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सुप्रीम कोर्ट : जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों की समीक्षा का आदेश, इंटरनेट का इस्तेमाल भी मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना किसी निर्धारित अवधि के या अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना टेलिकॉम नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया।
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Image courtesy: Punjabi Akhbar

जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सभी प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निलंबन के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए कहा।

कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर न्यायालय ने कहा कि किसी विचार को दबाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी (निषेधाज्ञा) का इस्तेमाल औजार के तौर पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा जारी करते समय इसपर विचार करना चाहिए और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंध के सभी आदेश प्रकाशित करने हैं ताकि प्रभावित लोग इन्हें चुनौती दे सकें।''

जस्टिस एनवी रमनाजस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की बेंच ने कश्मीर में प्रतिबंधोें की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 27 नवंबर को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको मालूम है कि पांच अगस्त2019 को को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेष दर्जे को ख़त्म कर दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया था। और साथ ही राज्य में ख़ासकर कश्मीर घाटी में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं थीं।

इन्हीं प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनकांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद और कुछ अन्य लोगों ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश होने वालीं वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, ''जब किसी राज्य में सुरक्षा और आज़ादी का संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है तब आप संविधान के कुछ सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं। कश्मीर में भी जब आप सुरक्षा और आज़ादी का संतुलन बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। मगर राज्य ने इंटरनेट और संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगाने और धारा 144 लगाने से जुड़े आदेश न तो प्रकाशित किए और न ही कोर्ट के सामने रखे।"

वृंदा ग्रोवर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाने के आदेशों को प्रकाशित न करने को ग़लत बताया है और इन्हें प्रकाशित करने का राज्य को निर्देश दिया गया है। आगे भी सारे आदेश हमेशा प्रकाशित किए जाएंगे। लोग उस आदेश को चुनौती दे सकेंगे। उस आदेश में ये बात होनी चाहिए कि किस कारण से स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है।''

उन्होंने बताया, ''कोर्ट ने ये भी कहा कि आज की तारीख़ में इंटरनेट अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। इसलिए अगर सरकार कभी भी इंटरनेट पर रोक लगाएगी तो उसे सीमाओं को पूरा ख़्याल रखना होगा।''

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(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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