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जम्मू: सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने पर ऊंची जातियों के लोगों पर दलित परिवार की पिटाई करने का आरोप

दो साल पहले अत्याचार रोकथाम अधिनियम का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया गया था, लेकिन ज़मीन पर अब भी इसे लागू नहीं किया गया है।
जम्मू: सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने पर ऊंची जातियों के लोगों पर दलित परिवार की पिटाई करने का आरोप
'प्रतीकात्मक फ़ोटो'

जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले में ऊंची जातियों के लोगों द्वारा एक दलित परिवार की पिटाई करने का आरोप लगा है। यह घटना 10 जून को एक महिला के सार्वजनिक कुएं से पानी भरने के बाद हुई। पीड़ित परिवार के सदस्यों के मुताबिक़, चूंकि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं थी, ऐसे में परिवार की महिलाएं सार्वजनिक कुएं से पानी भरने चली गईं। वहां उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां और उनके साथ गाली-गलौज हुई। 

पवन कुमार कहते हैं, "मेरी भाभी और चाची पानी भरने गई थीं, लेकिन उन्हें पानी नहीं भरने दिया गया। उनसे जबरदस्ती पानी की बाल्टी छीन ली गई।" पवन के मुताबिक़, रात 11 बजे के आसपास, 15 आदमी लाठी-डंडों के साथ जबरदस्ती उनके घर में घुसे और उन्होंने सभी लोगों की पिटाई शुरू कर दी। 

पवन कहते हैं, "सभी को मारा गया। मेरे भतीजे को भी। मेरे भाई और भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावर लगातार कहते रहे 'अब इन *** (जातिगत गालीगलौज) की हिम्मत बढ़ चुकी है।"

पीड़ितों की पहचान सोमराज (42), देवराज (28), अमित कुमार (22) और पूरनचंद (35) के तौर पर हुई है। इन लोगों को तुरंत ऊधमपुर में सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन बाद कई लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग रखी कि आरोपियों के खिलाफ़ SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। लेकिन अबतक केस दर्ज नहीं किया गया है। 

अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सभी केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू हो गए थे। ST-SC एक्ट को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के साथ भेदभाव रोकने, उनके खिलाफ़ होने वाले अत्याचार और घृणा आधारित अपराधों को ख़त्म करने के लिए लागू किया गया था। अब इस कानून को केंद्र शासित प्रदेश में मान्यता मिले हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन इसे ज़मीन पर लागू किया जाना अभी बाकी है। 

सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक़, उन्हें दलितों के खिलाफ़ होने वाले अपराधों को इस अधिनियम के तहत दर्ज करवाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के पहले, दलितों के खिलाफ़ होने वाले अत्याचारों में जांच करने के लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता इस स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को ज़िम्मेदार बताते हैं।

SC/ST/OBC संगठनों के अखिल भारतीय संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के कलसोत्रा कहते हैं, "जिस प्रशासन के पास मामले से जुड़े अधिकार थे, उन्होंने पुलिस को जातिगत अत्याचार का केस दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। इसलिए इस तरह के मामलों में कमी नहीं आ रही है। मामला दर्ज करने के बजाए पुलिस 'विवाद' का निपटारा करने की कोशिश करती है। यह बहुत डराने वाला है।"

मल्हार के लोगों के भीतर बहुत चिंता घर कर चुकी है। मल्हार में करीब़ 25 दलित परिवार रहते हैं। एक परिवार के पड़ोसी सुभाष चंदर कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। वह कहते हैं, "इलाके के दलितों को आए दिन दमन का शिकार होना पड़ता है। अगर कोई दलित व्यक्ति किसी के पास से गुजर रहा हो, तो वह चिल्लाते हुए कहता है 'ओये म***ऐ, बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं',"

पुलिस के मुताबिक़ मामले की जांच चल रही है, जब एक बार साबित हो जाएगा तो अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऊधमपुर के DC इंदु कंवल चिब कहते हैं, "जांच अब भी जारी है। जब तक हम पुख़्ता जांच नहीं कर लेते, तब तक हम अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकते। हम केस पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे कल पता चल जाएगा कि यह जातिगत अत्याचार का मामला है या नहीं। तब हम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे।"

लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आवाज़ें नहीं उठाई जातीं, तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती। आंबेडकर युवा संगठन के अध्यक्ष सतीश विद्रोही कहते हैं, "हमने प्रदर्शन किए और अपनी आवाज उठाई। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिखा। इसके चलते ही प्रशासन मामले की पूरी जांच करने को राजी हुआ है।"

ऊधमपुर में हुई घटना ने एक बार फिर जम्मू क्षेत्र में दलितों के खिलाफ़ होने वाले भेदभाव से जुड़े सवालों को सामने रखा है। कलसोत्रा के मुताबिक़, यह मानना कि 'दलितों के खिलाफ़ जम्मू और कश्मीर में कोई अपराध नहीं होता', यह गलत अवधारणा है। वह कहते हैं, "जम्मू में दलितों के खिलाफ़ अपराध होते हैं। मैं ऐसे कुछ मामले गिना सकता हूं। लेकिन सभी मामलों को अधिनियम के तहत दर्ज नहीं किया जाता।"

इस लेख को मूल अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

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