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अयोध्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया

पीठ ने कहा, ‘‘यदि मध्यस्थ परिणाम को लेकर आशावान हैं और 15 अगस्त तक का समय मांग रहे हैं, तो समय देने में नुकसान क्या है? यह मामला कई वर्षों से लंबित हैं। हम समय क्यों न दें?’’
अयोध्या मामला
फोटो साभार: DB POST

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का सर्वमान्य समाधान तलाशने के लिए मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक का समय दे दिया है।

इस पैनल की अगुआई शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एम एम आई कलीफुल्ला कर रहे हैं।

तीन-सदस्यीय मध्यस्थता समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति एफ एम आई. कलीफुल्ला और उनके साथ वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने मध्यस्थता प्रयासों में अब तक हुई प्रगति पर अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए और समय देने की मांग की जिसके बाद अदालत ने आज, शुक्रवार को समय बढ़ाने का आदेश दे दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की रिपोर्ट मिल गई है जिसमें पैनल ने मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा है।

न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडेन्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूडन्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी इस संविधान पीठ के सदस्य हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘यदि मध्यस्थ परिणाम को लेकर आशावान हैं और 15 अगस्त तक का समय मांग रहे हैंतो समय देने में नुकसान क्या हैयह मामला कई वर्षों से लंबित हैं। हम समय क्यों न दें?’’

अदालत ने मध्यस्थता प्रयासों से जुड़े विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

मध्यस्थता के संबंध में एक वकील के प्रश्न के जवाब में अदालत ने कहा, "हम आपको नहीं बताएंगे कि क्या प्रगति हुई हैयह गोपनीय है।"

हिंदू एवं मुस्लिम पक्षों के लिए पेश हुए वकीलों ने जारी मध्यस्थता प्रक्रिया पर भरोसा जताया और कहा कि वे प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

वरिष्ठ वकील राजीव धवन मुस्लिम वादियों में से एक के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए और समय दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अयोध्या मामले में मुस्लिम वादी हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा, "यह मामला बहुत पुराना है और इस मुद्दे को दो महीने में हल नहीं किया जा सकता है।" 

इकबाल अंसारी ने कहा कि अंतिम निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे देश में शांति आए।

अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी सत्येंद्र दास ने आईएएनएस को बताया, "मध्यस्थता टीम ने सभी पक्षों से बात की है और एक निष्कर्ष पर पहुंची है और अदालत को रिपोर्ट सौंपी है। अब अदालत इस मामले पर फैसला करेगी।"

इस बात का जिक्र करने पर कि राम मंदिर विवाद निपटारा मामले में एक बार फिर देरी हुई तो पुजारी ने कहा, "लोग मामले में देरी करने के लिए हमेशा समय की मांग करेंगे और कई लोग प्रक्रिया में देरी के लिए अड़चनें पैदा करेंगे।"

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 27 सितम्बर2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुआई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर के साथ 2 : 1 के बहुमत से 1994 में दिए गए उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर2018 से तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने का निर्देश दिया था।

आपको यह भी बता दें की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में विवादित अयोध्या जमीन को रामललानिर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तीनों पक्षों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। 

29 अक्टूबर2018 को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने कहा था कि अगली सुनवाई जनवरी 2019 में एक उचित पीठ के समक्ष होगी। इसके बाद 8 मार्च को अदालत ने इस मामले में न्यायमूर्ति कलीफुल्ला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन कर 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी।

मध्यस्थता प्रक्रिया अयोध्या के करीब फैजाबाद में हो रही है। लेकिन अदालत ने प्रिंट और विजुअल मीडियादोनों को मध्यस्थता कार्यवाही की रिपोर्टिग करने से रोक लगा रखी है। 

 (समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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