भारत बंद से पहले चंद्रशेखर का विरोध मार्च, कहा-किसी को आरक्षण ख़त्म नहीं करने देंगे
दिल्ली : सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी के नेतृत्व में रविवार को दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च 23 फरवरी के भारत बंद से पहले एक संकेतिक विरोध प्रदर्शन था। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज भी लोग अगर लाठी, गोली, जेल और मुकदमें से डरे तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी।
मार्च को संबोधित करते हुए उन्होंने "पदोन्नति में आरक्षण बचाने, सीएए-एनआरसी-एनपीआर को हटाने और संविधान की रक्षा करने" का आह्वान किया।
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारें सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसी के विरोध में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक यह जुलूस निकाला गया। आज़ाद के नेतृत्व में अंबेडकरवादी दलित संगठनों ने 23 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है और मांग की है कि सरकार इस फैसले को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश लाए।
आज़ाद ने कहा, ‘‘वक्त आ गया है कि एसी/एसटी/ओबीसी एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने अधिकारों के लिए एक साथ आएं। भारतीय जनता पार्टी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्र आंबेडकर के संविधान से चलेगा और यहां यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 23 फरवरी को बड़ा आंदोलन होगा और यह शांतिपूर्ण होगा।’’
सुनिये चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में और क्या कहा..
मार्च में भीम आर्मी के प्रवक्ता हरजीत सिंह भट्टी ने कहा, ‘‘शीर्ष अदालत का फैसला पूरी तरह से संविधान में समानता के अधिकार के प्रावधान के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस फैसले के खिलाफ संशोधन लाए।’’
शीर्ष अदालत ने यह फैसला उत्तराखंड सरकार के पांच सितंबर, 2012 के फैसले के संबंध में दायर याचिकाओं पर दिया था। उस समय उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के नेतृत्व कांग्रेस सरकार थी। उत्तराखंड सरकार के फैसले में राज्य में सरकारी सेवाओं के सभी पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिए बिना भरने के लिए कहा गया था।
सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद बाद में बीजेपी सरकार हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द कर दिया।
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केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा लागू नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार न केवल मुस्लिम भाइयों को परन्तु एससी, एसटी समुदायों को भी वोट वंचित करने की कोशिश कर रही है।
भीम आर्मी के कानूनी सलाहकार, महमूद प्राचा, जो मार्च के लिए उपस्थित थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी के फैसले को "संविधान विरोधी" कहा।
सुनिए वो क्या कह रहे हैं
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मार्च में मुख्य रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों की भागीदारी देखी गई।
अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नरेला से आए गोपीराम सांवरिया ने कहा, 'वे (सरकार) नहीं चाहते कि हम कुदाल छोड़ और कलम उठाएं। वे हमारे बीच मतभेदों को पैदा कर रहे है। यही कारण है कि मैं यहां आया हूं। उन्होंने कहा इसके खिलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। ”
गीता (बदला हुआ नाम), मार्च में कम महिला प्रदर्शनकारियों में से एक थी। उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया, “मैं इस सरकार के कामकाज के तरीके का विरोध करती हूं। सत्ता का उनका अनर्गल उपयोग - जैसे कि जामिया में हुआ - भयावह है। ”
उन्होंने कहा “आज यहाँ महिलाएँ कम हैं। लेकिन वे बड़ी संख्या में शाहीन बाग जैसे दिन रात के प्रदर्शन में वो मौजूद हैं। वे इस प्रतिरोध का हिस्सा हैं।"
कुछ प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता (संशोधन) कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ नारे लगाए।
वे ‘गोधरा हमको याद है’, ‘जामिया हमको याद रहेगा’, ‘कश्मीर हमको याद रहेगा’, ‘कश्मीर में हिंसा नहीं सहेंगे’, ‘यूपी में हिंसा नहीं चलेगी’ और ‘मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगा रहे थे। इस दौरान कई संस्कृति कर्मी भी इस प्रदर्शन में पहुंचे और उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अपना प्रतिरोध दर्ज कराया।
दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी महेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ आये थे। वो अपने छह साल के छोटे बेटे आतिश के साथ एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए 'जय भीम' और 'जय वाल्मीकि, जय रविदास' जैसे नारे लगा रहे थे। महेश ने कहा, "मैं अपने बच्चों को संविधान के महत्व को समझने के लिए लाता हूं। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण का मतलब समानता क्यों है और हमें अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ना है। ”
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )
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