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इंदौर: भीड़ ने मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर पीटा

मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ ने अर्द्धनग्न अवस्था में घूम रहे 30 वर्षीय एक व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर उसकी पिटाई की।मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे व्यक्ति को पुलिस ने भीड़ से बचाकर अपने साथ ले गई।
Mob lynching
सांकेतिक तस्वीर

एक और भीड़ इसका एक और शिकार, इसबार मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ ने अर्द्धनग्न अवस्था में घूम रहे 30 वर्षीय एक व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर उसकी पिटाई की।मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे व्यक्ति को पुलिस ने भीड़ से बचाकर अपने साथ ले गई।
लगातार इस तरह की भीड़ का शिकार लोग हो रहे है, कभी जय श्री राम के नाम पर ,कभी जानवर चोरी के आरोप में ,कभी गाड़ी चोरी के आरोप में ,कभी डायन बताकर ,कभी गाय के नाम पर तो कभी लब जिहाद के नाम पर। देश में  लगातर इस तरह की घटनाए हो रही है लेकिन सवाल यह है की यह रुकेगा कब ? इस तरह की घटनाओ को अंजाम देने  वालो को बार- बार भीड़ बताकर ऐसे ही नज़रंदाज़ किया जाता रहेगा। 
क्योंकि एकबात तो इन सभी घटनाओ में साफ दिखती है की इन लोगो को कानून का कोई भी भय नहीं है ,जो कि सबसे खतरनाक है। 

क्या है इंदौर का पूरा मामला ? 


इंदौर के निरंजनपुर इलाके में बुधवार देर शाम मानसिक रूप से बीमार 30 वर्षीय एक व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर उसकी पिटाई की । इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कई लोग एक अर्द्धनग्न व्यक्ति को पीटते दिखायी दे रहे हैं। हालांकि, भीड़ में शामिल कुछ लोग यह भी कहते सुनायी पड़ रहे हैं, "इस शख्स को मारो मत और पुलिस के हवाले कर दो।"

भीड़ में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि व्यक्ति सड़क पर खड़ी एक कार में अपनी मां के साथ बैठी एक बच्ची को वाहन का दरवाजा खोलकर जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में बच्चा चोरी की कोशिश की बात सामने नहीं आई है।
लसूड़िया पुलिस थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने बृहस्पतिवार को "पीटीआई-भाषा" से कहा, "हमने तसदीक की है। यह मामला बच्चा चोरी के प्रयास का नहीं है।"
उन्होंने बताया कि भीड़ की पिटाई के शिकार युवक की पहचान तेजराम चौहान (30) के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रहा है। 
थाना प्रभारी ने बताया, "शराब की एक दुकान के पास मौजूद लोगों ने चौहान की मानसिक स्थिति जाने बगैर शोर मचा दिया कि वह कार का दरवाजा खोलकर बच्ची चुराने की कोशिश कर रहा था।"
उन्होंने बताया कि चौहान को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिये की जाने वाली एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार कर लिया है। चौहान को पीटने वाले समूह में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया है।
थाना प्रभारी ने कहा, "चौहान को अधिक चोट नहीं आयी है। पुलिसकर्मी उसे समय रहते भीड़ से बचाकर पुलिस थाने ले आये थे।" 
                     (समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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