक्काडु, वोइयाक्कडु, सदायनकुप्पम और अमुलावॉयल जैसे गांवों पर कब्ज़ा कर लिया है।

यह कई अन्य गांवों से घिरा हुआ है, जैसे कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स से अमोनिया रिसाव से प्रभावित 4 मछली पकड़ने वाले गांव, और पूर्व में नेत्तुक्कुप्पम, तालनकुप्पम और ताज़ानकुप्पम आदि जैसे अन्य मछली पकड़ने वाले गांव।

इसके पश्चिम में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मथुर घास के मैदान और मंजंबक्कम गांव और माधवरम नगर पालिका स्थित हैं।

इसके दक्षिण में विशाल एन्नोर क्रीक है, जो 2400 एकड़ में फैला खारे पानी का लैगून है और जो मछलियों की 100 से अधिक प्रजातियों का घर है। इस पेट्रोकेमिकल परिसर के उत्तर में बहने वाली नदी कोसथालैयरु में एक मुहाना है जहां मैंग्रोव पनपते हैं। भारत में शुरुआती योजनाकारों ने, अपनी बुद्धिमत्ता से, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र से घिरे अत्यधिक आबादी वाले महानगरीय शहर के बाहरी इलाके में एक संभावित जोखिम-भरे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का पता लगाया था। इस क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है।

मनाली-एन्नोर बेल्ट में प्रदूषण की स्थिति

भारत में औद्योगिक बेल्ट में प्रदूषण को हवा, सतही जल, भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर मानक व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (CEPI) द्वारा मापा जाता है। एक औद्योगिक क्लस्टर को गंभीरsevere) रूप से प्रदूषित क्षेत्र (SPA) के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि उसका CEPI स्कोर 60 और 70 के बीच है और यदि उसका CEPI स्कोर 70 और उससे अधिक है तो इसे चिंताजनक (critical) रूप से प्रदूषित क्षेत्र (CPA) के रूप में परिभाषित किया गया है।

TNPCB के उप निदेशक ने 2021 के प्री-मानसून दिनों में मनाली-एन्नोर क्षेत्र के लिए 40.604 के स्तर और 2021 के मानसून के बाद के दिनों में 32.032 के स्तर का संकेत दिया था। यह कम प्रदूषण का संकेत देता है। यह अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए कम प्रदूषण दिखाने का हेरफेर किया हुआ आंकड़ा है।

इसके विपरीत, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नवंबर 2020 में वायु प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया और उसके समक्ष गवाही देते हुए, सीपीएसयू, मद्रास फर्टिलाइजर्स ने उल्लेख किया कि जिस क्षेत्र में वह स्थित है, वहां CEPI स्कोर 76.32 था। 20 जुलाई 2023 को, एनजीटी पीठ ने एक आदेश पारित किया जिसमें उसने संकेत दिया था कि सीपीसीबी की एक प्रस्तुति के आधार पर मनाली औद्योगिक क्षेत्र के लिए CEPI स्कोर 84.15 था। फिर 2021 के प्री- मॉनसून और मॉनसून के बाद के दिनों में मनाली के लिए CEPI का आंकड़ा 40 और 32 के आसपास कैसे आ गया? यह स्पष्ट रूप से TNPCB अधिकारियों की चालाकी के कारण है जो धोखा देकर प्रदूषण मुक्त हरा-भरा चेन्नई दिखाना चाहते हैं! ऐसी नैतिक क्षमता वाले अधिकारी पेट्रोकेमिकल दिग्गजों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं और उनके प्रदूषण स्तर को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं

मनाली-एन्नोर बेल्ट में लगभग एक दर्जन प्रमुख पेट्रो-रसायन उद्योग हैं और उन्होंने लगभग 700 छोटे और मध्यम लघु और मध्यम उद्योगों को जन्म दिया है।

मनाली-एन्नोर के लिएTNPCBकी 2010 कार्य योजना

2010 में, TNPCB एक कार्य योजना लेकर आया। इसके बाद 2017 में मरास पोर्ट ट्रस्ट से सीपीसीएल परिसर में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों से बार-बार तेल रिसाव के खिलाफ स्थानीय लोगों, विशेष रूप से मछुआरों द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए और कुछ तो पहले भी हुए थे। 2010 की कार्य योजना में व्यक्तिगत प्रमुख उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों, इन प्रमुख उद्योगों से औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज के उपचार, अग्नि सुरक्षा उपायों, TNPCB द्वारा स्थापित सुरक्षा और पानी की गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क व थर्मल पावर से उत्सर्जन की समीक्षा की गई। एन्नोर आदि में स्टेशनों पर, और प्रमुख इकाइयों के मामले में उद्योग-वार कुछ विशिष्ट उपाय निर्धारित करते हुए भी समग्र रूप से संतुष्टि व्यक्त की।

