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अयोध्या विवाद : अब 10 जनवरी को नई बेंच करेगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल की पीठ ने कहा कि अगले आदेश 10 जनवरी को गठित होने वाली बेंच जारी करेगी।
सांकेतिक तस्वीर
Image Courtesy: MyNation

सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या जमीन विवाद मामले पर 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई नई बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल की पीठ ने कहा कि अगले आदेश 10 जनवरी को गठित होने वाली बेंच जारी करेगी।  

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में विवादित अयोध्या जमीन को राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तीनों पक्षों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। 

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 27 सितम्बर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर के साथ 2 : 1 के बहुमत से 1994 में दिए गए उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर से तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने का निर्देश दिया था।

आपको बता दें कि साल 1994 के इस फैसले में टिप्पणी की गई थी कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान एक अपीलकर्ता के वकील ने 1994 के फैसले में की गई इस टिप्पणी के मुद्दे को उठाया था। 

29 अक्टूबर को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि अगली सुनवाई जनवरी 2019 में एक उचित पीठ के समक्ष होगी।

आज 4 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले को देखने के लिए नई बेंच के गठन का फैसला दिया।

आपको यह भी बता दें कि बीजेपी समेत तमाम हिन्दूवादी संगठन एक बार फिर अयोध्या मुद्दे को गर्माने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर के जल्द निर्माण करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली जनवरी को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अध्यादेश लाने के बारे में निर्णय किया जा सकता है।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी को 'निंदनीय' बताया है। माकपा ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री के इस रुख का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक 'सकारात्मक कदम' के रूप में स्वागत किया जाना निंदनीय है।"

माकपा के मुताबिक "यह इस बात का संकेत देकर सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बनाने की चाल है कि सरकार अदालत के किसी भी फैसले के बावजूद मंदिर निर्माण कराने के लिए कदम उठाएगी।"

माकपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान के तहत पद की शपथ ली है, वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने और उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। 

(इनपुट आईएएनएस)

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