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दिल्ली की स्कूली शिक्षा में बाधा बन रहा है "आधार कार्ड"

एक परिवार के दो बच्चे जो पहले बिहार में पढ़ते थे, उनके पिता दिल्ली में पिछले कई सालों से रह रहे थे। अब उन्होंने अपने बच्चे को भी दिल्ली बुला लिया है।अब वो अपने बच्चों को दिल्ली में ही पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के स्कूल में उनके बच्चों का आधार, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट पर काउंटर साइन आदि जैसे कई बहाने बनाकर दाख़िला देने से मना कर रहे हैं।
दिल्ली की स्कूली शिक्षा में बाधा बन रहा है "आधार कार्ड"

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यानी सरल भाषा में कहें तो आधार कार्ड न होने के कारण दिल्ली में बच्चों का स्कूल में दाख़िला नहीं हो रहा है। पिछले साल भी यही समस्या थी जिसके बाद सर्वोच्च न्यायलय ने आदेश दिया था कि बच्चों को दाख़िला लेने से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद आज भी दिल्ली में हज़ारों बच्चों का आधार न होने के कारण दाख़िला नहीं हो रहा है।

इसको लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने एक सप्ताह में जवाब दाख़िल करने के लिए कहा और पूछा कि "आधार के आभाव में" दाखिला क्यों नहीं ले सकते हैं? इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख़ 09.05.2019 तय की गई। इस दौरान बेंच ने दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के भीतर छात्रों को दाख़िला देने या नहीं देने के लिए कारण बताने के लिए कहा है।

एक परिवार के दो बच्चे जो पहले बिहार में पढ़ते थे, उनके पिता दिल्ली में पिछले कई सालों से रह रहे थे। अब उन्होंने अपने बच्चे को भी दिल्ली बुला लिया है।अब वो अपने बच्चों को दिल्ली में ही पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के स्कूल में उनके बच्चों का आधार कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट पर काउंटर साइन आदि जैसे कई बहाने बनाकर दाख़िला देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में अब वो परेशान हैं कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा?

ऐसे ही एक छात्र दीपक और उनके पिता राजकुमार जो पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, उनका दाखिला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका बैंक में खाता नहीं है, ग़ौरतलब है कि बैंक बिना आधार के खाता नहीं खोल रहा है।

दिल्ली में इन्हीं की तरह और भी सैकड़ो बच्चें है जो ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैंI वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन यह व्यवस्था पढ़ने नहीं दे रही।

दिल्ली की एक व्यावहारिक स्थिति है कि दिल्ली में 70% से अधिक लोग बाहर से प्रवास कर दिल्ली में रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में कई वर्षो से रह रहे हैं लेकिन उनके पास यहाँ का कोई स्थाई पता नहीं है, ऐसे में उनके लिए आधार या फिर अन्य दस्तावेज़ बना पाना संभव नहीं है। सरकार जितने दावे कर ले लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी स्कूलों में बच्चों को आधार कार्ड, बैंक खाते और दिल्ली के आवासीय प्रमाण पात्र न होने के कारण शिक्षा से बाहर किया जा रहा है।

अशोक अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दिल्ली सरकार बच्चों को स्कूलों से बाहर करने पर तुली हुई है। जिन बच्चों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर ग़रीब और मज़दूर वर्ग के लोग हैं। जिन्हें ये नहीं पता है कि अब जाना कहाँ है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा सकें। ऐसे में सरकार ही बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है। वो आगे कहते हैं कि यह उनके शिक्षा के अधिकार का सीधासीधा उल्लंघन है जो उन्हें सविधान से हासिल होता है और सरकार की ये संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वो सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का समान व उचित अवसर दें।

 

 

दिल्ली में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बेहतरीन काम किये किए हैं लेकिन आज भी व्यवहारिकता में कई समस्या है जिस कारण जिनको सरकारी व्यवस्था की ज़रूरत है, उन्हीं को ये व्यवस्था बाहर करने पर तुली है। उनको बाहर करने के जो आधार दिए जा रहे हैं वो बहुत ही खोखले हैं। अधिकतर ग़रीब और अति पिछड़े वर्ग बच्चे हैं, जिनका सरकारी स्कूल छोड़ कोई और सहारा नहीं होता है। वो भी उन्हें अलगअलग कारण बता कर प्रवेश नहीं देते हैं जैसे कभी बच्चों को आधार कार्ड न होने, जन्म प्रमाण पत्र न होने, आवास प्रमाण पत्र न होने या उम्र अधिक होने के कारण दाख़िले देने से मना कर देते हैं। तब ये गंभीर प्रश्न उठता है कि ये बच्चे कहाँ जायें? और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। 

 

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