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एक्सक्लूसिव : अडानी पावर राजस्थान ने उपभोक्ताओं की कीमत पर कमाए 2,500 करोड़

रेगुलेटरी अधिकारियों ने नियमों की व्याख्या इस तरह से की है कि उनके नतीजतन सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को नुकसान बढ़ रहा है जबकि उपभोक्ता बिजली की ऊंची दरों का भुगतान कर रहे हैं।
Adani

भारत के कुछ बिजली रेगुलेटरी प्राधिकरणों के तरीके अजीब हैं। सितंबर 2018 में अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) द्वारा दिए गए एक अंतरिम आदेश में राजस्थान के तीन शहरों- अजमेर, जोधपुर और जयपुर में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को निर्देश दिया था कि वे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) को 3,591करोड़ का भुगतान करें, अडानी समूह बारां जिले के कवाई शहर में 1,320 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट का मालिक है और इसका यहीं से संचालन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डिस्कॉम द्वारा दायर अपील पर, शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2018 में इसे कुछ कम यानी  2,500 करोड़ की देय राशि के साथ संशोधित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में राजस्थान राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, तीन डिस्कॉमों से इस राशि को वसूलने के लिए अडानी समूह की कंपनी को अधिकार दे दिए हैं और बिजली के उपभोक्ताओं पर बिजली के बढ़ते "टैरिफ" को लाद दिया है।

केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले बिजली उद्योग में काम करने वाले इंजीनियरों की एक संस्था, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने इस तरह के विभिन्न मुद्दों की ओर इशारा करते हुए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, उन्हे लगा कि यह मामले में हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है लेकिन इसे APTEL ने अनदेखा कर दिया। हालाँकि, इनके हस्तक्षेप को सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2019 में पहले ही खारिज कर दिया गया था, और फिर बाद में APTEL ने सप्ताह के शुरू में एक आदेश में, 27 मई 2019 को खारिज कर दिया था। इंजीनियर्स के इस महासंघ ने शीर्ष अदालत और न्यायाधिकरण के समक्ष अपने पेश किए दस्तावेज में तर्क दिया था कि अंतरिम आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

निजी बिजली उत्पादन करने वाली अडानी की कंपनी को ज्यादा मुआवजा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें इंडोनेशिया से कोयला अधिक लागत में खरीदना पड़रहा है जिसे उनके बिजली संयंत्र चलाने के लिए आयात किया जाता है। अप्रैल 2017 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर, बिजली की उच्च दर की अनुमति दी गई है, जिसमें अडानी समूह के स्वामित्व वाले एक अन्य बिजली संयंत्र की क्षतिपूर्ति करने को स्पष्ट रूप से मना किया गया था, यह संयत्र गुजरात के मुंद्रा में है, और यहां भी बिजली उपभोक्ताओं को इंडोनेशिया से आयातित कोयले की उच्च लागत का खामियाज़ाऊंची “दर” देकर भुगतना पड रहा है।

देश के शीर्ष न्यायालय के एक फैसले की व्याख्या दो कंपनियों के लिए दो विपरीत तरीके से एक ही कॉर्पोरेट समूह की कंपनियों के लिए कैसे की जा सकती है, यह बताने लायक कहानी है।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के अध्यक्ष विश्वनाथ हिरेमठ और दो सदस्यों, आरपी बरवार और एससी दिनकर ने मई 2018 में एक निर्णय के खिलाफ डिस्कॉम द्वारा दायर अपील पर APTEL ने अंतरिम आदेश दिया गया था। उस वक्त आरईआरसी ने पाया था कि 2009 में देश की सरकारी नीति में बदलाव के कारण एपीआरएल ने जो इंडोनेशियाई कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण खरीद की उसके लिए उसका खामियाजा पूरा करने के लिए इन शुल्कों का हकदार है।

अपने 24 सितंबर 2018 के आदेश में, न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर, चेयरपर्सन एपीटीईएल और की तकनीकी सदस्य एसडी दुबे ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले के तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामला एपीआरएल के "पक्ष" में है और आदेश दिया कि कुल राशि का 70 प्रतिशत यानि 5,130.42 करोड़ रुपया अडानी समूह की कंपनी को तुरंत भुगतान किया जाए। इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान डिस्कॉम द्वारा अपील की गई थी, जिसने 29 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश में राशि को घटाकर50 प्रतिशत कर दिया था, अर्थात  2565.21 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया।

एआईपीईएफ के आवेदन द्वारा किए गए हस्तक्षेप में तर्क दिया गया था कि कई मुद्दों के बीच, जिनकी न्यायाधिकरण अनदेखी कर रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि इंडोनेशिया से अडानी समूह की  कंपनियों द्वारा आयात किए गया कोयला राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा एक जांच का विषय था, जोकि भारत के सीमा शुल्क अधिकारियों की खोजी शाखा है।

