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"नीच" बहसः जानिए क्या कहती है आरएसएस की पसंदीदा मनुस्मृति इस बारे में

आरएसएस चाहता था कि मनु-स्मृति भारत के संविधान का आधार बने लेकिन इसका पालन न करने पर डॉ अम्बेडकर की आलोचना की।
Manu-Smriti

दिल्ली में डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के हाल में हुए उद्घाटन के समय "नीच" कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित मुद्दा बनाया गया। बीजेपी ने इसे हवा दिया जबकि पीएम मोदी ने गुजरात में इसे प्रचार का मुद्दा बना दिया।

कुछ दिनों बाद बीजेपी सांसद नाना पटोले, जिनका संबंध पिछड़ी जाति से है, ने संसद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि "जब मैं ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग कर रहा था तो पीएम मोदी मुझ पर बरस पड़े और इसकी आवश्यकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ओबीसी को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ख़ुद पिछड़ी जाति से हूं लेकिन जब मैंने अपने लोगों के मुद्दों को उठाया तो आप मुझे नज़रअंदाज़ करते हैं। जब आप चुनाव में जाते हैं तो अपनी ओबीसी पृष्ठभूमि को दिखाते हैं। ओबीसी के लिए आपने आख़िर क्या किया है? वे अभी भी विकास से दूर हैं।"

यह सुनने में विचित्र मालूम पड़ता है कि बीजेपी, जो आरएसएस का एक राजनीतिक मोर्चा है, जाति आधारित अपमानजनक संदर्भों पर आक्रोश व्यक्त करता है। यहाँ तक कि संविधान के माध्यम से समाज में कट्टरपंथी परिवर्तन लाने के प्रस्ताव को लेकर डॉ अम्बेडकर को उनके जीवन काल के दौरान निरादर और अपमानित किया गया। आरएसएस का मानना था कि मनु स्मृति को भारतीय संविधान का आधार होना चाहिए और प्राचीन उल्लेख का पालन न करने पर डॉ अम्बेडकर को हर प्रकार के नामों से बुलाया गया। रामचंद्र गुहा का कहना है कि आरएसएस के मुखपत्र, 'ऑर्गनाइजर' में 11 जनवरी 1950 को प्रकाशित एक पत्र में डॉ अम्बेडकर को "लिलिपुट" के सादृश्य रेखांकित कर उनके व्यक्तित्व को कम किया गया। भारतीय संविधान, जिसकी सराहना प्रगतिशील सामग्री के चलते पूरी दुनिया करती है, आरएसएस के लिए निराशाजनक था। ऑर्गनाइजर ने 30 नवंबर, 1949 के अंक में कहा था:

"भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकी, कनाडाई, स्विस तथा विभिन्न अन्य संविधानों के तत्वों को शामिल किया है। लेकिन इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक विधियों, संस्थाओं, शब्दावली और वाक्यांश का कोई पता नहीं है ... लेकिन हमारे संविधान में, प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकोर्गस या फारस के सोलन से काफ़ी पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में अभिव्यक्त किए गए उसके विधि विश्व के प्रशासन को प्रदीप्त करते हैंलेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के नज़दीक इसका कुछ भी मतलब नहीं है।"

हालांकि रूढ़िवादी हिंदू मनुस्मृति को एक दस्तावेज के रूप में मानते हैं जो "विश्व के प्रशासन" को प्रदीप्त करता है, मनु के विधियों को वास्तव में यह देखने के लिए जांच की जानी चाहिए कि महिलाओं, निम्न जातियों तथा अछूतों के बारे में इसके क्या विचार हैं?

मनुस्मृति एक विधि-पुस्तक है जो चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के साथ-साथ अवर्ण या "अछूतों" या चंडालों के लिए नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। इस पुस्तक ने ब्राह्मण पुरूषों को विशेषाधिकार दिया है, जिससे आरएसएस नेतृत्व तैयार किए जाते है। महिलाओं, निम्न जातियों और अछूतों के लिए बिल्कुल भी अधिकार नहीं हैं।

इस विधि पुस्तक - जिसे आरएसएस भारत को शासित करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में मांग करता है - में अछूत जातियों के लिए कुछ सीमाएं खींचे गए हैं जैसे वे क्या खा सकते हैं; कितनी संपत्ति रख सकते हैं; उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, और कहां और कैसे उन्हें रहना चाहिए (पेंगुइन द्वारा अंग्रेज़ी में प्रकाशित 'Laws of Manu' के अंश):

[50] इन्हें (जातियों) घाटियों, वृक्षों और श्मशान-मैदानों के पास, पहाड़ों और ग्रॉव्स में रहना चाहिए। वो पहचान में आने चाहिए  और अपने स्वयं के जन्मजात गतिविधियों से जीवित रहने चाहिए

[51] लेकिन 'घोर' अछूतों के घरों को गांव से बाहर होना चाहिए; उन्हें छोडे हुए कटोरे का इस्तेमाल करना चाहिए, और कुत्ते और गदहे उनकी संपत्ति होनी चाहिए।

