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नौकरी देने से पहले योग्यता से ज़्यादा जेंडर देखना संविधान के ख़िलाफ़ है

केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें कार्यस्थल को बेहतर और समानता वाला बनाना है न कि परिस्थितियों का हवाला देकर महिलाओं को रोजगार के मौकों से वंचित करना है।
नौकरी देने से पहले योग्यता से ज़्यादा जेंडर देखना संविधान के ख़िलाफ़ है
Image courtesy : Wilson Center

“किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा। जबकि महिला का योग्य होना ही उसकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है।”

ये बातें केरल हाई कोर्ट ने एक कंपनी द्वारा सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति वाली अधिसूचना को पलटते हुए कहीं। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें कार्यस्थल को बेहतर और समानता वाला बनाना है न कि परिस्थितियों का हवाला देकर महिलाओं को रोजगार के मौकों से वंचित करना है। हमें आधी आबादी को हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है।

क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार, 16 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट में जस्टिस अनु शिवरामन की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड द्वारा सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। कंपनी के इस प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ट्रेजा जोसफीन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह कंपनी में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (सेफ्टी) हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि यह अधिसूचना भेदभावपूर्ण है। 

सिर्फ़ पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अनुमति संविधान के ख़िलाफ़ है

अपने फैसले में कोर्ट ने कंपनी द्वारा नौकरी के लिए जारी इस अधिसूचना को पलटते हुए कहा कि इस तरह की अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव के खिलाफ निषेध) और 16 (सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। जबकि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधान महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण से बचाने के लिए हैं।

कोर्ट की तरफ से कहा गया, ‘दुनिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में महिलाओं को केवल घर के काम में ही क्यों लगाए रखें। हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, उड्डयन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई उद्योगों में सभी समय पर काम करने के लिए लगाया जा रहा है। इस तरह की चुनौतियों का सामना कर महिलाओं ने साबित किया है कि वे हर समय किसी भी तरह का कार्य करने में सक्षम हैं।

बड़ी संख्या में रात की नौकरी के लिए योग्य महिलाएं रोजगार से वंचित हैं

गौरतलब है कि देश में आज भी कई संस्थान ऐसे हैं जो रात के समय महिलाओं से काम नहीं कराते हैं। वे रात के समय काम करने के लिए महिलाओं की जगह पुरुषों को नौकरी देने में वरीयता देते हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में रात की नौकरी के लिए योग्य महिलाएं रोजगार से वंचित हो जाती हैं। ऐसे में केरल हाई कोर्ट का ये फैसला उन महिलाओं के लिए एक राहत और उम्मीद है जो अपने दम पर तमाम चुनौतियां का सामने करते हुए नौकरी की दहलीज़ पर पहुंचती हैं और सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी जाती हैं की वो एक महिला हैं।

ये कैसी बराबरी जहां उम्मीदवार की योग्यता से ज़्यादा उसका जेंडर देखा जाता है!

महिलाओं से अक्सर इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाता है कि क्या वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, वो शादी के बाद घर-परिवार और नौकरी कैसे मैनेज करेंगी, उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी वैगरह-वैगरह। ये सवाल बराबरी और मार्डनिटी का ढकोसला भरने वाली तमाम बड़ी-छोटी कंपनियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में आम है। आज 21वीं सदी में भी नौकरी देने से पहले कई बार उम्मीदवार की योग्यता से ज्यादा उसका जेंडर देखा जाता है।

आपको बता दें कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और महिला सुरक्षा का मुद्दा कई बार उठता रहा है लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियां इसे गंभीरता से नहीं लेतीं। 16 दिसंबर, 2012 के निर्भया गैंगरेप के बाद दिल्ली पुलिस ने निजी कंपनियों के लिए महिला कर्मचारियों को घर तक छोड़ने की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अक्सर कंपनियां अपनी जवाबदेही से बचने के लिए महिलाओं को नाइट शिफ्ट की नौकरियों से दूर रखना ही ज्यादा आसान विकल्प समझती हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए कहा था कि महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी सेक्टर्स में और रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। महिलाओं के रात की शिफ्ट में काम करने से जुड़े नियम पहले ही बन गए थे। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 को अधिसूचित किया जा चुका है और समिति का गठन भी हुआ है।

