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क्या अब दिल्ली के मज़दूरों को मिल सकेगा न्यूनतम वेतन?

दिल्ली में श्रम विभाग सभी जिलों में पांच-पांच लोगों की 10 स्पेशल टीम बनाएगा जो अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले।
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी को लेकर मजदूरों के एक लंबे अदालती संघर्ष के बाद दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश को लागू करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने तय न्यूनतम वेतनमान को 1 नवंबर 2018 से फिर से लागू कर दिया था।
आमतौर पर हमने देखा है कि सरकारें न्यूनतम वेतन की घोषणा तो कर देती हैं परन्तु जमीन पर यह कभी लागू नहीं होता है। दिल्ली सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली के मजदूरों में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें अब उनका हक मिला सकेगा। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने  मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन मिले, इसके लिए 10 दिसंबर से ‘ऑपरेशन मिनिमम वेज’ शुरू करने का निर्णय किया है।
मंगलवार को इसको लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात की। उनके मुताबिक श्रम विभाग सभी जिलो में पांच-पांच लोगों की 10 स्पेशल टीम बनाएगा जो दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले। इस छापेमारी के लिए सरकार श्रम विभाग के सभी जिलों में प्रवर्तन दल तैयार करेगी, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, कंपनी निरीक्षक और श्रम निरीक्षक शामिल होंगे जो  औचक निरीक्षण करेंगी |
श्रम मंत्री  ने  कहा, "ये टीमें विभिन्न कंपनियों, कारखानों, कार्यशालाओं और अन्य औद्योगिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सरकार ने कौशल के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की जो मजदूरी तय की है, वह उन्हें मिल रही है या नहीं। 

मज़दूरों के लिए हेल्पलाइन 

दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान नहीं होने पर मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 155214, इस पर कॉल करके मज़दूर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

न्यूनतम वेतनमान

अभी दिल्ली में सरकार के फैसले के बाद से न्यूनतम वेतन अकुशल मज़दूरों के लिए 14 हजार रुपये, अर्द्ध कुशल मज़दूरों के लिए 15,400 रुपये और कुशल मज़दूरों के लिए 16,962 रुपये प्रतिमाह तय हैं। 
हालांकि ये कड़वा सच है कि इन फैसलों के इतने समय बाद भी दिल्ली के मज़दूर आज भी इससे बहुत कम प्रति माह में काम करने को मज़बूर हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलता है।
यह न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं सरकार इसी देखेगी और इसके उल्लंघन पर नियोक्ता पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2017 के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इसके मुताबिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल  की जेल या दोनों ही हो सकती हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों में जो ठेकेदार मिनिमम वेज नहीं देंगे, उन्हें ब्लैकलिस्टेट कर दिया  जाएगा|
बढ़े हुए न्यूनतम वेतन में भी गुज़ारा नहीं
दिल्ली के मजदूर संगठन सीटू, ऐक्टू और इंटक सहित अन्य तमाम मज़दूर यूनियनों की मांग रही है कि ये जो बढ़ा हुआ वेतन है वो भी बहुत ही  कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम 18 हज़ार किया जाना चाहिए। श्रम मंत्री ने भी माना है कि मिनिमम वेज बढ़कर 14 हजार हो गया है लेकिम इसमें भी गुजर-बसर करना बहुत मुश्किल है। सरकार को नई कमेटी ने नए मिनिमम वेज को लेकर भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिस पर आम लोगों, ट्रेड यूनियन और संस्थानों की राय मांगी गई है। जिसके बाद सरकार इस पर निर्णय करेगी परन्तु अभी दिल्ली में सभी सरकारी, प्राइवेट संस्थानों में यही बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देना होगा।

नई कमेटी बनाकर नया वेतनमान तय होगा

दिल्ली सरकार नए न्यूनतम वेतन को लेकर अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी क्योंकि उच्चतम न्यायलय ने अपने 31 अक्टूबर के अंतरिम आदेश में यह कहा था कि वेतन बढ़ोतरी का आदेश केवल 3 माह के लिए था। इस दौरान सरकार को न्यूनतम वेतन को पुन: तय करने के लिए एक नई कमेटी का गठन करना था जिसमें मजदूर संगठनों के साथ ही नियोक्ता की भी भगीदारी करनी थी। इस नई कमेटी  को भोजन  और कपड़े को लेकर बाजार दर  का अध्ययन कर एक नया न्यूनतम वेतनमान का प्रस्ताव तैयार करना है। सरकार ने इसे अपनी  वेबसाइट पर डाल दिया है और इस पर आम लोगों, बिजनेस हाउसेस समेत सभी से सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं हैं।  12 जनवरी तक इस पर लोग अपनी राय दे सकते हैं।
इस नई कमेटी में 15 सदस्य मजदूर संगठनों के होंगे जबकि 15 सदस्य इंडस्ट्री से होंगे। 5 सदस्य अधिकारी होंगे। बोर्ड जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए न्यूनतम वेतन की सूचना 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर नए न्यूनतम वेतन का  नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
दिल्ली के ट्रेड यूनियनों की मांग है कि यहां न्यूनतम वेतन कम से कम 18 हज़ार होना चाहिए। मज़दूर नेताओं का कहना है कि सरकार का कहना है कि वो न्यूनतम वेतन को लागू कराने का प्रयास कर रही है  परन्तु दूसरी तरफ  दिल्ली में श्रम आयुक्तों के पास न्यूनतम वेतन के कई केस लंबे समय से लटके हुए हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे अब कुछ अच्छा होगा इस पर भी संदेह है।
 

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