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लखनऊ होर्डिंग्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगाई रोक, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है? कोर्ट ने कहा, 'हम राज्य सरकार की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन इस तरह का कोई कानून नहीं है जिससे कि आपके इस कदम को जायज ठहराया जा सके।'
supreme court

इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि आखिर किस कानून के तहत प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आरोपियों के होर्डिंग्स लगवाए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत उपद्रव के कथित आरोपियों की तस्‍वीरें होर्डिंग में लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले को बड़ी बेंच के हवाले कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते 3 जजों की पीठ करेगी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं लगाया है।

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में लगी होर्डिंग्स को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिले सख्त अदेश के बावजूद यूपी प्रशासन ने अभी तक सड़कों से पोस्‍टर-बैनर नहीं हटाए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार 11 मार्च को उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने CAA हिंसा के कथित आरोपियों के पोस्टर लगाने के यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह सवाल उठता है कि कथित आरोपियों के पोस्टर लगाने का फैसला आखिर यूपी सरकार ने कैसे ले लिया। कोर्ट ने कहा, 'हम राज्य सरकार की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन इस तरह का कोई कानून नहीं है जिससे कि आपके इस कदम को जायज ठहराया जा सके।'

राज्य की दलील

तुषार मेहता ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बंदूक चलाने वाला और हिंसा में कथित रूप से शामिल होने वाला, निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यूपी सरकार के कथित आगजनी में शामिल लोगों का ब्योरा देने के कठोर फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की चिंता को समझ सकते है लेकिन कानून में यह फैसला वापस लेने को लेकर कोई कानून नहीं है।

वहीं इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह 72 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वह आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उन्होंने बलात्कारियों और हत्यारों के मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि हम कब से और कैसे इस देश में नेम और शेम की नीति रखी है? यदि इस तरह की नीति मौजूद है तो सड़कों पर चलने वाले व्यक्ति की लिंचिंग हो सकी है।

आरोपी मोहम्मद शोएब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट में कहा कि यह उल्लंघन का सबसे बड़ा रूप है जिसका मैं (शोएब) अब सामना कर रहा हूं। कोई मेरे घर आकर मुझे मार सकता है।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ?

जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की विशेष खंडपीठ ने 14 पेज के अपने फैसले में राज्य सरकार की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) के विपरीत करार दिया था। अदालत ने कहा था कि मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उन आरोपियों की निजी सूचनाओं को पोस्टर-बैनर लगाकर सार्वजनिक करने की अनुमति देता है, जिनसे क्षतिपूर्ति ली जानी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सामान्यतया न्यायपालिका में आने पर ही अदालत को हस्तक्षेप का अधिकार होता है। लेकिन जहां अधिकारियों की लापरवाही से मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, अदालत किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकती। निजता के अधिकार के हनन पर अदालत का हस्तक्षेप करने का अधिकार है। साथ ही प्रदेश सरकार से 16 मार्च तक पोस्टर हटाने के संबंध में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।

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गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंस हटवाएं। साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया है।

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