डी.आर.आई ने आरोप लगाया था कि अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच समूह ने चालान और मूल्यांकन में हेरफेर करके आयातित कोयले की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया था।

फेडरेशन द्वारा हस्तक्षेप के लिए दिए गए आवेदन के जरिये पहली बार दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ममला दायर किया गया था और 15 फरवरी 2019 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एआईपीईएफ इस विषय पर हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा था, जिस पर अदालत ने अक्टूबर 2018 में पहले ही फैसला सुनाया दिया था जिस पर फेडरेशन ने APTEL से पहले उसी हस्तक्षेप आवेदन को दर्ज करने का प्रयास किया था।

27 मई 2019 के अपने एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने भी इसी आधार पर फेडरेशन के प्रयास को खारिज कर दिया कि इसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। ट्रिब्यूनल ने फेडरेशन की नेकनीयती पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि एआईपीईएफ ने इस तथ्य को दबाने का प्रयास किया था।

हालांकि रिकॉर्ड यह बताता है कि फेडरेशन के हस्तक्षेप के प्रयास के संबंध में वास्तव में प्रक्रियात्मक मुद्दे शामिल थे, एआईपीईएफ के हस्तक्षेप आवेदन द्वारा उठाई गई चिंताओं का न्यायिक अधिकारियों द्वारा उसके महत्व व  योग्यता पर विचार करना चाहिए। यह तर्क दिया जा सकता है कि फेडरेशन के हस्तक्षेप के असफल प्रयासों में प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को ट्रिब्यूनल और अदालत द्वारा विचार के लिए सबूत की सीमा से बाहर रखा गया।

मुंद्रा के लिए अच्छा है, न कि कवाई के लिए?

अब आरईआरसी के समक्ष मामला दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पर टिका हुआ है। पहला सवाल यह था कि क्या डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति के लिए बोली लगाते समय, एपीआरएल ने घरेलू कोयला या इंडोनेशिया से आयातित कोयले पर भरोसा दिलाया था। दूसरा सवाल यह था कि क्या भारत सरकार की कोयला आवंटन नीतियों में बदलाव ने "कानून में बदलाव" का गठन किया था, जो सीधे कवाई पावर प्लांट के संचालन को प्रभावित करता है, जिससे डिस्कॉम के साथ हुए अनुबंध के तहत वह प्रतिपूरक टैरिफ का हकदार है।

पहले सवाल पर, आरईआरसी ने पाया कि एपीआरएल की बोली घरेलू कोयला लिंकेज पर निर्भर थी। आयोग ने जस्टिस घोष और जस्टिस नरीमन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2017 में दिए गए फैसले के एक पैराग्राफ पर भरोसा जताया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जुलाई 2013 में सरकार की कोयला वितरण नीति में संशोधन के कारण अडानी समूह की कंपनी को वास्तव में "कानून में बदलाव" का सामना करना पड़ा था। घरेलू कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण, सरकार ने निर्णय लिया था कि विभिन्न बिजली संयंत्रों को आवंटित घरेलू कोयले का एक निश्चित अनुपात वास्तव में उन्हें आपूर्ति किया जाएगा। कमी को आयात और इसलिए घरेलू कोयले के बीच के अंतर को आयतित कोयले द्वारा कवर करना होगा, जिसे उपभोक्ताओं पर बिजली दर बढ़ा थोप दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयला आवंटित किया गया था, और जुलाई 2013 के नीति संशोधन के कारण जिन्हें कोयले की आपूर्ति में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, वे प्रतिपूरक शुल्क प्राप्त करने के हक़दार थे और यही तथ्य आरईआरसी द्वारा एपीआरएल को प्रतिपूरक अनुदान देने पर निर्भर था। हालांकि, मामले के तथ्यों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि ये दोनों दावे काफी कठिन और कानूनी रूप से विवादास्पद हैं।

प्रतिबद्धता या समझौता?

तथ्य यह है कि अगस्त 2009 में जब अडानी पावर राजस्थान अपने कवाई पावर प्रोजेक्ट के जरिये तीन डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बोली लगा रही थी, तब कंपनी ने घरेलू कोयला लिंकेज के आधार पर अपनी बोली प्रस्तुत की थी और घरेलू कोयले की कीमतों के आधार पर उसके टैरिफ तय हुए थे जो कीमते  उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने पेश की थी।

