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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: कोर्ट ने नितीश कुमार के खिलाफ CBI जाँच के आदेश दिए

लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट का यह फैसला नितीश कुमार के लिए एक गंभीर राजनैतिक संकट के रूप में देखा जा रहा है |
Muzaffarpur Shelter Home Case

यौन अपराधों से बच्चों का विशेष संरक्षण (POCSO) अदालत ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में 34 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मुख्यमंत्री सहित दो वरिष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाँच करने का आदेश दिया | यह मामला 10 दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने स्थानांतरित किया था |

अदालत के आदेश के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी धर्मेंद्र सिंह और सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अतुल प्रसाद के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।

अदालत के आदेश को राजनीतिक हलकों में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

इस आदेश के बाद विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) , हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम)  और वामपंथी दलों ने  नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

याद दिला दें कि राजद और अन्य विपक्षी दलों ने बार-बार नीतीश कुमार पर आश्रय गृह बलात्कार मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के पोस्को न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश के बाद , बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

 

आगे वो कहते है कि सीपीआईएम सहित तमाम वामपंथी दलों की मान्यता रही है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में वर्षों से बच्चियों के साथ हो रहा यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न तथा उनकी गुमशुदगी जैसा जघन्य अपराध बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक अपराधी गिरोह के साथ मुख्यमंत्री एवं उनके अन्य सहयोगियों की जो मित्रता थी, वह बिहार की जनता से छुपी नहीं रही है | अब जबकि न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों की जांच का आदेश दिया गया है, इस आदेश के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा |

 

अवधेश कुमार ने न्यायालय के आदेश को बिहार की जनता की जीत बताते हुए कहा कि जांच की कार्यवाही तभी पारदर्शिता के साथ चल सकती है जब मुख्यमंत्री सहित कल्याण विभाग के अधिकारी तत्काल इस्तीफा दें।

 

कथित यौन शोषण का मामला

2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा तैयार एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसके बाद इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर द्वारा  चलाए जा रहे एनजीओ के अंतर्गत मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण का मामला  मई 2018 में सामने आया |  जिसके बाद बिहार समाज कल्याण विभाग ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई  थी ।

अश्विनी के वकील सुधीर कुमार ओझा, जिन्होंने अश्विनी की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की थी, उन्होंने न्यूजक्लिक को फोन पर बताया कि वो इस मामले में नवंबर 2018 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे | जिसके बाद डॉ० अश्वनी ने बिहार के मुख्यमंत्री सहित तीनों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में शिकायत की कि सीबीआई इस मामले में तथ्यों को दबाने या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें दो आईएएस अधिकारियों और नीतीश कुमार की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

ओझा ने कहा कि अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि डॉ० अश्वनी का एक बयान धारा 164 के तहत अदालत में दर्ज किया जाएगा।

यह मामला पिछले साल जुलाई में सीबीआई को सौंप दिया गया था। विपक्ष और मीडिया द्वारा बार –बार  दिखाने और बोलने के बाद कि बिहार की समाज कल्याण मंत्री के पति के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, इसके बाद अंतत बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था ।

ठाकुर को तब से पटियाला की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, यहां तक ​​कि उनके करीबी सहयोगी और कुछ सरकारी अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों को भी पटना और मुजफ्फरपुर की जेलों में रखा गया है। 

शीर्ष अदालत ने हाल ही में सीबीआई को राज्य भर में ऐसे सभी आश्रय घरों में यौन शोषण के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

 

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