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आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र क़ानूनी मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्यसमाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाणपत्र जारी करना नहीं है।
SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि आर्यसमाज की ओर से विवाह प्रमाणपत्र को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्यसमाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाणपत्र जारी करना नहीं हैं और इसलिए उसे ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र जारी करने का कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है।

अदालत ने आरोपी की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि पीडिता घटना के वक्त बालिग थी और याचिकाकर्ता और पीड़िता ने पहले ही आर्य समाज में विवाह सम्पन्न कर लिया था।

अदालत ने आरोपी से असली प्रमाण पत्र उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

पीडिता के घरवालों ने उस समय लड़की को नाबालिग बताते हुए पुलिस में अपरहण और बलात्कार का मामला दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ लड़की के घरवालों ने भारतीय दंड विधान की  धारा 363, 366, 384, 376(2)(n) के साथ 384 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 के तहत मामला दर्ज किया था।

हालांकि, दूसरी ओर युवक की दलील है कि उस समय लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से उससे विवाह का निर्णय लिया था जो कि एक आर्य समाज मंदिर में सम्पन्न हुआ था।

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