हालाँकि, एपीआरएल ने कोई घरेलू कोयला आपूर्ति समझौता (CSA) नहीं किया था और पूरी की गई बोली के लिए कोयला आपूर्ति समझौता संलग्न करना आवश्यक था। इस प्रकार, एपीआरएल ने कोयला आपूर्ति समझौता यानी सीएसए संलग्न किया था कि उसने जून 2009 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एईएल) के साथ इंडोनेशिया से समूह द्वारा आयातित कोयले की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं, और डिस्कॉम को बताया कि कोयले का "प्राथमिक" स्रोत खनिज होगा और भरोसा दिलाया कि घरेलू कोयले की आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनज़र इंडोनेशियाई कोयला भी संरक्षित करने के लिए उपलब्ध होगा। अपने दावे के समर्थन में कि वह घरेलू कोयले को सुरक्षित कर सकता है, एपीआरएल ने मार्च 2008 में राजस्थान सरकार के साथ कवाई पावर प्लांट के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राज्य सरकार ने "इसके निर्माण के लिए" अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और परियोजना के लिए जो आवश्यक था उसमें केंद्र सरकार से कोयला लिंकेज / कोयला ब्लॉक या परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से कोयला प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना शामिल था। ”

इन सहायक दस्तावेजों को देखते हुए, राज्य सरकार की ओर से बोली लगाने वाली राजस्थान राज्य विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (RVPN) ने APRL से एक स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या इसकी बोली का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय कोयले या घरेलू आपूर्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में, एपीआरएल ने 12सितंबर 2009 को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि राजस्थान सरकार के सहयोग से घरेलू ईंधन का इन्तजाम किया जाना सुनिश्चित है और इसलिए घरेलू ईंधन के आधार पर इसकी बोली का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह इस आधार पर ही एपीआरएल द्वारा पेश किए गए टैरिफ को सबसे कम माना गया था। इसके बाद एआरपीएल को अनुबंध दे दिया गया और जनवरी 2010 में, अडानी समूह की कंपनी ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर में बिजली वितरण के लिए राजस्थान में तीन डिस्कॉम के साथ बिजली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर किए।

यहां दो मुद्दे खड़े होते हैं। एक, उस घरेलू कोयले के उनके अपने दावे के बावजूद, जिस पर कि भरोसा किया गया था, जहां तक कि बोली मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध है, कोयला आपूर्ति समझौता ने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी बोली लगाने के योग्य है, जो एपीआरएल और एईएल के बीच समझौता इंडोनेशियाई कोयले पर आधारित था। इस तथ्य को एपीटीईएल के समक्ष एआईपीईएफ द्वारा दस्तावेज अंकित किया गया है, और आरईआरसी के समक्ष डिस्कॉम द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया है,यह तर्क देने के लिए कि एपीआरएल के दावों के बावजूद, बोली वास्तव में इंडोनेशियाई कोयले पर निर्भर थी। दूसरा मुद्दा यह है कि इंडोनेशियाई कानून में बदलाव के कारण इंडोनेशियाई कोयले की लागत में वृद्धि हुई थी, जबकि बोली पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी और एपीआरएल को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। फिर भी इसके सीएसए में एईएल के साथ इस पर ध्यान नहीं दिया गया था जिस बारे में जून 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

12 जनवरी 2009 को, इंडोनेशियाई सरकार ने 2009 के खनिज और कोयला खनन कानून पर नया कानून पारित किया, जिसे देश के खनन उद्योग द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था में किए जा रहे योगदान को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। इस कानून ने पिछले खनन कानून नंबर 11/1967 को प्रतिस्थापित कर दिया था, जो  इंडोनेशिया के सभी 2009 की खनन संबंधित रियायतों को नियंत्रित करता था और सभी मौजूदा व्यवस्थाओं पर लागू होता है। इस नए खनन कानून ने उन कई रियायतों को समाप्त कर दिया, जिससे इंडोनेशियाई कोयला खनिकों और आपूर्तिकर्ताओं को उस मूल्य के बेंचमार्क पर आपूर्ति करना अनिवार्य हो गया था, जिस पर उन्होंने अपने कोयले को प्रचलित आंतरिक बाजार मूल्य पर बेचा था।

जबकि कानून के लागु होने या उसके कार्यान्वयन में एक साल लग गया, और जनवरी 2009 में सभी हितधारकोंको यह स्पष्ट हो गया था कि इंडोनेशियाई कोयले की कीमत में वृद्धि होगी। 23 सितंबर 2010 को, इंडोनेशिया के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री ने 2010 के अनुच्छेद 17 की ऊर्जा और खनिज संसाधनों के विनियमन को बढ़ावा दिया, जिनमें से अनुच्छेद 2 में खनन परमिट धारकों (या उनके सहयोगियों) को निर्धारित कीमतों पर कोयला बेचने की आवश्यकता थी जो घरेलू बिक्री या निर्यात के लिए बेंचमार्क मूल्य था। मौजूदा कोयला आपूर्ति समझौतों को एक वर्ष के भीतर नई कानूनी व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता थी। यह वह समय था जब इंडोनेशियाई कोयले की कीमत में वास्तविक वृद्धि हुई।

