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गुजरात हाईकोर्ट ने गेमिंग जोन में लगी भीषण आग के लिए राजकोट के अधिकारियों को फटकार लगाई

अदालत ने नगर निगम की ओर से सुरक्षा उपायों में चूक और लापरवाही पर सवाल उठाए
gujarat
फ़ोटो साभार : AFP

राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग के मद्देनजर, जिसमें बच्चों सहित 28 लोगों की जान चली गई, गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट नगर निगम (आरएमसी) की स्पष्ट लापरवाही और संरचना को प्रमाणित करने में विफलता के लिए तीखी आलोचना की है। 25 मई को लगी इस आग ने व्यापक विरोध और निंदा को जन्म दिया है और जनता और राजनीतिक नेताओं दोनों की ओर से जवाबदेही की मांग की गई है।
 
उच्च न्यायालय की फटकार

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की एक विशेष पीठ ने राज्य मशीनरी की प्रतिक्रिया से गहरी निराशा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि अधिकारी अक्सर जान गंवाने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। न्यायालय की फटकार तब आई जब आरएमसी के वकील ने स्वीकार किया कि टीआरपी गेम जोन के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने सवाल किया कि नगर निकाय की जानकारी के बिना इतनी बड़ी संरचना कैसे मौजूद हो सकती है और अग्नि सुरक्षा उपायों और नियामक निरीक्षण की कमी की आलोचना की।
 
"क्या आप इस विशाल संरचना के अस्तित्व के प्रति अंधे थे? आप कैसे समझाएंगे कि पूरा क्षेत्र पिछले ढाई साल से अस्तित्व में है? अग्नि सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए थे?" न्यायालय ने सुरक्षा नियमों को लागू करने में विफलता और लंबे समय तक आरएमसी द्वारा स्पष्ट निष्क्रियता को उजागर करते हुए पूछा।
 
आग की त्रासदी के जवाब में, गुजरात राज्य सरकार ने लापरवाही के लिए दो पुलिस निरीक्षकों सहित विभिन्न विभागों के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अदालत ने वर्तमान और पूर्व नगर निगम आयुक्तों को संरचनात्मक स्थिरता और अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा उपायों का विवरण देने वाले हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
 
राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ

इस त्रासदी पर राजनेताओं और जनता की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और जवाबदेही की मांग की है। खड़गे ने दोषियों को कड़ी सज़ा दिए जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार के ख़राब रवैये की आलोचना की।

भाजपा के पदाधिकारियों और निगम के कर्मचारियों ने गेमिंग जोन के अवैध संचालन की अनुमति देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली है। आरोप है कि मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किए जाने से पहले ही घटना के 3 घंटे के भीतर नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस ने सबूत नष्ट कर दिए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई।
 
सांसद जिग्नेश मेवाणी ने स्पष्ट रूप से मांगें उठाईं, उन्होंने कहा, "असली अपराधी वे लोग हैं जो शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने रिश्वत के बदले में इस अवैध संरचना को संचालित होने दिया। हम गैर-भ्रष्ट अधिकारियों, विशेष रूप से आईपीएस सुधा पांडे और आईपीएस सुजाता मजूमदार के नेतृत्व में जांच की मांग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो। ₹4 लाख का मौजूदा मुआवज़ा बहुत कम है; इसे कम से कम ₹1 करोड़ करना चाहिए।"
 
हाल के विरोध प्रदर्शनों पर विचार करते हुए, श्री मेवाणी ने कहा, "कांग्रेस और पीड़ितों के परिवारों द्वारा 72 घंटे के उपवास और धरने के बावजूद, भाजपा सरकार को कोई परवाह नहीं दिखी। चूंकि हमारी मांगों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने 15 जून को विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है और 25 जून को घटना के एक महीने पूरे होने पर राजकोट बंद मनाया जाएगा।"
 
आगे का रास्ता

गुजरात उच्च न्यायालय की जांच और जनता की नाराजगी नगरपालिका की निगरानी और सुरक्षा नियमों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। राजकोट गेमिंग ज़ोन में आग लगने से हुई दुखद मौत लापरवाही और भ्रष्टाचार के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, जवाबदेही और न्याय की मांगें बढ़ती जाती हैं, जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सामूहिक दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। 

साभार : सबरंग 

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