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अभी और कितनी जानें ली जाएंगी ये समझने के लिए कि सीवर में मौतें हो रहीं हैं

सीवर में मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन्हे गौर से देखने पर गरीबी, जातिगत उत्पीड़न और नियमों के उल्लंघन की जुड़ी हुई कहानी दिखाई पड़ती है।
manaul scavenger

रविवार को एक और सफाई कर्मचारी की मौत ने दिल्ली को हिला दिया, इस शख्स का नाम अनिल था और उनकी उम्र 27 वर्ष थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक अनिल की मौत डाबरी इलाके के द्वारका की एक इमारत के पास एक सीवर में दम घुट जाने की वजह से हुई। कुछ समय पहले ही गाज़ियाबाद में तीन लोगों की मौत टैंक में मौजूद ज़हरीली गैस में दम घुट जाने की वजह से हुई। इसी तरह पिछले सप्ताह के अंत में छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में भी पाँच लोगों की सैप्टिक टैंकों में दम घुटने से मौत हो गयी थी। यह मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन्हे गौर से देखने पर गरीबी, जातिगत उत्पीड़न और नियमों के उल्लंघन की जुड़ी हुई कहानी दिखाई पड़ती है।

अनिल के मामले में सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) के दस्तावेज़ यह दिखाते हैं कि उन्होंने 20 फ़ीट गहरे टैंक में जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही पैसे ले लिए थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था और आखिर में इस फैसले ने ही उनकी जान ले ली। यह घटनाएँ तब सामने आ रही हैं जब पिछले ही हफ्ते दिल्ली के मोती नगर इलाके के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उतरने से 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गयी थी।

इन घटनाओं की सभी तरफ कड़ी निंदा की गयी है और इस पर कार्रवाई की भी माँग की गयी है। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सफाई कर्मचारी आंदोलन के बेजवाड़ा विल्सन ने कहा "यह बात हमें चौंका कर रख देती है कि किस तरह नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है।"  इस मुद्दे पर सफाई कर्मचारी आंदोलन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहा है जिससे इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता फैले। इन मौत की घटनाओं की मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने भी निंदा की है। मीडिया को दिए गए बयान में संगठन ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं इंतिहाई शर्मनाक हैं और यह भारत सरकार पर कलंक हैं।

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने इन मौतों का एक डेटा अपनी रिपोर्ट में निकाला है, लेकिन आँकड़े असली आँकड़ों से बेहद कम हैं और इस मुद्दे को कमतर आंकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हर पाँच दिनों में एक व्यक्ति की मौत मैला उठाने के काम में होती है। यह रिपोर्ट देश भर के अखबारों में मैला उठाने के काम में हुई मौतों पर छपी अखबारों की रिपोर्टों को संयोजित करके बनी है और इसमें बतया गया है कि राज्य रेकॉर्डों के हिसाब से 109 ज़िलों में सिर्फ 62 मैला उठाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना सर्वे 170 ज़िलों को भेजा था जिनमें से सिर्फ 109 ने इसका जवाब दिया। जो आँकड़े जमा किये गए वह नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज़ नामक एक संगठन द्वारा किये गए जिसे संसद ने सफाई कर्मचारियों के एक अधिनियम से बनाया था। इस संगठन के पिछले आँकड़ों के अनुसार इस काम में जनवरी 2017 में से अब तक 123 लोगों की मौत हुई है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि यह आँकड़ा भी असली आँकड़ों से बहुत कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत के 28 राज्यों में से सिर्फ 13 ने अपने आँकड़े भेजे हैं। बेजवाड़ा विल्सन ने कहा "डेटा असलियत से बहुत दूर है और हालात को कमतर करके दिखाता है। अभी इस मुद्दे की पूरी सच्चाई तक फिलहाल नहीं पहुँचा जा रहा है। "

प्रोहिबिशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट ने 2003 में सैप्टिक टैंक और नालों की सफाई के काम को भी एक्ट में शामिल किया था। कानून के अनुभाग सात के अनुसार कोई भी अधिकारी या एजेंसी कोई सीवर या सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकती। लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। न्यूज़क्लिक ने पहले भी आंकड़ों को कम दिखाने पर एक रिपोर्ट लिखी थी, यह तब किया गया था जब दिल्ली सरकार ने एक सर्वे करके अगस्त में बताया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में मैला ढोने वाले केवल 32 लोग हैं। इस साल जून में रिपोर्टों में बताया गया था कि 12 राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र , राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं में 53000 हाथ से मैला उठाने का काम करने वाले लोग हैं।

जहाँ एक तरफ डेटा इकट्ठा करने की कोशिशें जारी हैं वहीं दूसरी तरफ जनता इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। 25सितम्बर को दिल्ली में इस मुद्दे पर मार्च निकाला जा रहा है।

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