एपीआरएल एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ एपीआरएल के सीएसए के एक महीने बाद जुलाई 2009 में जारी एक रेड-हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में, क्योंकि एपीआरएल की मूल कंपनी अदानी पावर लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में  शेयरों की सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए लगाई गई थी, कंपनी ने निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया और "एईएल के लिए कोयले के स्रोत" शीर्षक वाले एक खंड में कहा गया है कि:

एईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीटी अदानी ग्लोबल ने इंडोनेशिया के बानू द्वीप में विशेष रूप से कोयले की खदानों के लिए समझौता किया है। एईएल ने इंडोनेशिया की इन खदानों से कोयले के स्रोत का प्रस्ताव किया है। पीटी. मिनटेक डेंड्रिल इंडोनेशिया के अनुसार, इन तीन खानों में अनुमानित कोयला भंडार लगभग150 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) है ... (साथ) औसत जीसीवी (सकल कैलोरी मान) 5,200 किलो कैलोरी / किलोग्राम (किलोकलरीज प्रति किलोग्राम) है।

“जबकि तीन खानों में से दो के लिए खनन अनुबंधों के तहत काउंटर-पार्टियों ने खदान के कोयले के लिए दीर्घकालिक कोयला निकालने के लाइसेंस की खरीद की है(इन दो खानों के लिए, एक हजार हेक्टेयर रियायत [दी गई]), तीसरा लाइसेंस अभी तक नहीं बनाया गया है तीसरे खनन अनुबंध के तहत काउंटर पार्टी को दी गई है। पीटी अडानी ग्लोबल ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदने के लिए एक तीसरे पक्ष के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध किया है, और अतिरिक्त खनन अनुबंधों में प्रवेश करने के उद्देश्य के लिए खोज का कार्य किया है।"

राजस्थान “कोयला” आपूर्ति के लिए मना करता है

एपीआरएल को कोयले की आपूर्ति के लिए कभी भी घरेलू लिंकेज नहीं मिला था क्योंकि जिसकी वह कवाई पावर प्लांट के लिए उम्मीद कर रहा था बावजूद इसके कि अडानी समूह छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले परसा ईस्ट और कांटा बसन (PEKB) कोल ब्लॉक का खनन ऑपरेटर है। एपीआरएल ने मई 2008 में राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि इस खदान से कोयले के प्लांट को कोयला आवंटित किया जाए, जो कि राजस्थान सरकार के अधिकारों के भीतर था, क्योंकि यह कोयला ब्लॉक का मालिक था।

हाल ही में कारवां में प्रकाशित नीलेना एमएस की रिपोर्टों की एक श्रृंखला में बताया गया है कि कैसे कोल ब्लॉक के आवंटन से संबंधित कुख्यात घोटाले के बावजूद यह कोयला ब्लॉक अडानी समूह के हाथों में रहा है - जिसे कोलगेट कहा जाता है - जिसने कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 सरकार को हिला दिया था। जो मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले गठबंधन (यूपीए) की सरकार थी, उसके द्वारा किए 214 कोयला ब्लॉक आवंटन को सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दे दिए थे। हालाँकि, राजस्थान सरकार ने इस ब्लॉक के लिए कवाई संयंत्र को कोयला आवंटित करने से इनकार कर दिया था - एक तथ्य जिसे एपीटीईएल के सामने एआईपीईएफ ने अपने हस्तक्षेप के जरिये जोर दिया गया था।

इसके बजाय, राजस्थान सरकार ने एपीआरएल से केंद्र सरकार से नए कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन करने का आग्रह किया, और एपीआरएल ने ऐसा किया भी। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 में कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा चिह्नित कोयला ब्लॉकों को आवंटित करने के लिए राजस्थान में विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करे। एक वर्ष से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, फरवरी 2012 में, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को फिर से लिखा, इस बार कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दोनों से अनुरोध किया गया कि कवाई परियोजना को केंद्र सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में मौजूद अन्य बिजली परियोजनाओं के बराबर माना जाए जबकि यह परियोजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का हिस्सा थी।

जवाब में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जवाब दिया कि परियोजना बारहवीं योजना का हिस्सा है और नियत समय पर इसके लागू करने पर विचार किया जाएगा। इस बीच,मंत्रालय ने सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में पहले से आवंटित कोयला ब्लॉकों में खनन क्षमता को बढ़ाने की संभावना की जांच करनी चाहिए और इन ब्लॉकों से कवाई परियोजना के लिए कोयला आवंटित करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने नवंबर 2012 में वापस लिखा कि उसकी खदानों से निकलने वाले कोयले की मात्रा काफी कम है यह तब तक संभव नही है जब तक इसके लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों में बढ़ोतरी के लिए संशोधन नहीं किया जाता है। वास्तव में, राजस्थान सरकार ने खुद को कवाई परियोजना के लिए घरेलू कोयला उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद, और एपीआरएल और केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति करने के लिए कहने के बाद ऐसा करने से इनकार कर रही थी।

