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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फ़िलिस्तीन में युद्ध अपराधों की जांच की घोषणा की

यह घोषणा आईसीसी के उस फैसले के एक महीने बाद हुई है जिसमें घोषणा की गई थी कि फ़िलिस्तीन में संदिग्ध युद्ध अपराधों की जांच करने का उसका अधिकार क्षेत्र है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फ़िलिस्तीन में युद्ध अपराधों की जांच की घोषणा की

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) औपचारिक रूप से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच शुरू करेगा। इसके मुख्य अभियोजक फतो बेनसूदा ने 3 मार्च को आईसीसी वेबसाइट पर एक बयान में ये बात कही।

बेनसूदा ने अपने बयान में यह भी कहा कि आईसीसी जांच 13 जून 2014 से फिलिस्तीन में चल रहे युद्ध अपराधों की जांच करेगा और यह "स्वतंत्र, निष्पक्ष और उद्देश्य पूर्ण रूप से बिना किसी भय या पक्षपात" के किया जाएगा जिसकी प्राथमिकताओं में "निश्चित समय" इसे पूरा करने है।

आईसीसी के इस फैसले का पैलिस्टिनियन अथॉरिटी द्वारा स्वागत किया गया। इसने कहा कि यह "लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय है जो फिलिस्तीन के न्याय और जवाबदेही के अथक प्रयास का परिणाम है। ये शांति के स्तंभ हैं जिसे फिलिस्तीनी लोग चाहते हैं और वे इसके लायक भी हैं।" गाज़ा में फिलिस्तीनी विरोधी समूह हमास ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है। इसके प्रवक्ता हेज़म क़ासिम ने एक बयान में कहा, “हम अपने लोगों के खिलाफ इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में युद्ध अपराधों की जांच करने के आईसीसी के फैसले का स्वागत करते हैं। यह हमारे लोगों के पीड़ा के न्याय प्राप्त करने मार्ग में एक सहायता है।” आईसीसी द्वारा हमास का नाम लेने के साथ साथ इजरायल कथित युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है और बैनसूदा ने संकेत दिया है कि ये जांच फिलिस्तीन की स्थिति में शामिल सभी पक्षों को कवर करेगा।

इसके उलट इज़रायल ने आईसीसी की इस घोषणा की निंदा की और इसे "राजनीतिक निर्णय" बताया। इसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन में किए जा रहे युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की किसी भी आईसीसी जांच का विरोध करता रहा है।

इस साल 5 फरवरी को जब आईसीसी ने बहुमत से फैसला सुनाया था कि फिलिस्तीन की स्थिति पर उसका अधिकार क्षेत्र है तब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने "फर्जी युद्ध अपराध" के लिए इज़रायल की जांच करने के लिए आईसीसी की निंदा की थी और इसे "शुद्ध एंटी-सेमिटिज्म" कहा था। अमेरिका ने भी इस फैसले को खारिज कर दिया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय रोम अधिनियम के हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं और इसकी जातिसंहार, युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और आक्रामकता के अपराधों की जांच का नेतृत्व करते हैं।

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