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जुर्माना भरूंगा, पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार सुरक्षित: भूषण

भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा, “ पुनर्विचार याचिका दायर करने का मेरा अधिकार सुरक्षित है, मैं अदालत द्वारा निर्देशित जुर्माने को अदा करने का प्रस्ताव देता हूं।” उन्होंने समर्थन के लिए सभी लोगों का आभार भी जताया।
प्रशांत भूषण
फोटो: प्रशांत भूषण के ट्विटर हैंडल से साभार

नयी दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा है कि वह अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लगाया गया एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना भरेंगे लेकिन यह भी कहा कि वह आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।

भूषण पर अवमानना का मामला न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर चल रहा था।

अधिवक्ता-एक्टिविस्ट भूषण ने कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और उनके ट्वीट शीर्ष अदालत या न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे।

भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा, “ पुनर्विचार याचिका दायर करने का मेरा अधिकार सुरक्षित है , मैं अदालत द्वारा निर्देशित जुर्माने को अदा करने का प्रस्ताव देता हूं।”

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पर सोमवार को सज़ा के रूप में एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना किया और अदा न करने की एवज़ में 3 महीने की जेल और 3 साल प्रैक्टिस पर रोक का फ़रमान सुनाया।

न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट के लिये दोषी ठहराये गये प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमुर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाते हुये कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और तीन साल तक उनके वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा।

पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती है लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा।

शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट के लिये आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और कहा था कि इन्हें जनहित में न्यापालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता।

भूषण ने अपने बयान में इन ट्वीट के लिये न्यायालय से क्षमा याचना करने से इंकार करते हुये कहा था कि वह जिसमे विश्वास करते हैं वही, उन्होंने कहा था।

उन्होंने कहा था कि अपने विचारों को व्यक्त करने पर सशर्त अथवा बिना किसी शर्त माफ़ी मांगना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निष्ठाहीन माफ़ी मांगना मेरे अन्तःकरण की और एक संस्था की अवमानना के समान होगा। भूषण के अपने रुख पर कायम रहने पर अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस फ़ैसले के बाद प्रशांत भूषण ने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक संस्था के तौर पर वे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और इसे उम्मीद के आख़िरी स्तंभ के तौर पर देखते हैं, ख़ासकर ग़रीबों और वंचित तबकों के लिए जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसके दरवाज़े पर दस्तक देते हैं।

उन्होंने कहा कि यह केस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही और उसमें सुधारों के प्रति शायद देश का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है।

उन्होंने कहा कि मैं अनगिनत लोगों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ख़ासकर पूर्व जजों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और हज़ारों हज़ार नागरिकों का, जिन्होंने उन्हें अपने विश्वास और अंतरात्मा में अडिग बने रहने का साहस प्रदान किया।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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