इसके बाद, राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में अपनी पैरवी को बढ़ा दिया। 26 नवंबर 2012 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयला और बिजली मंत्रालय को एक पत्र भेजा जिसमें कोयले के तदर्थ आवंटन का अनुरोध किया गया था क्योंकि कवाई पावर प्लांट का संचालन शुरू होने वाला था। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2013 में योजना आयोग को एक अन्य पत्र लिखा। दिसंबर 2012 में, कवाई पावर प्लांट ने "परीक्षण" के आधार पर आयातित इंडोनेशियाई कोयले का संचालन शुरू किया, और अगस्त 2013 में राज्य के पावर ग्रिड के साथ इसे जोड़ा (सिंक्रनाइज़) गया।

फरवरी 2013 में, एपीआरएल ने डिस्कॉम को लिखा कि घरेलू कोयले के लिंकेज को सुरक्षित करने के राजस्थान सरकार के लगातार प्रयास विफल हो गए थे और चूंकि यह प्लांट इंडोनेशियाई कोयले पर चल रहा है, जिसकी कीमत इंडोनेशियाई सरकार के नए कानून के लागू होने के बाद बढ़ी थी। आयातित कोयले का उपयोग करने के कारण निजी कंपनी को इसकी उच्च लागत की भरपाई के लिए टैरिफ में संशोधन की आवश्यकता होगी। जब डिस्कॉम सुझाए गए संशोधन पर सहमत नहीं हुआ, तो अडानी समूह की कंपनी आरईआरसी के पास चली गई।

आरईआरसी के समक्ष मामला

आरईआरसी में दो मुद्दों पर निर्णय लिया जाना था। पहला यह कि घरेलू कोयले या आयातित कोयले के प्लांट में इस्तेमाल के आधार पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। डिस्कॉम ने सीएसए को एक अलग अडानी समूह की कंपनी, अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की तरफ इशारा किया, जो कि आयातित कोयले पर आधारित है, जो एपीआरएल की बोली से जुड़ी थी। एपीआरएल ने राजस्थान सरकार के साथ अपने समझौता ज्ञापन की ओर भी इशारा किया, और केंद्र सरकार के साथ संचार का क्रम स्थापित करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन की मांग करते हुए कहा कि इसने इस आशय का एक बोनाफाइड दावा किया था कि कंपनी की मूल बोली घरेलू कोयले पर आधार थी, जबकि कोई सी.एस.ए. घरेलू कोयले के लिए उस समय संलग्न नहीं था।

आरईआरसी ने एपीआरएल की स्थिति का समर्थन किया और नोट किया कि घरेलू कोयले को "प्राथमिक ईंधन" और आयातित कोयले को एपीआरएल की बोली में "फॉल बैक सपोर्ट अरेंजमेंट" (कमी पड़ने किए जाने वाले इंतजाम के संबंध में) के रूप में उद्धृत किया गया था। इसमें राजस्थान सरकार के एमओयू और उसके बाद के पत्राचार पर भी ध्यान दिया गया और दावा किया गया कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि "अनुबंध की व्याख्या करते समय, बाद का आचरण भी एक प्रासंगिक कारक है" और कहा कि "सरकार राजस्थान ... [था] ... कोयले के आवंटन के लिए भारत सरकार के साथ सख्ती से पालन कर रही थी।''आरईआरसी ने डिस्कॉम की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि सीएसए ने जो बोली लगाई थी वह आयातित कोयले की थी, वही बिंदु जिसे APTEL से पहलेAIPEF के सबमिशन में दोहराया गया था।

आरईआरसी के लिए अगला मुद्दा यह था कि क्या एपीआरएल को डिस्कॉम के साथ पीपीए के तहत "कानून में बदलाव" के कारण नुकसान उठाना पड़ा था जिसके लिए वह मुआवजे का हकदार होगा। यहां, आरईआरसी ने 2007 की केंद्र सरकार की नई कोयला वितरण नीति को देखा, जिसने भविष्य में क्षमता परिवर्धन सहित भारत में बिजली संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोयले की "100 प्रतिशत" आपूर्ति की गारंटी दी थी। आरईआरसी ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2012 में बिजली कंपनियों को कोयला आपूर्ति के लिए नए सिरे से आश्वासन जारी करने से रोकने का फैसला किया था और जुलाई 2013 में कोयला वितरण नीति को संशोधित किया था।

सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2017 के फैसले में, जिसमें मुंद्रा, गुजरात में अडानी समूह के बिजली संयंत्र के लिए प्रतिपूरक टैरिफ का भुगतान करने के सवाल पर विचार किया गया था, क्योंकि यहां इंडोनेशियाई कोयले की लागत में वृद्धि को माना गया था, इस बाबत शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि परिवर्तन करते समय कानून इंडोनेशिया को अडानी पावर लिमिटेड और भारतीय डिस्कॉम के बीच पीपीए के लिए एक प्रासंगिक "कानून में बदलाव" के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए भारत सरकार की कोयला वितरण नीति में बदलाव से प्रभावित होने वाले बिजली संयंत्रों को मुआवजा दिया जाना था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुंद्रा जैसे बिजली संयंत्रों के संदर्भ में था, जिन्होंने घरेलू कोयले के लिए सीएसए हासिल किया था, जिन्हें कोयला वितरण नीति में सरकार के संशोधनों के कारण समायोजित किया जाना था। एपीआरएल के मामले में, ऐसी कोई सीएसए की जगह नहीं थी, जिसे डिस्कॉम ने इंगित किया था। हालांकि,आरईआरसी ने इस बिंदु की अवहेलना करते हुए तर्क दिया कि 2007 की कोयला वितरण नीति में "आश्वासन" और बाद में कवाई परियोजना के लिए कोयला लिंकेज की अनुपलब्धता ने "कानून में बदलाव" के मुआवजे का तानाशाही रूप दिया है। परिणामस्वरूप, इंडोनेशियाई कोयले की अतिरिक्त लागत की भरपाई करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2017 के फैसले में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल थे:

“कहीं भी पीपीए में यह नहीं कहता हैं कि कोयले की खरीद केवल इंडोनेशिया से किसी विशेष कीमत पर की जानी है। वास्तव में, पूरे पीपीए को पढ़ने से स्पष्ट है कि कोयले की आपूर्ति के लिए देय मूल्य पूरी तरह से उस व्यक्ति ऊपर है जो बिजली संयंत्र स्थापित करता है और उसे ही इसे सहन करना चाहिए... यह भी स्पष्ट है कि कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियों को अनुबंध का हिस्सा है और वह उसे उसके प्रदर्शन से नहीं रोक सकता है और जब उन्होंने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं थी, तो यह एक जोखिम था जिसे उन्होंने जानबूझकर लिया था...इंगित किए गए टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति का जोखिम कंपनी पर था।"

हालांकि, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इंडोनेशियाई कानून में बदलाव के कारण आयातित कोयले की निजी कंपनी की लागतों में शामिल जोखिम को अजमेर, जोधपुर और जयपुर में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अधिक के रूप में वहन किया जाना चाहिए।

सहूलियत का संतुलन

एपीटीईएल का अंतरिम आदेश दो तत्वों पर आधारित है: मामले का एपीआरएल के पक्ष में होना इसका प्राथमिक मूल्यांकन है, और "सुविधा का संतुलन" है। संतुलन की सुविधा एक कानूनी अवधारणा है जो उस राहत को संतुलित करने का प्रयास करती है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के कारण होने वाली चोट के खिलाफ न्यायिक निर्णय के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। अपने अंतरिम आदेश में, न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया कि सुविधा का संतुलन एपीआरएल के पक्ष में है, डिस्कॉम के दावे के खिलाफ अपने तर्कों के साथ यह कहते हुए कि वे बड़े पैमाने पर वित्तीय कठिनाई झेलेंगे। यह वही है जिसे एपीटीईएल द्वारा अंतरिम आदेश के प्रासंगिक हिस्से में लिखा गया है:

“एपीआरएल बिजली की आपूर्ति के लिए महंगा कोयला जैसे आयातित कोयला, बाजार आधारित ई-नीलामी कोयला का उपयोग कर रहा है। डिस्कॉम का तर्क है कि देय राशि 5000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो डिस्कॉम के व्यापार की रीढ़ को तोड़ देगा, जो पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। एपीआरएल के अनुसार, उन्होंने आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों को चूस लिया है, जिसमें समूह की कंपनियों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण लेना शामिल है।

“मई 2013 से पांच साल से अधिक समय से यह कठिनाई झेली जा रही है, वे कहते हैं कि कोई भी वित्तीय सहायता देने के लिए कोई भी ऋणदाता आगे नहीं आ रहे हैं। एपीआरएल के सामने वर्तमान स्थिति उनके डिफ़ॉल्ट के कारण नहीं है, लेकिन यह एपीआरएल के नियंत्रण से परे है। यदि बकाया नहीं है, तो यह ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है जहां एपीआरएल परिचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं होगा, जो बड़े पैमाने पर जनता के हित को खतरे में डाल सकता है।

“एपीआरएल को बिजली उत्पादन करने के लिए बिजली संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण राजस्व खोने के अलावा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे ऋणदाताओं के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के मद्देनजर, एपीआरएल को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किए जाने का खतरा है। यह स्पष्ट है कि अपूर्णीय चोट एपीआरएल के कारण होगी न कि डिस्कॉम के कारण।”

