न्यायालय ने ठाकरे गुट से शिवसेना की संपत्ति शिंदे गुट को देने संबंधी याचिका ख़ारिज की
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
Shiv Sena: SC rejects plea seeking transfer of all party assets with Uddhav Thackeray faction to group led by CM Eknath Shinde
— Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2023
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने कहा, ‘‘आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है। याचिका खारिज की जाती है।’’
गिरी ने कहा था कि याचिका उच्चतम न्यायालय में इसलिए दायर की गयी है क्योंकि उसने ठाकरे तथा शिंदे गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा था पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’
उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी न्यायालय के विचाराधीन है।
(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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