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विडंबना: ओडिशा में हड़ताल करने पर कर्मचारियों को जेल भेजने के प्रावधान वाला विधेयक पारित

देशभर के मज़दूरों की तरह ही ओडिशा के मज़दूर भी केंद्र द्वारा पारित चार श्रम संहिताओं के खिलाफ 26 नवंबर को सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ओडिशा सरकार के नए संशोधन विधेयक पास होने से मज़दूरों में और भी गुस्सा है और मज़दूर संगठनों ने दावा किया कि इसका प्रतिकार करने के लिए मज़दूरों और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगा।
ओडिशा

देशभर के मज़दूर और अन्य कामगार वर्ग 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में संघ समर्थित मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर सभी दस सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस हड़ताल के समर्थन में हैं। ओडिशा में भी सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन और कर्मचारी यूनियन इस हड़ताल की तैयारी में लगे हुए थे। इस बीच 23 नवंबर सोमवार को विपक्ष के कड़े विरोध के बीच, ओडिशा सरकार ने आवश्यक सेवा (रख-रखाव) अधिनियम (एस्मा ) संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया, जिसमें हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से गृह राज्य मंत्री डीएस मिश्रा द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक को ग़लत बताते हुए कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने उसके दंडात्मक प्रावधानों के लिए विरोध किया।

विधेयक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध हड़तालों के लिए उकसाने और उसे फंडिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसे कारावास की सजा होगी, जो एक वर्ष तक की हो सकती है और/या 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, नए कानून में दमकल सेवा विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, कारागार, सुधार और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई आवश्यक सेवा वाले विभागों में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के हड़ताल पर रोक लगाने का भी प्रावधान है।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, विधेयक के पारित होने के बाद कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा।

विपक्ष और मज़दूर नेताओं ने आरोप लगाया कि यह मज़दूरों और कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश है। अब वे लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी मांगों को नहीं उठा सकते है।

कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद ने सरकार की आलोचना की और कहा कि विधेयक का उद्देश्य लोगों की आवाज को दबाना है।

उन्होंने कहा, "हालांकि बीजेडी 21 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन वह स्कूलों में शिक्षकों से लेकर अस्पतालों तक में डॉक्टर उपलब्ध कराने में विफल रही है। इसलिए अब लोग विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं और इसे दबाने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है।"

आगे उन्होंने कहा " ओडिशा की स्थिति पाकिस्तान में देखी जा रही घटनाओं से भी बदतर है। लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, वे सड़क पर विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी भी जिले में कोई बंद नहीं होगा। यह विधेयक ओडिशा के नागरिकों को डराने और धमकाने के लिए लाया गया है।"

आपको बता दें कि देशभर के मज़दूरों की तरह ही ओडिशा के मज़दूर भी केंद्र द्वारा पारित चार श्रम संहिताओं के खिलाफ 26 नवंबर को सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए लगतार वो छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मज़दूरों को इस हड़ताल से जुड़ने की अपील कर रहे है। अब ओडिशा सरकार के नए संशोधन विधेयक पास होने से मज़दूरों में और भी गुस्सा है और मज़दूर संगठनों ने दावा किया कि इसका प्रतिकार करने के लिए मज़दूर और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगा।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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