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यूपी चुनावः सरकार की अनदेखी से राज्य में होता रहा अवैध बालू खनन 

राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, एनजीटी की नियमावली और खनिज अधिनियम के निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी की जाती रही है। 
यूपी चुनावः सरकार की अनदेखी से राज्य में होता रहा अवैध बालू खनन 
tv9 भारतवर्ष

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में अवैध बालू खनन को रोकने में विफल साबित हुई है। राज्य में आज भी इसका अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और एनजीटी की गाइडलाइन्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। बालू माफियाओं से नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने में नाकाम रही है। 

उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं ने प्रदेश से लगे देश के छह राज्यों की सीमा और नेपाल से लगे सीमाक्षेत्र पर अवैध खनन का कारोबार फैला रखा है। वर्ष 2016 के जुलाई महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में अवैध खनन का कारोबार बंद करने और इसमें सक्रिय माफियाओं को कानूनी तौर पर सामने लाने के लिए सीबीआई जांच कराने का आदेश भी दिया था। 

राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशोंएनजीटी की नियमावली और खनिज अधिनियम के निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी की जाती रही है। 

प्रदेश के बांदा जिले के सभी घाटों पर अवैध खनन का काम होता रहा है। वहीं महोबा की बात करें तो यहां के पनवाड़ी और महोबकंठ थाना क्षेत्र की नदियों के आसपास बिजरारीनोगाव फदनाइटौरापिपरीमहुआनकरा घाटों पर अवैध खनन बिना खौफ के चलता रहा है। प्रयागराजफैजाबादगौतमबुद्ध नगर समेत कई अन्य जिलों में भी इसकी स्थिति कमोबेश यही है। प्रयागराज में बलुआघाट अवैध खनन सबसे बड़ा अड्‌डा माना जाता है। 

हाल में मीडिया में आई खबरों की मानें तो पानी के भीषण संकट से जूझने वाले प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा की नदियों से अवैध तरीके से बालू खनन का काम लगातार जारी है। बांदा में खपटिहापलानीनरैनीगिरवाअक्षराकनवारा में अदालत के आदेशोंएनजीटी की गाइडलाइंस और खनिज अधिनियम के निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। बालू कारोबारी नदियों की पानी को कई स्थानों पर रोक कर मशीनों से बालू खनन कर रहे हैं और गहरे गड्ढे बना दे रहे हैं। एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक तीन फिट से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं किया जा सकता है लेकिन 50-50 फीट गहरा गड्ढा कर बालू निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं इन नदियों में बिना इजाजत के कच्चे पुल का भी निर्माण किया गया है। साथ ही सूरज डूबने के बाद नियमों की अनदेखी कर खनन का काम जारी रहता है। 

बीते साल दिसंबर महीने में ही प्रयागराज इलाके में सरायअकिल कोतवाली के यमुना नदी के नंदा का पूरवा घाट से बड़े पैमाने में बालू के अवैध खनन का मामला सामने आया था। इस इलाके में भी अवैध खनन में माफिया सक्रिय रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की शह पर ही अवैध खनन का खेल चल रहा था। चायल तहसील के नंदा का पूरा और केवट का पूरा यमुना घाट पर अक्सर अवैध खनन चलता रहता है। दोनों घाटों पर ट्रैक्टर और जेसीबी लगाकर बालू की अवैध निकासी होती रही है। ग्रामीणों का आरोप था कि माफिया पुलिस के इशारे पर बालू का अवैध खनन करते रहे हैं। ग्रामीण इसकी शिकायत अधिकारियों से करते रहे हैं लेकिन प्रशासन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

पिछले साल ही अगस्त महीने में राज्य के बलरामपुर इलाके के पहाड़ी नालों में बालू के अवैध खनन का मामला सामने आया था। ढोबहानकटीखबरी व सीरिया जैसे नालों से दिन रात बालू की ढुलाई होती रही। खनन करने वाले बालू खनन के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी नाले से खनन का काम तेजी से करते रहे हैं। पहाड़ी नालों से भारी मात्रा में बालू का अवैध खनन प्रशासन के नाक के नीचे होता रहा।

इस तरह राज्य भर में अवैध बालू खनन का काम वर्षों से होता रहा है। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने इसके अवैध खनन को लेकर सख्ती करने की बात कही लेकिन लगाम नहीं लग सका और ये अवैध कोराबार चलता रहा जो अभी तक जारी है। 

विरोध करने पर धमकी

पिछले साल जून महीने में पत्रकार आशीष सागर द्वारा प्रदेश के बांदा ज़िले में केन नदी में अवैध बालू खनन की रिपोर्ट करने पर उनके माता-पिता को धमकी दी गई थी। जिले के पैलानी क्षेत्र की अमलोर मौरम खदान से नियमों का घोर उल्लंघन कर बालू निकाले जाने के मामले को उठाया गया था। इस खदान के संचालक गाजियाबाद निवासी विपुल त्यागी हैं और इसके हिस्सेदार जयराम सिंह नाम के एक बसपा नेता थें। सागर ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा था कि बीते 14 जून को सिंह अपने पांच साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचे थे और उनकी मां से कहा था कि ‘अपने बेटे को समझा लेना। मेरे खिलाफ इस तरह की खबरें न लिखे।’

माफिया से अधिकारियों की सांठगांठ

बीते साल सितंबर महीने में प्रदेश के बांदा जनपद में तैनात एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह को बालू माफिया से गठजोड़ को लेकर निलंबित कर दिया गया था। इन पर थानों के सामने से गुजरते रहे बालू भरे ओवरलोड ट्रक व डंपरों मौन स्वीकृति देते रहने और इस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप था।

महेंद्र प्रताप सिंह से पहले अवैध खनन मामले में एक खनिज अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।

पिछले वर्ष खनन माफिया से सांठगांठ में महोबा के एक थानेदार को निलंबित किया जा चुका है। 

एनजीटी का आदेश

एनजीटी ने वर्ष 2013 के पहले अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश की किसी भी नदी में बिना किसी लाइसेंस या पर्यावरण मंजूरी के बालू खनन करने पर रोक लगा दी थी। अपने आदेश में उसने देश के सभी राज्यों के खनन अधिकारियों व पुलिस से इसे सख्ती से लागू करने को भी कहा था। इसके आदेश के अनुसार देश भर में किसी भी नदी से बालू खनन करने से पहले केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय या संबंधित राज्य के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से इजाजत लेना जरूरी है। अवैध बालू खनन को लेकर इसी तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले दिया था।

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