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जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर आम लोगो के लिए प्रतिबंध

हर हफ़्ते सेना के काफिले की आवाजाही के लिए, श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर नागरिक यातायात रविवार और बुधवार को दो दिनों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

3 अप्रैल, 2019 को, जम्मू और कश्मीर शासन के सिविल सचिवालय ने आदेश संख्या संख्या 353-होम (आईएसए) के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि हर हफ्ते सेना के काफिले की आवाजाही के लिए, श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर नागरिक यातायात रविवार और बुधवार को दो दिनों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। आदेश की घोषणा के तुरंत बाद, इसे घाटी और दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रतिबंध से ट्रांसपोर्टर्स, छात्रों, शिक्षकों, रोगियों, स्कूलों, पर्यटकों और व्यापारियों पर भी बहुत असर पड़ेगा। संभागीय आयुक्त कश्मीर के अनुसार कि एम्बुलेंस, स्कूल बस और पर्यटक बसों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाएगा।

 

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