इन नियमों के मुताबिक़ सुबह छह बजे से पहले और शाम को सात बजे के बाद महिलाओं के काम करने पर कंपनी को इन नियमों का पालन करना होगा।

- महिला कर्मचारी की सहमति ली जाएगी। उनकी सुरक्षा, छुट्टियां और काम के घंटों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (36 एफ 2020) के तहत मातृत्व लाभ प्रावधानों के ख़िलाफ़ किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

- शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, महिला कर्मचारी के प्रवेश और निकास से संबंधित जगहों सहित कार्यस्थल पर पूरी तरह रोशनी होनी चाहिए।

- जहां महिलाएं काम करती हैं वहां नज़दीक ही शौचालय और पीने के पानी की सुविधा भी होनी चाहिए।

- सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियां प्रदान करें ताकि कोई महिला कर्मचारी अपनी नौकरी के संबंध में किसी चीज़ से वंचित न रहे।

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 के 14) के प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा।

नाइट शिफ्ट में सुरक्षा और सुविधाओं पर ज़ोर देना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि महिलाएं इसके कारण कई मौक़ों से वंचित हो जाती हैं। रात की शिफ्ट न मिलने से लड़कियों से कई मौक़े भी छिन जाते हैं। जैसे रात की शिफ्ट का अलाउंस, रात को कम लोग होने के कारण बड़ी जिम्मेदारी संभालने का मौका और एक बराबरी का अहसास। ये अहसास बहुत मायने रखता है वरना ये भावना हमेशा रहती है कि लड़के तो आपसे कठिन काम कर रहे हैं। कई जगह लड़कों को नौकरी में इस कारण भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि लड़कियाँ रात को काम नहीं कर सकतीं।

पुरुषों की तुलना में नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत बेहद कम

विश्व बैंक के मुताबिक़ भारत में साल 2020 में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी लगभग 19 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की 76 प्रतिशत है। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना ज़रूरी है। रात की शिफ्ट को बेहतर बनाना भी कार्यस्थल की स्थितियों को सुधारने का ही हिस्सा है जिससे महिला कर्मचारी सहज महसूस कर सकें और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके।

मालूम हो कि भारत में परंपरागत रूप से फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत कानून लागू थे। इसमें कुछ राज्य के क़ानून से और कुछ केंद्र के क़ानून से निर्धारित होते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो क़ानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र ने क़ानून बना दिया है लेकिन कर्मचारियों को सुरक्षित पहुंचाना इसमें राज्य की ज़िम्मेदारी आ जाती है। लेकिन, कंपनियां वैश्विक स्तर पर अलग-अलग देशों में काम कर रही हैं। उनका ठीक से कोई स्थायित्व ही नहीं है। उनके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन या सिंगल लाइसेंसिंग की व्यवस्था होने से है। उनका राज्य सरकारों से कोई खास तालमेल नहीं बन पाता।

सरकार बराबरी की जवाबदेही तय करे

ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी दृष्टिकोण को संतुलित नहीं हो पाता और कंपनियों को पूरी छूट मिल जाती है। नियमों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की तस्वीर साफ नहीं है। जिसके चलते रात की शिफ्ट में कई कंपनियां बिना सुविधा और सहमति के महिलाओं को रखती हैं और वो मज़बूरी में काम भी करती हैं। कोर्ट का ये फैसला निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है लेकिन महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी कई और पक्षों पर गौर करना ज़रूरी है और इसके लिए सरकार द्वारा कंपनियों की जवाबदेही भी तय करना, जिससे आने वाले समय में एक बेहतर समानता वाला वर्कस्पेस तैयार हो सके।

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