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डिजीटल इंडिया : दिल्ली के तीनों निगमों में ऑनलाइन आरटीआई फेल

लोगों कहना है कि नगर निगम जानबूझकर आम जनता को सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम की जानकारी से दूर करना चाहता है।
MCD

 देश की राजधानी दिल्ली में ही तीनों नगर निगमों की वेबसाइटों पर सूचना का अधिकार लगभग पांच वर्षों से बंद है। अगर कोई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई दर्ज करने की कोशिश करता हैतो एक संदेश सामने आता है: "सॉफ्टवेयर के अपडेशन के कारण ऑनलाइन आरटीआई आवेदन जमा नही किया जा सकता अभी यह सेवा निलंबित है।"

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इसको लेकर कई लोगों कहना है कि नगर निगम जानबूझकर आम जनता को सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम की जानकारी से दूर करना चाहता है। यही वजह है कि निगम ने ऑनलाइन आवेदन के विकल्प को ही खत्म कर दिया है।

नगर निगम में विपक्ष में कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाते हुए कहा कि भाजपा शासित निगम हर महीने वेबसाइट रखरखाव पर मोटी रकम खर्च करती है लेकिन वो पिछले कई वर्षों से इस सुविधा को ठीक नहीं करा पाई है। यह तर्क समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका जवाब निगम और भाजपा को देना पड़ेगा।

इस पूरे मामले में हमने कई निगम अधिकारियों से बात करने कि कोशिश कि लेकिन किसी से भी कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में दक्षिण निगम निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारीजो तीनों एमसीडी के लिए आईटी से संबंधित कार्यों के लिए नोडल एजेंसी हैउन्होंने कहा: हम विक्रेता के साथ कानूनी विवाद में हैं जो हमारे आईटी से संबंधित काम को संभालता है। यही कारण है कि यह कार्य नहीं कर रहा हैलेकिन इसे जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा।

निगम के इस तर्क को को काटते हुए आरटीआई कार्यकर्ता मोहित गोयल ने कहा कि वे कंपनी के साथ विवाद पर पूरी तरह से सुविधा नहीं रोक सकते। "अगर पासपोर्ट कार्यालय के पास निजी कंपनी के साथ समस्याएं हैं जो उन्हें प्रौद्योगिकी के साथ मदद करती हैंतो क्या वे पासपोर्ट जारी करना बंद कर देंगेवह भी पांच साल तक?"

आपको यहाँ यह जानना जरूरी है कि आप सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई)- 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण (सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों) से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुसारसरकार का यह कर्तव्य है कि वह सक्रिय रूप से सभी को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए।

 

आरटीआई आवेदन हस्तलिखित या टाइप कर भेजा जा सकता है। आवेदन अँग्रेजीहिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भेजा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सभी रिकॉर्ड जो कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैंसंसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उचित समय के भीतर विभिन्न प्रणालियों पर पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हों। ताकि इस तरह के रिकॉर्ड तक पहुंच आसान हो सके।

आरटीआई की धारा 4 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक रूप से कम्प्यूटरीकरण और सूचना आयोग-स्तर से लेकर मंडल स्तर के सार्वजनिक प्राधिकरणों तक कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन करना चाहिए ताकि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।

इस पूरे मामले में भाजपा पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिख रही है क्योंकि पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर निगम में उसका शासन है। भाजपा अपने बचाव में यही कह रही कि निगम की वेबसाइट को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा परन्तु सवाल यह है कि अबतक इस ओर ध्यान क्यों नही दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में डिजिटिल इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी द्वारा शासित नगर निगम मोदी के  डिजिटल इंडिया की पोल खोल रहे हैं।

भाजपा पर  निशाना साधते हुएांग्रेस के पार्षद अभिषेक दत्त  ने कहा, “जहाँ  पूरी दुनिया भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करती है वहीं भाजपा शासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे बुनियादी उपकरण है वही पांच  साल से काम नहीं कर रहा है। क्या निगम आरटीआई के लिए कोई नए  सॉफ्टवेयर का आविष्कार कर रही है जो अभी तक नहीं कर पाई है? "

आगे उन्होंने कहा कि "यह कार्य जल्द किया जाए क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोग आरटीआई दाखिल करेंगेऔर उनके भ्रष्ट सौदों को उजागर करेंगे

 

 

 

 

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