यहां एपीटीईएल ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कुख्यात "फरवरी परिपत्र" का उल्लेख किया है जो बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें कई निजी फर्मों को एनपीए घोषित किया गया है और इनसॉल्वेंसी एंड दिवाला संहिता के तहत दिवाला कार्यवाही में धकेल दिया गया था। यह सर्कुलर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2019 में बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा पेश किए गए एक मामले में लाया गया था।

एआईपीईएफ के सबमिशन में कई कारणों को सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह सुविधा के संतुलन के इस आकलन से असहमत है। सबसे पहले, अडानी समूह की एक कंपनी के साथ डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति की तुलना करते हुए, प्रस्तुत करने वाले ने कहा कि जबकि जयपुर, अजमेर और जोधपुर में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन डिस्कॉमों को 11,000 करोड़ और 15,000 करोड़ के बीच की हानि हो रही है। प्रत्येक वर्ष, इसके विपरीत, 2014 में, अडानी समूह ने उडुपी, कर्नाटक में, लैंको समूह से 6000 करोड़ रुपये में एक बिजली संयंत्र का अधिग्रहण किया और 2018 में अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह ने मुंबई के बिजली वितरण नेटवर्क का भी अधिग्रहण 18,800 करोड़ रूपए के लिए किया है। ये दोनों अधिग्रहण अडानी समूह की वित्तीय ताकत के संकेत थे।

बिजली इंजीनियरों की फेडरेशन में खारिज किए गए आवेदन में उजागर किया गया दूसरा मुद्दा बिजली आपूर्ति के समय-निर्धारण से संबंधित है। यह बताया कि "मेरिट ऑर्डर ऑपरेशन" के सिद्धांत के तहत, बिजली सबसे पहले बिजली संयंत्रों से ली गई है जो सस्ती बिजली पैदा करते हैं। बिजली की मांग के अनुमानों के आधार पर, एक "योग्यता आदेश प्रेषण" हर दिन तैयार की गई शक्ति को निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है, और ग्रिड से जुड़े प्रत्येक बिजली संयंत्र से कितना निकाला जाएगा इस प्रेषण में निर्दिष्ट किया जाता है। इस मामले में, एआईपीईएफ ने कहा कि राजस्थान में शेड्यूलिंग अथॉरिटी घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए में तय टैरिफ के आधार पर कवाई प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली का न्याय करने के लिए बाध्य थीं, और तदनुसार, प्लांट से बड़ी मात्रा में बिजली खींचेगी।

एआईपीईएफ सबमिशन का तर्क था कि अधिकारियों को पता था कि आयातित इंडोनेशियाई कोयले की कीमत के आधार पर टैरिफ लागू होगा, योग्यता क्रम प्रेषण में कवाई की स्थिति कम होती और इस तरह अपेक्षाकृत कम शक्ति इससे तैयार होती। यह स्पष्ट है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए,एआईपीईएफ ने तर्क दिया कि तीन राजस्थान डिस्कॉम को "मेरिट ऑर्डर ऑपरेशन से वंचित करने" के कारण अतिरिक्त नुकसान होगा।

आयातित कोयले की ज्यादा कीमत लगाने का आरोप

एआईपीईएफ अनुप्रयोगों में महत्व का तीसरा मुद्दा इंडोनेशिया से आयातित कोयले के ज्यादा कीमत (ओवर-इनवॉइसिंग) लगाने के आरोपों से संबंधित है, जो अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ उठाया गया हैं - अन्य कंपनियों के बीच-डीआरआई द्वारा, जिसे इन लेखकों ने कहीं और कवर किया है। ये आरोप वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के विषय हैं।

फेडरेशन की याचिका खारिज होने के बाद, न्यूज़क्लिक के साथ एक साक्षात्कार में, एआईपीईएफ के मुख्य संरक्षक, पदमजीत सिंह ने कहा कि आयातित कोयले के ओवर-इनवॉइसिंग के इन आरोपों का काफी महत्व है क्योंकि ऐस किया जाना चिंता का विषय है। बोली प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए, उन्होंने तर्क दिया कि ज्याद कीमत बनाने के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद इन मुद्दों को हल किया जा सकता है। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो एआरपीएल और एपेक्स कोर्ट द्वारा प्रदत्त मुआवजे की मात्रा- अगर हकदार भी है, तो वह काफी कम हो जाएगी। सिंह ने तर्क दिया कि जब तक यह मुद्दा तय नहीं हो जाता, तब तक डिस्कॉम को इस बीच इतना उच्च वित्तीय बोझ नहीं उठाना चाहिए।

