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लड़कियों की शादी की क़ानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करना बाल विवाह का समाधान नहीं

इसकी बजाय सरकार को लड़कियों को शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य-सेवाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने में और अधिक निवेश करना चाहिए। उन्हें अपना करियर चुनने में मदद करनी चाहिए।
लड़कियों की शादी की क़ानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करना बाल विवाह का समाधान नहीं
साभार: लाइव लॉ

अपनी शिक्षा और करियर के चयन से लेकर जीवन साथी चुनने तक और फिर जिस तरह का जीवन वे जीना चाहती हैं, इन्हें देखते हुए लड़कियों-महिलाओं को हमारे पितृसत्तात्मक समाज में बहुत कम आजादी हासिल है। कन्या भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार के यौन शोषणों की खबरों से पता चलता है कि कैसे महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन और दुर्व्यवहार का विषय माना जाता है।

समाज ने हमेशा महिलाओं की स्वायत्तता पर हमला किया है। इसका उदाहरण, लोकसभा में हालिया पेश किया गया बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक-2021 है, जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 का ही एक संशोधित प्रस्ताव है। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।

लड़कियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक अधिक पहुंच बनाने और बाल विवाह की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए 1978 में उनके विवाह की कानूनी आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। हालांकि, बाल विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

यूनिसेफ, आइसीआरडब्ल्यू और एनएफएचएस द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बाल विवाह का प्रतिशत 27 से 47 फीसद के बीच है। यह दर्शाता है कि इस मध्ययुगीन प्रथा को मिटाने में केवल कानून बहुत मदद नहीं कर सकता; सरकार को और एक समाज के रूप में, हमें भी अधिक प्रयास करने होंगे।

सहमति की आयु 18 वर्ष है। इस आयु तक व्यक्ति वयस्क हो जाता है। लड़का या लड़की को स्वयं के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से परिपक्व माना जाता है। इसका मतलब है कि दो व्यक्ति जो वयस्कता की अवस्था तक पहुच चुके हैं, वे बिना किसी कानूनी रोक के यौन संबंध बना सकते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में यह संशोधित विधेयक एक अजीबोगरीब सवाल उठाता है, वह यह कि: जब कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में सहमति से सेक्स तो कर सकता है लेकिन 21 साल की उम्र तक उसे शादी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? हालांकि मैं लिव-इन की अवधारणा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने से युवा जोड़ों को लिव-इन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह दीर्घावधि में विवाह की संस्था को कमजोर करेगा और महिलाओं के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा क्योंकि लिव-इन अधिकार कानून बहुत मजबूत नहीं हैं। दूसरी ओर, वैवाहिक अधिकार सामान्य और व्यक्तिगत, दोनों कानूनों के तहत ठोस और अच्छी तरह से संरचित-संरक्षित हैं।

प्रस्तावित विधेयक में एक और दोष है। इसमें 18 से 21 आयु वर्ग में स्वतंत्र परिपक्व महिलाओं को अपरिपक्व वयस्कों में वर्गीकृत करना है, जो अपने माता-पिता के नियंत्रण में रहते हुए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने की शक्तियों को खो देगी। तब हमारे पास अधिक भ्रमित महिलाएं होंगी, जो अपना करियर तो तय कर सकती हैं या एक व्यापार अनुबंध में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जीवन साथी का चयन करने में असमर्थ होंगी। जाहिर है कि इस तरह प्रस्तावित कानून केवल समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित करना चाहता है।

हालांकि सरकार का दावा है कि प्रस्तावित कानून, जो विवाह योग्य उम्र बढ़ाकर महिलाओं को शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का इरादा रखता है, उनके करियर के अवसरों का विस्तार करेगा।

कानून के इच्छित उद्देश्य को बिना किसी कानूनी बाध्यता के और समाज में अधिक जागरूकता पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बाल विवाह मुख्य रूप से गरीबी और बच्चियों की सुरक्षा की चिंता के कारण अधिक प्रचलन में है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं या बहुत कम हैं-उदाहरण के लिए, स्कूलों में उचित शौचालयों की कमी है और फिर वे काफी दूरी पर हैं, जो छात्राओं की उच्च ड्रॉपआउट दर के प्रमुख कारण हैं। गरीब परिवारों में जहां माता-पिता दोनों कामकाजी हैं, वहां लड़कियां घर में अकेली रह जाती हैं, जिनसे उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए, सरकार को निचले तबके में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

पेश किया गया विधेयक बाल वधू के अधिकारों के बारे में भी स्पष्ट नहीं है। इसमें बाल वधू के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस तरह के विवाह को न्यायालय द्वारा केवल तभी अमान्य घोषित किया जा सकता है, जब दोनों पक्षों में से कोई एक याचिका दायर करे।

इस तरह के विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों में संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार शून्य घोषित किए जाने के बाद भी वैध माना जाता है। इस बालिका वधू के मां बनने के अधिकारों को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। प्रस्तावित कानून में बाल वधू के कुछ ठोस अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए।

अंत में, इस प्रस्तावित कानून में कुछ संवैधानिक मुद्दे भी हैं। यह कुछ समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करेगा क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रस्तावित कानून सभी धर्मों पर लागू हो। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि "सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के स्वतंत्र अधिकार के हकदार हैं"। इसलिए, प्रस्तावित कानून के लिए संवैधानिक चुनौती को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर पारित करना मुश्किल होगा।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। लड़कियों के लिए निवेश की गारंटी सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए जहां वे अपना करियर चुन सकती हैं, सामाजिक जागरूकता और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक बजटीय आवंटन बाल विवाह की समस्या का हल हो सकता है।

(लेखक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कानून के चौथे वर्ष की छात्रा हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

 

ग्रेजी में मूल रूप से प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Increasing Legal age of Marriage for Women to 21 years not Solution to Child Marriage

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