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सीबीआई की पूछताछ से पहले सिसोदिया के आवास के बाहर सुरक्षा की गई कड़ी

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाये जाने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पूछताछ के लिए सिसोदिया को सोमवार को तलब किया है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
delhi police
फ़ोटो साभार: पीटीआई

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मथुरा रोड स्थित आवास के आसपास सोमवार को सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाये जाने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पूछताछ के लिए सिसोदिया को सोमवार को तलब किया है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे नई दिल्ली जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा हमेशा लागू रहती है। मथुरा रोड स्थित सिसोदिया के आवास के आसपास भी धारा 144 लागू कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि धारा 144 में सीबीआई मुख्यालय के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है क्योंकि यह नई दिल्ली जिले के अंतर्गत आता है।

एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सिसोदिया के आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है।

सिसोदिया के पूछताछ के लिए रवाना होने से पहले उनके आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा है।

सिसोदिया ने रविवार को ट्वीट किया था, ‘‘मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी की गई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने कल पूर्वाह्न 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते।’’

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में ‘इंडो स्पिरिट्स’ के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक अमित अरोड़ा और ‘इंडिया अहेड न्यूज़’ के प्रबंध निदेशक एम. गौतम सहित कई लोगों से पूछताछ की है।

ईडी इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी एवं शराब बनाने वाली कंपनी ‘इंडोस्पिरिट’ के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

दिल्ली के उप-राज्यपालय वी के सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।

सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।

दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी।

सीबीआई ने इस मामले में इससे पहले 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की थी। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहला और मुख्य आरोपी बनाया गया था।

एफआईआर के मुताबिक आरोपियों में मनीष सिसोदिया, पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा, सहायक एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, आबकारी विभाग के डेप्युटी कमिश्नर आनंद तिवारी आदि शामिल हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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