वर्तमान में, डीआरआई की जांच एक प्रकार के अवरोधन में चली गई है। जांच एजेंसी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सिंगापुर शाखा से इंडोनेशिया में अडानी समूह के खनन कार्यों से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ भारत में उनके कोयले के आयात से संबंधित दस्तावेज मांग रही है। हालांकि, इन दस्तावेजों को एसबीआई द्वारा डीआरआई को देने से इनकार कर दिया गया था। एजेंसी ने तब लेटर्स रोजेटरी जारी की जिसमें सिंगापुर न्यायपालिका से इस आशय के आदेश के रूप में मदद मांगी गई कि इन दस्तावेजों को डीआरआई को उपलब्ध कराया जाए। अडानी समूह ने इसे रोकने के प्रयास में सिंगापुर में अदालत का रुख किया लेकिन सिंगापुर की अदालतों में वह अपना मुकदमा हार गया। यह ऐसा समय था जब अडानी समूह ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और डीआरआई द्वारा पत्रावली के जारी होने पर रोक लगाने में कामयाब रहा। डीआरआई इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है।

इस बीच, जैसा कि हमने कहीं और भी इसे दस्तवेज़ के जरिये दर्ज़ किया है, डीआरआई की जांच में आयातित कोयले के ओवर-इनवॉइस (बढ़े हुए दाम) के आरोपों में पहला पूरा मामला, नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक दिल्ली-आधारित उस कंपनी को भी शामिल किया गया था, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विफल रही है। ऐसे मामले में जिसमें डीआरआई द्वारा कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

पिछले साल, द वायर ने एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की प्राक्कलन समिति को सुझाव दिया था कि ओवर-इनवॉइसिंग स्कैंडल (दाम बढ़ाए जाने संबंधित कांड) की तह तक जाने के लिए एक मल्टी-एजेंसी जाँच आवश्यक थी। दिल्ली स्थित कॉमन कॉज द्वारा एक जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच को संभालने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए,जिसकी वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। (घोषणा: इस लेख के लेखकों में से एक गवर्निंग काउंसिल ऑफ कॉमन कॉज़ का सदस्य है।)

इन परिस्थितियों में, आयातित कोयले के कथित ओवर-इनवॉइस के मुद्दे पर एआईपीईएफ की याचिका पर अंतिम निर्णय आने से पहले उचित है कि अडानी समूह की कंपनी को उपभोक्ताओं पर थोपे गए प्रतिपूरक टैरिफ का लाभ नहीं उठाने देना चाहिए, जो अधिक भुगतान कर बिजली का उपभोग कर रहे हैं। बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक इस मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जबकि बिजली इंजीनियरों के संघ की साख पर सवाल उठाया गया है।

एआईपीईएफ पर निडर है। अपने आवेदनों की अस्वीकृति के बावजूद, सिंह ने दावा किया कि फेडरेशन देश की शीर्ष अदालत के समक्ष अपील करेगा क्योंकि "ट्रिब्यूनल पूरी तरह से अडानी समूह के वकीलों के विचारों के साथ बह गया है।"

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2017 के फैसले में- जिसने आयातित इंडोनेशियाई कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण बिजली कंपनियों को प्रतिपूरक टैरिफ का भुगतान रोक दिया था और इस सिद्धांत पर जोर दिया कि कोयले की लागत में बदलाव का जोखिम कंपनियों द्वारा लिया जाना चाहिए था जब उन्होंने बिजली उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए बोली लगाने का फैसला किया था और ऐसा होने पर इसे बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं थोपा जा सकता था — तब इनमें से एक लेखक को भारतीय बिजली क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए तारीफ की गई थी।"

बाद के दो वर्षों में, हमारे विचार में देश की बिजली उत्पादक कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों और नियामक निकायों के साथ घालमेल कर इस निर्णय को धता बताया गया है। गुजरात सरकार ने यह जांचने के लिए एक पैनल का गठन किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इंडोनेशियाई कोयले की लागत अभी भी उपभोक्ताओं पर कैसे लागू की जा सकती है। पैनल ने विधिवत रूप से ऐसा किया। इन लेखकों ने इसके मसौदा फार्मूले की खबर को सार्वजनिक कर दिया था जिसे हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके लाभार्थियों में गुजरात के मुंद्रा में अल्ट्रा-मेगा पावर प्लांट शामिल है। अब, अन्य पावर प्लांट जो इंडोनेशियाई कोयले का उपयोग करते हैं, जैसे राजस्थान के कवाई और महाराष्ट्र के तिरोडा में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का औचित्य मानते हुए प्रतिपूरक टैरिफ दिए गए हैं। संयोग से, इन तीनों बिजली संयंत्रों का स्वामित्व अडानी समूह के पास है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आरईआरसी का प्रतिपूरक टैरिफ आदेश एपीटीईएल द्वारा बरकरार रखा गया है, तो यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी आएगा। शायद उस समय, देश के उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के अप्रैल 2017 के फैसले की भावना की रक्षा करने का अवसर मिल सकता है।

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