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पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के फ़ैसले की समीक्षा संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) प्रदान नहीं करने सहित प्रथम दृष्टया दो मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
SC

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी समेत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए बृहस्पतिवार को राजी हो गया और उसने इस मामले पर केंद्र से जवाब देने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) प्रदान नहीं करने सहित प्रथम दृष्टया दो मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

न्यायालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस अर्जी को बुधवार को स्वीकार लिया था जिसमें उन्होंने पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जांच और संपत्ति की जब्ती के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बहाल रखने के शीर्ष अदालत के पिछले महीने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 27 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था।

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