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लोकसभा-विधानसभा समेत हर लोकल चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्‍ट का क्या मामला है?

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने को लेकर बैठक हुई है।
लोकसभा-विधानसभा समेत हर लोकल चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्‍ट
Image courtesy: Indian express

एक देश और एक चुनाव का मामला अभी अधर में लटका हुआ है लेकिन सरकार कॉमन वोटर लिस्ट की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। इसका मतलब लोकसभा, विधानसभा चुनाव और लोकल चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर एक बैठक हुई।

आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, मध्‍य प्रदेश, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, जम्‍मू और कश्‍मीर जैसे राज्यों में स्थानीय चुनावों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनती है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में देश में एक वोटर लिस्ट की चर्चा करते रहते हैं। पिछले साल जून में राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तक कई जगह अलग मतदाता सूची है लेकिन इसको हमें बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य-केंद्र मिलकर कानून बनाएं और एक ही सूची पर बात करें, इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुनाव की सूची होती है।

आपको यह भी बता दें कि एक ही मतदाता सूची की मांग नई नहीं है। विधि आयोग ने 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। चुनाव आयोग ने भी 1999 और 2004 में इसी तरह का रुख अपनाया था।

क्या है मामला?

देश के कई राज्यों में पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाताओं की सूची संसद और विधानसभा चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली सूची से भिन्न होती है। अंतर इस तथ्य से उपजा है कि हमारे देश में चुनावों की देखरेख और संचालन का जिम्मा दो संवैधानिक संस्थाओं - भारत के चुनाव आयोग (EC) और राज्य चुनाव आयोगों (SECs) को दिया जाता है।

1950 में गठित चुनाव आयोग पर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी होती है। दूसरी ओर राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका और पंचायत चुनावों की निगरानी करता है। वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने स्वयं के मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस सूची को चुनाव आयोग के साथ समन्वित करने की आवश्यकता भी नहीं है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी प्रत्येक राज्य चुनाव आयोग अलग से सूची तैयार कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों में राज्य चुनाव आयोगों ने कानून बनाकर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग के मतदाताओं की सूची का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अब भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अलग से सूची तैयार की जा रही है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाते हैं।

क्या कर रही है सरकार?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इसमें बदलाव के तरीकों पर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य तौर पर दो विकल्पों पर चर्चा हुई। सबसे पहले, अनुच्छेद 243K और 243ZA के लिए एक संवैधानिक संशोधन पर विचार किया गया। इस संशोधन के बाद देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का होना अनिवार्य हो जाएगा।

दूसरा, राज्य सरकारों को अपने संबंधित कानूनों को संशोधित करने और नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी करना।

आपको बता दें कि अनुच्‍छेद 243K और 243ZA राज्‍यों में स्‍थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित हैं। इनके तहत, राज्‍य चुनाव आयोग को मतदाता सूची (वोटर लिस्‍ट) तैयार कराने और चुनाव कराने के अधिकार दिए गए हैं। वहीं, संविधान का अनुच्‍छेद 324(1) केंद्रीय चुनाव आयोग को संसद और विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्‍ट तैयार करने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जी नारायण राजू, पंचायती राज सेक्रेटरी सुनील कुमार और चुनाव आयोग के तीन प्रतिनिधियों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। 

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