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झारखंड रिपोर्ट : बात निकली है... जंगल जंगल आग लगी है!

झारखंड में आदिवासियों का प्रतिवाद बढ़ रहा है और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं...।
आदिवासियोें का प्रतिवाद।
आदिवासियोें का प्रतिवाद। फोटो साभार : सोशल मीडिया

वैसे तो झारखंड प्रदेश में इन दिनों प्राकृतिक मौसम बड़ा सुहाना सा रहता है। सारे जंगल–पहाड़ों की घाटी–वादियों को वसंत की नयी हरियाली के बीच यहाँ वहाँ फैले पलाश के लाल–लाल फूलों के गुच्छे, पूरे वातावरण को लालमय कर देते हैं। साथ ही इसी मौस में ‘कतिपय कारणों’ से जंगलों–पहाड़ों में आग लगने अथवा लगा दिये जाने से पूरी वादी आगमय सी होने लगती है। लेकिन इन दिनों यहाँ के सारे जंगल-पहाड़ और वादी-घाटियां, यहाँ के मूल निवासियों के प्रतिवाद आंदोलनों से सरगर्म हैं। ये प्रतिवाद आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ‘देस (वन भूमि क्षेत्र) निकाला’ के हुक्म आने से हुई पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति बन रहे हैं। जो राजधानी रांची से लेकर राज्य के सभी आदिवासी इलाकों में सड़कों पर मुखर हो रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ही  सरकार की याचिका पर संज्ञान लेकर अपने आदेश पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन व्यापक मांग यही हो रही है कि – ‘स्टे नहीं संसद में अध्यादेश’ और ‘वन अधिकार कानून 2006 का अक्षरश: पालन चाहिए।

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हैरानी की बात है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी 2011 को महाराष्ट्र की एक भील आदिवासी महिला की याचिका के पक्ष में फैसला देते हुए तत्कालीन खंडपीठ ने स्पष्ट टिप्पणी दी थी कि “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आदिवासी, जो कि संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, जो गरीबी–बेरोजगारी–बीमारियों और भूमीहीनता से ग्रस्त हैं, इनके साथ बहुसंख्यक आबादी जो अप्रवासी जातियों की वंशज है इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। यही वह समय है कि हम इतिहास में उनके साथ हुए अन्याय को दुरुस्त कर सकें” बावजूद इसके आज उसी कोर्ट के वर्तमान माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने आदिवासी–वनवासियों की बेदखली का फैसला दे दिया। हालांकि उसी पीठ द्वारा फैसले के तत्काल लागू होने पर रोक लगाने का आदेश स्वागत योग्य है । जिसमें उसने राज्यों की सरकारों से आदिवासियों को वनाधिकार दिये जाने संबंधी वर्तमान स्थिति पर हलफनामा भी मांगा है। लेकिन सुनवाई के दौरान पीठ के माननीय न्यायामूर्ति ने केंद्र व राज्यों की सरकारों को जो कड़ी फटकार लगाई है कि- “जब कोर्ट आदेश पारित कर रहा था तो सो रहे थे? किसी ने भी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठायी?” – वाक़ई गौरतलब है। खबर है कि कोर्ट की इस टिप्पणी पर महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से माफी मांगी है।

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उक्त प्रकरण, आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा केंद्र और राज्यों की वर्तमान सरकारों पर निजी व कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए उन्हें जंगल–ज़मीनों से बेदखल करने की साजिश करने के आरोप को सही साबित करता है। इनका यह भी आरोप है कि जब से केंद्र व झारखंड जैसे राज्यों की सत्ता में जो राजनीतिक पार्टी काबिज हुई है, वह आदिवासी विरोधी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान सरकार की भूमिका सुनियोजित और नकारात्मक रही है। इसी के तहत 2006 के वनधिकार कानून को सही ढंग से नहीं लागू होने देने के साथ साथ आदिवासियों के विशेष संरक्षण हेतु बनाए गई पाँचवी अनुसूची जैसे तमाम संवैधानिक प्रावधानों को बिलकुल शिथिल किया जा रहा है। तमाम नियम क़ायदों को धता बताकर आदिवासी इलाकों में ‘विकास’ के नाम पर निजी व कॉर्पोरेट कंपनियों से खनन व बड़ी परियोजनाओं के कई एमओयू किए गए हैं। इसका विरोध करनेवाले आदिवासियों को विकास विरोधी, माओवादी–उग्रवादी और देशद्रोही करार देकर गाँव के गाँव पर काले कानूनों सहित फर्जी मुकदमे थोप दिये गए हैं।  

ज्ञात हो कि वन भूमि के पारंपरिक वासी रहे आदिवासियों को ज़मीन का मालिकाना हक़ देने के लिए ही 2006 में वनाधिकार कानून लागू किया गया था। लेकिन इस सरकार के अघोषित निर्देश से ही वनभूमि पट्टा लेने के अनगिनत दावों को वन विभाग ने खारिज कर रखा है। दिखावे के तौर पर कुछ लोगों को निजी पट्टा तो दिया गया लेकिन जिन जंगलों को आदिवासियों ने अपनी सामुदायिक सक्रियता से बचाए रखा है उसके सामुदायिक वन पट्टा लेने का कानूनी प्रावधान ही गायब कर दिया गया। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जंगलों के संरक्षण–संवर्धन हेतु विश्व बैंक से आए हुए ‘कैम्पा फंड’ के 55 हज़ार करोड़ पर सरकार और वन विभाग की नज़रें लगीं हुईं हैं।

आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान केंद्र व राज्य सरकारों से आदिवासियों को वनाधिकार दिये जाने और उसमें इनकी ग्राम सभाओं भागीदारी की प्रक्रियाओं के पालन किए जाने संबंधी मामलों पर हलफनामा मांगा है, तो यह सरकारों की असली मंशा को उजागर करता है कि किस प्रकार से 2006 के वनाधिकार कानून लागू कराने में ये न सिर्फ फिसड्डी बनी रहीं, बल्कि आदिवासियों के प्रति इनका रवैया कितना असंवेदनशील रहा है। इसे देखकर ही आदिवासी विषयों व अधिकारों के जानकारों–विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकरों की गारंटी के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट के  ‘समता जजमेंट’ के फैसले को ही प्रभावी बनाया जाय।

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देश का इतिहास बताता है कि आज़ादी के पूर्व से ही ‘संताल – हूल और बिरसा मुंडा के उलगुलान’ समेत जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं , सबके मूल में आज़ादी के सवाल के बाद दूसरा केंद्रीय मुद्दा, जंगल–ज़मीन पर उनके अधिकारों का सवाल ही रहा है। इसीलिए वर्तमान प्रकरण में भी प्रतिवाद अभियानों से आदिवासी ऐलानिया कह रहे हैं कि जंगल के असली दावेदारों को उजाड़ने के लिए ही वर्तमान सरकार ने उनके खिलाफ ‘ सर्जिकल स्ट्राइक’ करवा है। खैर, 2019 की चुनावी बेला सर पर खड़ी है तो आशा की जानी चाहिए कि देश की आज़ादी और विकास के लिए हर कीमत चुकाने वाले आदिवासी समुयदायों के साथ अतीत के “ऐतिहासिक अन्याय” की पुनरावृति नहीं होगी ।

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