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अधिकतर महिलाओं की पहुंच से बाहर मातृत्व लाभ : सर्वेक्षण

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, रितिका खेड़ा और अनमोल सोमांची के निष्कर्ष जच्चा बच्चा सर्वे (जेएबीएस) पर आधारित हैं। यह सर्वे ग्रामीण भारत की गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं par 2019 में किया गया था।
अधिकतर महिलाओं की पहुंच से बाहर मातृत्व लाभ : सर्वेक्षण
फोटो सौजन्य : स्क्रॉल डॉट इन

बड़ी तादाद में भारतीय महिलाएं मातृत्व लाभों से अभी भी वंचित हैं, जिनको वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पाने की हकदार हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, रितिका खेड़ा और अनमोल सोमांची के हालिया लेख में यह बात उजागर की गई है। यह लेख जच्चा-बच्चा सर्वे पर आधारित है। ग्रामीण भारत में गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग महिलाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए यह सर्वेक्षण जून 2019 में किया गया था। देश के 6 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में हुए सर्वेक्षण का काम छात्र-कार्यकर्ताओं ने किया था। इन लोगों ने गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में निबंधित नर्सिंग महिलाओं के यथासंभव इंटरव्यू भी लिये थे।

भारत के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की व्यापक स्तर पर सराहना की गई थी। इसके जरिये सवैतनिक लाभों के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि पहले के 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई थी। हालांकि अर्थशास्त्रियों के लेख में इस बात को रेखांकित किया गया है कि अधिनियम का यह प्रावधान महिला कामगारों के छोटे से हिस्से को ही लाभान्वित कर पाता है। खासकर उन महिलाओं को ही जो औपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। इसमें कहा गया है, “वास्तव में, इस कानून का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भ्रामक धारणाएं बनाने के लिए किया जाता है कि भारत में मातृत्व अवकाश के प्रावधान सबसे ज्यादा उदार हैं। इस संदर्भ में कुछ महिलाएं अवश्य ही अन्य की तुलना में अधिक समान मानी जाती हैं : विशेष रियायत प्राप्त महिलाओं के सापेक्ष जो रोजगार क्षति-पूर्ति सिद्धांत (जैसा कि होना चाहिए) पर आधारित मातृत्व अवकाश पाने की हकदार हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं (संगठित क्षेत्रों में काम न करने वाली) इसी के चलते उन लाभों से वंचित हो जाती हैं, और उन्हें अल्प मात्रा में ही इसका फायदा मिल पाता है। इस घोर विषमता की तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता है।”

2013 में सभी भारतीय महिलाओं को मातृत्व लाभ पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था, केवल उन महिलाओं को छोड़कर जो सरकार की नियमित कर्मचारी होने के कारण या अन्य कानूनों के प्रावधानों, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के जरिये पहले से ही इसका लाभ ले रही थीं।

यह कहा गया है कि हर गर्भवती स्त्री और दुग्ध-पान कराने वाली मां मातृत्व लाभ पाने की हकदार होंगी, जिनके तहत उन्हें कम से कम 6,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत सरकार ने आखिरकार 2017 में एनएफएसए की धारा-चार के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के नाम से एक नई मातृत्व लाभ योजना बनाई। इसके लिए 2017-18 के केंद्रीय बजट में 2700 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। मातृत्व लाभ के मद में आवंटित यह राशि, अर्थशास्त्रियों के लेख के मुताबिक, आवश्यकता की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। सार्वजनिन मातृत्व अवकाश के लिए प्रति शिशु 6,000 रुपये की दर से प्रतिवर्ष कम से कम 14,000 करोड़ रुपये की दरकार होगी।

लेख के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं और दुग्ध-पान कराने वाली माताओं की विशेष आवश्यकताओं को यों ही छोड़ दिया गया है। इसमें कहा गया है, “हम यह जानकर स्तब्ध थे कि किस तरह-नमूने में लिए गए घरवारों की- उन महिलाओं पर बेहद कम ध्यान दिया जा रहा है जबकि गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक भोजन, ज्यादा आराम और स्वास्थ्य-देखभाल की विशेष जरूरत होती है। इन महिलाओं के परिजन या स्वयं ये महिलाएं खुद भी इस अवस्था में अपनी खास जरूरतों के प्रति लापरवाह थीं या इसकी कम जानकार थीं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 48 फ़ीसदी गर्भवती महिलाएं और और 9 फ़ीसदी नर्सिंग महिलाओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि गर्भावस्था के दौरान उनका वजन बढ़ा है अथवा नहीं। इसी तरह, उन्हें गर्भावस्था और इसके बाद की अवधि में आराम की आवश्यकता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।”

लेख में कहा गया है कि मात्र 22 फ़ीसदी नर्सिंग महिलाओं ने बताया कि वह सामान्य अवस्थाओं के बनिस्बत गर्भावस्था में अधिक भोजन करने लगी थीं। सर्वे में शामिल मात्र 31 फ़ीसदी महिलाओं ने बताया कि वह गर्भावस्था के दौरान पहले की तुलना में अधिक पौष्टिक आहार लेती थीं। कहा गया है कि यह एक सामान्य कारण बताया जाता है कि बीमार होने और भूख की कमी होने की वजह से गर्भवती महिलाएं अधिक नहीं खा पाती हैं। लेख में कहा गया है, “संसाधनों का अभाव, इसमें कोई मदद नहीं करता: यही एक चीज है, जो ऐसे भोजन बनाने और उसे मुहैया कराने से रोकती है, जिन्हें गर्भवती महिलाएं स्वयं को बीमार महसूस करने या होने के दौरान उन्हें खा सकें।”

गर्भावस्था के दौरान कम पौष्टिक आहार मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों का वजन घट जाता है। जच्चा-बच्चा सर्वे में नर्सिंग महिलाओं के हवाले से बताया गया है कि सम्पूर्ण रूप से लिये गये नमूने में नौ महीने की गर्भावस्था के दौरान औसत वजन मात्र 7 किलोग्राम ही बढ़ पाया था। यह भी कहा गया कि “ये आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें वे महिलाएं शामिल नहीं हैं जो गर्भावस्था के दौरान वजन में बढ़ोतरी होने की सामान्य बात से वाकिफ नहीं (26 फीसदी सभी नर्सिंग महिलाएं) थीं। कुछ महिलाएं तो शुरू से ही इतनी कम वजनी थीं कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी उनका कुल वजन मात्र 40 किलोग्राम ही था।”

लेख के मुताबिक, गर्भवती और नर्सिंग महिलाएं स्वास्थ्य की गुणात्मक देखभाल से घनघोर रूप से वंचित थीं। उनमें से अनेक महिलाओं को स्थानीय आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ बुनियादी सुविधाएं, जैसे टिटनेस के इंजेक्शन और आयरन टेबलेट दिए गए थे। लेकिन ये सब भी बुनियादी लाभों से बहुत दूर थीं। कहा गया है, “छोटे-छोटे कारक आसानी से बड़ा बोझ बन जाते हैं। यह बात प्रसव-पीड़ा या प्रसव के दौरान होने वाला खर्चा अथवा दोनों के बारे में कही जा सकती है। प्रसव के समय जटिलताएं बढ़ने पर महिलाओं को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है।”

लेख के निष्कर्ष में कहा गया है, “भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सार्वजनिन मातृत्व लाभ अधिकार एक ऐतिहासिक कदम है, किंतु उसकी अहमियत को, जैसी कि मालूम होती है, भारत सरकार और आम जनता ने भुला दिया है।”

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

Large Number of Women Do Not Have Access to Maternity Benefits: Survey

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