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दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले ने हमारे रुख़ को सही साबित किया: न्यूज़क्लिक

समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फ़ैसला भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन में एक मजबूत रुख़ को दर्शाता है।
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न्यूज़क्लिक के एडिटर-इन-चीफ़ प्रबीर पुरकायस्थ अपनी पार्टनर और लेखक गीता हरिहरन के साथ। (फ़ाइल फ़ोटो)

न्यूज़क्लिक का बयान

न्यूज़क्लिक लगातार यह कहता रहा है कि उसके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए अनेक मामले और लगाए गए आरोप प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हैं। न्यूज़क्लिक का एकमात्र "दोष" यह रहा है कि उसने ऐसी पत्रकारिता की, जो जन आंदोलनों और लोगों के संघर्षों को कवर करती है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला हमारे रुख को सही साबित करता है। यह भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन में एक मजबूत रुख़ भी अपनाता है।

अदालत ने बिना लाग-लपेट के साफ़ और स्पष्ट शब्दों में कहा– प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही "न केवल दुर्भावनापूर्ण थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शक्तियों का मनमाना हमला और दुरुपयोग भी थी… आपराधिक साज़िश के महज़ खोखले दावों के अलावा किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक आरोप का एक संकेत तक नहीं था…"

अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफ़आईआर को जारी रखना "कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" (“nothing but a gross abuse of the process of law….”) के अलावा कुछ नहीं था।

इससे न्यायालयों में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। हम अपने पूर्व कर्मचारियों, सहयोगियों और योगदानकर्ताओं, अपने पाठकों, वकीलों, अनेक मित्रों और समर्थकों, तथा उन बड़ी संख्या में पत्रकारों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने वर्षों से हमारे साथ एकजुटता दिखाई है।

हमें विश्वास है कि न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ चल रही अन्य विभिन्न कार्यवाहियां भी सुलझ जाएंगी और इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता की पुनः पुष्टि होगी।

— टीम न्यूज़क्लिक

अंग्रेज़ी में जारी किया गया मूल बयान आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं–

Delhi HC Verdict Has Vindicated Our Position: Newsclick

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