[52] उनके कपड़े मृतकों के कपड़े होने चाहिए, और उनका भोजन टूटे हुए बर्तनों में होने चाहिए; उनके गहने काले लोहे से बने होने चाहिए, और उन्हें लगातार घूमते रहना चाहिए।

[53] कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उन्हें उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए; उन्हें एक दूसरे के साथ अपना काम करना चाहिए और उन्हीं लोगों से विवाह करना चाहिए जो उनके समान हों।

[54] उनको भोजन, दूसरों पर निर्भर, टूटी हुई थाली में दी जानी चाहिए, और उन्हें रात के समय में गाँवों और शहरों में नहीं चलना चाहिए।

कोई भी मनु में उद्धृत अछूत जातियों के विवरण पर नजर डालें यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों संविधान सभा ने इसे "विधि-पुस्तक" के रूप में उल्लेख नहीं किया।

ये "विधि-पुस्तक" यहां तक कि यह भी तय करती है कि उनकी जातियों के अनुसार लोगों के नाम क्या होने चाहिए।

[32] किसी पुजारी का नाम सुविधा से जुड़ा होना चाहिए, किसी राजा का सुरक्षा से, किसी सामान्य व्यक्ति का समृद्धि से, और किसी नौकर का नाम सेवा के साथ जुड़ा होना चाहिए।

निम्न जातियों से जुड़े लोग वर्तमान समय में भारतीय संविधान की वजह से शिक्षा और समानता की धारणा के कारण ऐसे नामों का उपयोग कम कर रहे हैं। फिल्म लगान में अछूत क्रिकेटर का नाम याद करें? उसका नाम कचरा था। हां, इस तरह के नाम मनु के नियमों का आधार है। याद रखें, ये आरएसएस मनुस्मृति को देश के संविधान के रूप में रखना चाहता है।

यह भी याद रखिए कि देश के कानून मंत्री के रूप में हिंदू संहिता विधेयक लाने को लेकर डॉ अम्बेडकर पर हमला किया गया था। इस विधेयक में पहली बार महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया था। इसने महिला को संपत्ति का अधिकार दिया और अपनी पसंद की शादी करने का फैसला करने के साथ-साथ किसी महिला को नुकसान पहुंचाने वाली शादी को खत्म करने को लेकर फैसला करने का अधिकार दिया था।

आरएसएस ने इस विधेयक का सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। गुहा ने अपनी पुस्तक ‘India after Gandhi’ में लिखा है, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आंदोलन के पीछे अपनी ताक़त झोंक दी थी। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जहां सभी वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की। किसी ने इसे 'हिंदू समाज पर परमाणु हमला' तक कहा।"

आरएसएस इस विधेयक के खिलाफ था जिसने हिंदू महिला को अधिकार दिया क्योंकि उनकी पसंदीदा पुस्तक मनु-स्मृति में महिलाओं के लिए निम्नलिखित आदेश निर्धारित थें:

अध्याय 9

[3] उसके पिता बचपन में उसकी रक्षा करते हैं, उसका पति युवा अवस्था में उसकी रक्षा करता है, और उसके बेटे बुढ़ापे में उसकी रक्षा करते हैं। एक महिला आज़ादी के लिए उचित नहीं है।

[10] कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बल से महिलाओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इन तरीकों का उपयोग करके उनकी पूरी तरह चौकसी की जा सकती है:

[12] महिलाओं को जब घर में पुरूषों द्वारा परिरूद्ध किया जाता है और जिस पर बेहतर कार्य करने के लिए भरोसा किया जा सकता है तो उनकी रक्षा नहीं की जाती है; लेकिन जो महिलाएं अपने आप स्वयं की रक्षा करती हैं वे अच्छी तरह से सुरक्षित हैं।

भारत का संविधान डॉ बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जो मनु-स्मृति का प्रतिपक्ष है।

भारत का संविधान मनुस्मृति के विपरीत विधि के समक्ष सभी को समान मानता है:

अनुच्छेद 14. भारत के क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि में बराबर संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद15. (1) राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक निम्नलिखित के संबंध में अयोग्य नहीं होगा -

() दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(बी) कुआं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिहाइश, जो पूरा या आंशिक रूप से राज्य निधियों से या सामान्य जनता के उपयोग के लिए समर्पित है, का इस्तेमाल करना।

(3) बालकों तथा स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार।

संविधान ने राज्य को उन समुदायों के लिए विशेष नीतियां बनाने का अधिकार भी दिया है जो शिक्षा, रोज़गार और आर्थिक रूप से दूसरों के पीछे रह रहे हैं।

जो बहस ज़रूरी है वह यह है कि कौन-सी नीतियों का पालन किया जा रहा है, उनका क्या प्रभाव है और क्या वे डॉ अम्बेडकर के विचारों से मेल खाता है या नहीं जैसा कि संविधान में उद्धृत किया गया। भाजपा-आरएसएस खेमा बहुत मुश्किल से इन विचारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकता क्योंकि उसने आंतरिक रूप से दोनों संविधान और डॉ अम्बेडकर के सामाजिक समानता और न्याय के दृष्टिकोण का विरोध किया।

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