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राजस्थान के एक अफसर ने महिलाओं से स्वेच्छा से भूमि अधिकार छोड़ने को कहा

महिला संगठनों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक के मुताबिक़ भारत में एकल महिला मुखिया वाले परिवार की वृद्धि दर 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
राजस्थान के एक अफसर ने महिलाओं से स्वेच्छा से भूमि अधिकार छोड़ने को कहा

कई महिला संगठनों ने राजस्थान के एक तहसीलदार की तरफ़ से जारी उस बयान की निंदा की है, जिसमें जनता से अपील की गई है कि महिलाओं को स्वेच्छा से खातेदारी (माता-पिता की कृषि भूमि) से अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले समूहों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए दिगौड तहसील के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति को तत्काल निलंबित करने की मांग की है, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका शीर्षक था-'रक्षा बंधन को यादगार बनाओ, बहनों से स्वेच्छा से अपने अधिकारों का त्याग करवाओ।'

तहसीलदार ने अपने पत्र में कहा था, “किसी खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी जगह उसकी बेटी, बेटे और पत्नी का नाम लिया जाता है। हालांकि, पीढ़ियों से परंपरा तो यही रही है कि बहनें और बेटियां पैतृक कृषि भूमि और अचल संपत्ति से अपना हिस्सा नहीं लेती हैं और इसके बजाय अपने ससुराल की संपत्ति से अपना हिस्सा लेती हैं। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से इस अधिकार को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन किसानों की ढिलाई और लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पाता है।”

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), एकल नारी शक्ति संगठन, वीमेन रिहेब्लिटेशन ग्रुप और अन्य समूहों की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है, “यह चिट्ठी न सिर्फ राजस्थान की महिलाओं, बल्कि देश की सभी महिलाओं के लिए एक झटका है, जिससे हमें भूमि और राजस्व मामलों का एक अफसर महिलाओं के प्रति खुले तौर पर अपने पूर्वाग्रह वाले रवैये के साथ महिलाओं पर प्रहार कर रहा है।”

महिला संगठनों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक के मुताबिक भारत में एकल महिला मुखिया वाले परिवार की वृद्धि दर 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। देश के लिए हुई 2011 की जनगणना के अनुसार, इसमें से कुल 11% परिवार अविवाहित महिलाएं थीं। राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं को उनके उन मूल अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता रहा है, जिसमें शिक्षा, अपनी पसंद से विवाह, भूमि अधिकार शामिल हैं, और यहां महिलाओं की बेरोजगारी 28 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहां देश में कामकाजी उम्र के 67 प्रतिशत पुरुष कार्यरत थे,वहीं कामकाजी उम्र की सभी महिलाओं में से महज 9 प्रतिशत ही कार्यरत थीं।

इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "यह सुनिश्चित करने के बजाय कि 2005 के संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाए, महिला और पुरुषों के बीच रोजगार में बढ़ती खाई के साथ-साथ चौंकाने वाला यह प्रेस नोट देश के इस कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो स्पष्ट रूप से संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटियों को बेटे की तरह ही संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है। यह एक ऐसा अधिकार है, जो बेटे की तरह ही सभी बेटियों को जन्म के साथ मिला हुआ अधिकार है।”

इस बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार की यह चिट्ठी "विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य" मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है, जिसमें यह कहा गया है कि बेटियों को धारा 6 द्वारा उन्हें दिए गए समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

यह आलेख मूल रूप से द लीफलेट में प्रकाशित हुआ था।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

Rajasthan Official Asks Women to Voluntarily Give up Rights to Land

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