'हम किसी की संपत्ति नहीं हैं' : कश्मीर में सिख महिला की जल्दबाज़ी में शादी पर जम्मू-कश्मीर की महिलाओं की प्रतिक्रिया
कश्मीर में सिख महिला मनप्रीत कौर की जल्दबाज़ी में समुदाय के ही एक मर्द से शादी कराये जाने का जम्मू-कश्मीर की महिलाओं ने विरोध किया है और कहा है कि महिलाएं किसी की "संपत्ति" नहीं हैं।
यह शादी जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा कौर को परिवार के "हवाले" किए जाने के 2 दिन बाद हुई थी। कौर कश्मीर में धर्मांतरण के केंद्र में रहीं 2 महिलाओं में से एक हैं।
29 जून को मनप्रीत कौर की सोशल मीडिया पर एक सिख मर्द के साथ तस्वीर वायरल जिसका कई महिलाओं ने विरोध किया।
कश्मीर की सिख महिला नवनीत कौर ने कहा, "जम्मू-कश्मीर की एक सिख महिला होने के नाते मैं इस गठबंधन के हक़ में नहीं हूँ। अगर लड़की को सच में बचाया ही गया था, तब भी उसे चैन की सांस लेने का वक़्त नहीं दिया गया और एक जानवर की तरह दूसरे समझौते में झोंक दिया गया। महिलाओं की अपनी अभिव्यक्ति भी है, हम किसी की संपत्ति नहीं हैं।"
यह शादी कथित तौर पर कश्मीर के पुलवामा ज़िले के एक गुरुद्वारे में हुई थी जिसके बाद पति-पत्नी और उनके परिवार दिल्ली चले गए।
इससे पहले, सिख समूहों द्वारा जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दो सिख महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और मुस्लिम पुरुषों से शादी की गई। महिलाओं में से एक, दानवीत ने वायरल हुए एक वीडियो में कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसने अपनी "स्वतंत्र इच्छा" से मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी।
पुलिस ने मनमीत को परिवार को सौंप दिया। विरोध प्रदर्शन 26 जून को शुरू हुआ, जब कई सिखों ने मनमीत को उन्हें सौंपने की मांग को लेकर सिटी कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ऑल पार्टी सिख कमेटी के नेता जगमोहन रैना के मुताबिक परिवार को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया।
रैना ने कहा, "परिवार को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया, जहां उनकी बेटी शाहिद नजीर और उनके परिवार के साथ बयान दे रही थी।" कोर्ट में सुनवाई के बाद महिला को उसी शाम परिवार को सौंप दिया गया।
हालांकि, मनमीत द्वारा अदालत के समक्ष दर्ज किए गए बयान का विवरण अभी भी अज्ञात है
लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस ने पुष्टि की है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी रिकॉर्डिंग में महिला ने कहा कि उसने अपनी "अपनी मर्ज़ी" से शादी की थी।
कथित तौर पर, शाहिद नज़ीर भट, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने सिख महिला का 'धर्म परिवर्तन और विवाह' किया था, उनके खिलाफ अपहरण' की शिकायत दर्ज होने के बाद वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है।
कथित शादी का विरोध करने वालों ने यह भी दावा किया था कि सिख महिला अस्थिर थी और 18 साल की थी, जबकि मुस्लिम व्यक्ति 60 के ऊपर का था और दो बच्चों के साथ था। इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने क्विंट से पुष्टि की है कि महिला वास्तव में 26 साल की है और पुरुष 29 साल का है।
महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिख लड़की की शादी ने उन महिलाओं में भी चिंता पैदा कर दी है जो पूरे प्रकरण से भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो गई हैं।
जम्मू की संध्या गुप्ता जो एक महिला क्लब, मेरी पहचान की संस्थापक भी हैं ने कहा, "महिला को अपने लिए बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ है। अब, आप देखेंगे कि इस प्रकरण का राजनीतिक दलों द्वारा लाभ उठाने के लिए कैसे उपयोग किया जाएगा। और महिला के बारे में क्या? हम वास्तव में नहीं जानते। जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए आवाज उठाने का समय आ गया है। विशेष रूप से राज्य में हर महिला पर इस घटना का बहुत भावनात्मक असर हो रहा है।"
कश्मीर की एक मुस्लिम महिला इफ़रा जान का मानना है कि महिलाओं को "सामुदायिक संपत्ति" माना जाता है।
जबकि संबंधित महिला द्वारा दिए गए बयान का विवरण अभी भी अज्ञात है, अब तक पूरी कहानी कथित तौर पर सिख पुरुषों और उनके सामाजिक-धार्मिक संगठनों द्वारा चलाई गई है, जिससे महिला की एजेंसी और सहमति के बारे में सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, "21वीं सदी में भी, महिलाओं के पास अभी भी एजेंसी नहीं है और उन्हें पितृसत्ता की इच्छा के अनुसार सामुदायिक संपत्ति के रूप में माना जाता है या उसका आदान-प्रदान किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में कोई भी महिला अपनी पसंद का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि जैसा कि उनके मामले में पुलिस ने दिखाया है, अदालतें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खड़ी नहीं होंगी और स्वेच्छा से, नम्रता और बेशर्मी से पुरुषों की इच्छा के आगे झुकेंगी।"
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।
‘We Are Not Anyone’s Property’: J&K Women React to Hurried Marriage of Sikh Woman in Kashmir
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