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कश्मीर का दूसरा नाम क़त्लगाह!

भारतीय सेना ने स्वीकार कर लिया है कि शोपियां के अमशीपोरा गाँव की मुठभेड़ पूरी तरह फ़र्ज़ी थी। सवाल है, क्या इन मुठभेड़ हत्याओं के लिए सेना के ऊंचे अधिकारियों को दंडित किया जा सकेगा? क्या सेना इस तरह का अभियान चलाना रोक देगी?
कश्मीर
प्रतीकात्मक तस्वीर।

अबरार अहमद (उम्र 25 साल), इमतियाज़ अहमद (उम्र 20 साल), मोहम्मद इबरार (उम्र 16 साल)। इसी तरह के और भी सैकड़ों नाम, जो भारतीय सेना के साथ तथाकथित मुठभेड़ों में मार डाले गये। और फिर सेना ने उन्हें आतंकवादी या विद्रोही घोषित कर दिया, ताकि कश्मीरी नौजवानों की ठंडे दिमाग़ से की गयी बर्बर हत्याओं को जायज़ ठहराया जा सके।

यह कश्मीर की अंतहीन यातना गाथा है, जो 1989 से जारी है। कश्मीर अनवरत क़त्लगाह, अनवरत क़ब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है।

ऊपर जिन तीन नौजवानों के नाम दिये गये हैं, वे राजौरी (जम्मू-कश्मीर) के रहने वाले मज़दूर थे। इन्हें भारतीय सेना ने 18 जुलाई 2020 को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा गाँव में मुठभेड़ दिखा कर मार डाला। उनसे हथियार व गोलाबारूद की बरामदगी भी दिखायी गयी। बाद में उन्हें आतंकवादी/विद्रोही घोषित कर दिया गया, ताकि ‘मुठभेड़’ करनेवाले फ़ौजियों को सरकार की तरफ़ से इनाम मिल सके। (कश्मीर में हर मुठभेड़ हत्या पर सरकारी इनाम तय है।) इन नौजवान मज़दूरों को सेना के मुख़बिर बहला-फुसला कर शोपियां ले गये थे। सब कुछ पहले से तय था।

अब, सितंबर 2020 में, भारतीय सेना ने स्वीकार कर लिया है कि यह मुठभेड़ पूरी तरह फ़र्ज़ी थी। उसने कहा है कि इसके लिए ज़िम्मेदार दोषी फ़ौजियों पर कार्रवाई की जायेगी। सेना की यह स्वीकारोक्ति ऐसे नहीं आयी। वह तब आयी, जब मारे गये मज़दूरों के परिवारों ने लगातार दबाव बनाया और इसके लिए उन्होंने कई सबूत पेश किये।

सवाल है, क्या इन मुठभेड़ हत्याओं के लिए सेना के ऊंचे अधिकारियों को दंडित किया जा सकेगा? क्या सेना यह बात मान लेगी कि कश्मीर में उसके द्वारा चलाया जा रहा घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) ऐसी मुठभेड़ हत्याओं के लिए रास्ता खोलता है? क्या सेना इस तरह का अभियान चलाना रोक देगी?

दूर-दूर तक इसकी संभावना नज़र नहीं आती। कश्मीर में सेना को हर तरह की पूरी छूट मिली हुई है और वहां वह ख़ुद ही क़ानून है। कभी-कभी, वह भी अपवादस्वरूप, वह पकड़ में आ जाती है, लेकिन वहां भी दंड विधान उसके आगे नतमस्तक हो जाता है।

मार्च 2000 में अनंतनाग में पथरीबल में एक ‘मुठभेड़’ दिखाकर सेना ने पांच नागरिकों की हत्या कर दी थी और उन्हें ‘आतंकवादी’ बता दिया था। वर्ष 2010 में माछिल में सेना ने तीन नागरिकों की हत्या कर दी थी और उन्हें ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिया था। यहां भी ‘मुठभेड़’ दिखा दी गयी थी। जनवरी 2018 में शोपियां के एक गांव में सेना ने लोगों पर गोली चला दी, जिसमें तीन नागरिकों की मौत हो गयी।

इन सभी घटनाओं में भारतीय सेना की तरफ़ से या तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई या फिर महज़ खानापूरी की गयी। ख़ास बात यह है कि सेना के किसी ज़िम्मेदार, ऊंचे अधिकारी को दंडित नहीं किया गया।

2020 में जनवरी से लेकर सितंबर तक सेना के साथ तथाकथित मुठभेड़ों में 130 से ऊपर कश्मीरी नौजवान मारे जा चुके हैं। अगर इन ‘मुठभेड़ों’ की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष जांच हो, तो 90 फ़ीसद से ज़्यादा मामलों में एक ही कहानी सामने आयेगी : घेर लो और मार डालो।

(लेखक वरिष्ठ कवि और राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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