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हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को अंतरिम ज़मानत

उच्चतम न्यायालय ने फारूकी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। और उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी।
Munawar Faruqui

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने पर इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।

इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने से इनकार के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया।

साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के इंदौर में सत्तारूढ़ भाजपा के एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को मामला दर्ज करते हुए युवा हास्य कलाकार और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

स्थानीय भाजपा विधायक और शहर की पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में एक जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था। विधायक पुत्र का आरोप है कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं। हालंकि दो दिन बाद यानी 3 जनवरी को पुलिस ने कहा कि देवी-देवताओं के अपमान वाला उनका कोई भी वीडियो नहीं मिला। 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर पांचों लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

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