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हिरासत में मौत मामले में तीन पुलिसवालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर मामले पर उनकी रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी। इसी मामले में किसानों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन भी किया।
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हापुड़ : लोगों में बढ़ते गुस्से और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दख़ल के बाद तीन पुलिस कर्मियों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर हिरासत में किसान की मौत के प्रकरण में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात को मृतक प्रदीप तोमर के भाई कुलदीप तोमर की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आपको बता दें कि पिलखुआ थाना क्षेत्र के लाखन गाँव में 30 अगस्त को एक महिला के शव बरामद हुआ था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतका, प्रदीप तोमर के साले की पत्नी थी और पुलिस को शक था कि इस हत्या के पीछे प्रदीप का भी हाथ है।

बीते रविवार को 35 वर्षीय प्रदीप को इसी हत्या के मामले में पूछताछ के लिए हापुड़ के पिलखुवा इलाके में छिजारसी पुलिस थाने में बुलाया गया था और हिरासत में ले लिया गया था।

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मृतक प्रदीप तोमर (फाइल फोटो)


मृतक के परिवार ने आरोप लगाया था कि प्रदीप को पूछताछ के दौरान बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी हालत बुरी तरह बिगड़ गई। आरोप में यह भी कहा गया कि प्रदीप से पूछताछ के दौरान उसका 10 साल का बेटा पुलिस चौकी के बाहर इंतजार करता रहा।

हापुड़ के पुलिस अधीक्षक यश वीर सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 323 (हमला) के तहत क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, थाना प्रभारी योगेश बालियान, उप-निरीक्षक अजब सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, थाना प्रभारी बालियान और उप-निरीक्षक सिंह को पहले ही एक कांस्टेबल के साथ निलंबित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर मामले पर उनकी रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी।

आयोग के बयान के अनुसार, मीडिया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए राज्य की पुलिस की जवाबदेही बनती है।

एनएचआरसी ने पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह को निर्देश दिया है कि वह आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में जानकारी दें।
 
आयोग ने मुख्य सचिव से पीड़ित परिवार की, खास तौर पर मृतक के नाबालिग बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है जो हिरासत में अपने पिता की कथित यातना और मौत के आघात से गुजर रहा है।

एनएचआरसी ने कहा, ‘‘चार सप्ताह में दोनों प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।’’

पुलिस ने बताया कि प्रदीप को उसकी एक रिश्तेदार की पत्नी की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। प्रदीप के रिश्तेदार और भाड़े पर लिए गए दो हत्यारों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले को लेकर सैकड़ों किसानों, दलित कार्यकर्ताओं सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए पिलखुआ थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और यह मांग की कि इस मामलें से जुड़े आरोपियों को जेल भेजा जाए।

इसे भी पढ़ें : यूपी में बढ़ती पुलिसिया हिंसा और हिरासत में मौत: क्या भारत में मानवाधिकार संगठन अब मृतप्राय: हैं?

आपको बता दें कि सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स (ACHR) द्वारा जारी एशियाई आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई मौतों के संबंध में सबसे खराब रिकॉर्ड है। 26 जून को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2017 से 28 फरवरी 2018 तक कुल 1,674 मामलों में कस्टोडियल मौतें हुई हैं, जिसमें 1,530 मौतें न्यायिक हिरासत में और 144 मौतें पुलिस हिरासत में हुई हैं। उक्त समय अवधि में प्रतिदिन औसतन लगभग हिरासत में 5 मौतें हुईं। यूपी में जनवरी 2017 से अगस्त 2017 तक ऐसी कुल 204 मौतें रिपोर्ट हुईं थीं और फरवरी 2018 तक यह संख्या लगभग दोगुना हो गई।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ) 

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