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अर्जेंटीना में गर्भपात वैध

सीनेट में इस जीत को नारीवादी संगठनों की जीत के रूप में देखा गया जो गर्भपात के अधिकार के लिए एक दशक से अधिक समय से आंदोलन करते रहे हैं।
अर्जेंटीना में गर्भपात वैध

12 घंटे की चर्चा के बाद अर्जेंटीना की सीनेट ने वॉलंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (आईवीई) विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 38 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 29 वोट पड़े वहीं 1 सदस्य ने वोट नहीं किया और 4 सदस्य अनुपस्थिति रहे। इस चर्चा के दौरान बिल के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने के लिए नारीवादी संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों के हजारों समर्थक राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर इकट्ठा हुए। जब बिल के पारित होने की घोषणा की गई तो सड़कों पर जश्न मनाया गया।

सीनेट में ये जीत दृढ़ तथा निरंतर आंदोलन करने और कानूनी, सुरक्षित तथा मुफ्त गर्भपात के लिए नेशलन कैंपेन जैसे संगठनों के आयोजन के माध्यम से हासिल की गई। अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी बनाने के लिए 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है।

अब तक अर्जेंटीना में गर्भपात अवैध था। 1921 में सरकार ने दो अपवादों को लागू किया था जो रेप के मामले में गर्भधारण के 24 वें सप्ताह से पहले या जब गर्भवती महिला का जीवन जोखिम में हो तो गर्भपात की अनुमति देता है। अर्जेंटीना इस क्षेत्र का चौथा देश बन गया जहां गर्भपात कानूनी है।

आईवीई बिल सीनेट द्वारा पारित किया गया और 11 दिसंबर को चैंबर ऑफ डेप्युटी द्वारा पारित किया गया था जो गर्भवती महिला को गर्भधारण के 14 वें सप्ताह तक किसी भी सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य संस्थान में गर्भपात की अनुमति देता है। चौदह सप्ताह के बाद गर्भवती महिला केवल अपने गर्भपात के अधिकारों का उपयोग तब कर सकती है जब उसकी जान जोखिम में हो या यदि गर्भधारण रेप के चलते हुआ है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि स्वास्थ्य पेशेवरों को इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अनुरोध किए जाने के बाद अधिकतम दस दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। ये कानून प्रगतिशील फ्रेंटे डी टोडोस गठबंधन के वर्तमान राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के चुनावी वादों का परिणाम था।

इस बिल का समर्थन करने वालों द्वारा दिए गए मुख्य तर्कों में से एक यह है कि ये चर्चा इस बात पर नहीं है कि गर्भपात कराया जाए या नहीं लेकिन ये गर्भपात अवैध तथा असुरक्षित स्थितियों में होने चाहिए या नहीं या विनियमित, मानकीकृत और स्वच्छता स्थिति में होने चाहिए। अधिकारियों का अनुमान है कि हर साल 500,000 से अधिक गर्भपात असुरक्षित और अवैध परिस्थितियों में किए जाते हैं और लगभग 40,000 महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1983 में अर्जेंटीना में लोकतंत्र की वापसी के बाद से 3,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने की स्थिति में हो गई है।

अब जब सीनेट ने आईवीई बिल पारित कर दिया है तो इसे कानून बनने से पहले अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के पास भेजा जाएगा।

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