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अनाथालय भ्रष्टाचार मामले में खालिदा ज़िया की सज़ा दोगुनी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा के बेटे तारिक रहमान और अन्य चार को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। सोमवार को भी खालिदा को एक अन्य भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी।
KHALIDA ZIYA खालिदा जिया

ढाका। बांग्लादेश की अदालत ने अनाथालय भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को विपक्षी नेता व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया की जेल की सज़ा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। अदालत ने अनाथालय भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) की अपील के बाद यह फैसला किया। 

'बीडीन्यूज24' की रिपोर्ट के अनुसार, आठ फरवरी को विशेष अदालत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा ज़िया को ज़िया अनाथालय ट्रस्ट की करीब 2,00,000 डॉलर की राशि को गबन करने के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।

बांग्लादेश उच्च न्यायालय की जस्टिस एम एनयेटूर रहीम और मोहम्मद मोस्तफिजुर रहमान की एक खंडपीठ ने मंगलवार को सज़ा बढ़ाने का फैसला सुनाया। 

एसीसी के वकील खुर्शीद आलम ने अदालत के फैसले के बाद बताया, "इस मामले में खालिदा जिया प्रमुख संदिग्ध थीं। यही कारण है कि हमने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने हमारी अपील के बाद उनकी सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। नतीजतन, अब सभी दोषियों को 10 साल की समान सजा मिली है। अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।" 

खालिदा के बेटे तारिक रहमान और अन्य चार को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। 

वहीं, सोमवार को खालिदा को एक और भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

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