जनवरी 2020 में, TNPCB ने मनाली के लिए एक और कार्य योजना बनाई और इस योजना ने उद्योग-वार प्रमुख उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक विस्तृत सिफारिशें कीं और इसके आसपास के क्षेत्र में CEPI को कम करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के लिए लक्ष्य प्रस्तावित किए। नवंबर 2020 में एनजीटी में स्वत: संज्ञान वाले मामले की सुनवाई हुई और एनजीटी के निर्देशों ने इन "कार्य योजनाओं" की हास्यास्पद प्रकृति को पूरी तरह से उजागर कर दिया।

लेकिन अजीब बात है कि न तो 2010 और 2020 की कार्ययोजना और न ही एनजीटी ने आग दुर्घटनाओं और तेल रिसाव के कारण होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे औद्योगिक सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान दिया। दूसरे शब्दों में, कोई सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ। क्षेत्रीय स्तर पर भी, क्षेत्र में प्रमुख अग्नि दुर्घटनाओं और रासायनिक विस्फोटों से निपटने के लिए कोई आकस्मिक योजना नहीं थी।

2017 में, सीपीसीएल की तेल पाइपलाइनों से मामूली रिसाव के खिलाफ कासिमेडु मछुआरों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए जिससे उनकी मछली पकड़ने और सामान्य रूप से उनकी आजीविका प्रभावित हुई क्योंकि इन रिसावों ने भूजल को भी प्रदूषित कर दिया, जिससे गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया। यदि TNPCB ने ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई की होती तो 4 दिसंबर 2023 को तेल रिसाव को रोका जा सकता था।

इसी तरह, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स ने कभी यह नहीं बताया कि टैंक को पूरी तरह खाली करने से पहले अमोनिया टैंकर पर वेल्डिंग का काम क्यों किया गया और श्रमिकों के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया क्यों नहीं रखी गई। यह औद्योगिक लापरवाही का स्पष्ट मामला है जिसके कारण 60 लोग अस्पतालों में पहुंचे और लगभग 4000 लोगों को आधी रात को 4 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ा।

पीड़ितों के लिए प्रदूषण मुआवज़ा एक टेढ़ी खीर

भारत में समस्या यह है कि प्रदूषण फैलाने से पीड़ितों को बहुत कम भुगतान किया जाता है। मामले कई वर्षों तक खिंचते हैं जिसके बाद अदालतें मुआवजे का आदेश देती हैं जो मुकदमेबाजी के खर्च को भी कवर नहीं करता। दिसंबर 2018 में भारत की अदालतों में प्रदूषण के 21,000 मामले लंबित थे और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने या एनजीटी के तहत विशेष पीठ गठित करने के लिए पर्याप्त औचित्य है। एक लिखित याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बिछड़ी गांव में भूमि और पानी को प्रदूषित करने के लिए हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड पर 37.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जब हैदराबाद के पट्टनचेरुवु औद्योगिक एस्टेट ने आस-पास के गांवों के भूजल को प्रदूषित कर दिया, तो एनजीटी ने सरकार को किसानों को खेती करने की क्षमता खोने के लिए सूखी भूमि के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये और गीली भूमि के लिए 1700 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। जब 400 उद्योगों ने पेरियार नदी बेसिन में पानी प्रदूषित किया तो एनजीटी ने हजारों किसानों को मुआवजे के रूप में केवल 25.93 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। जब कोका-कोला कंपनी ने केरल के प्लाचीमाडा में प्रदूषण फैलाया और किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया, तो एक सरकारी समिति ने लगभग 1500 प्रभावित लोगों को 216.26 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया और यह भारत में पर्यावरणीय क्षति के लिए सबसे अधिक है लेकिन यह भी बहुत कम है।

भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है जो मौत का कारण बनने पर कंपनियों पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपये और फसल, मवेशी और आजीविका के नुकसान पर 50 लाख रुपये का न्यूनतम हर्जाना देने का प्रावधान करे। इससे रासायनिक प्रदूषण को कम करने में लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

(लेखक श्रम और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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