अगस्तावेस्टलैंड घोटाले में कमलनाथ के भांजे के खिलाफ ED का गैर-ज़मानती वारंट
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। दरअसल, मंगलवार की पूछताछ में रतुल पुरी नहीं पहुंचे और उनकी अग्रिम जमानत सीबीआई की विशेष अदालत खारिज भी कर चुकी है।
विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने पुरी के उस आवेदन को भी ठुकरा दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने खुद के बयानों की उन्होंने एक कॉपी मांगी थी। इससे पहले पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वह जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल कोर्ट को निर्देश पारित करे।
कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो बयान नहीं दिए जा रहे हैं, वह उनके मुवकिल पुरी के है, जो उन्होंने दिए हैं। आरोप है कि पुरी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी की कंपनियों से जुड़े खातों में मनी लॉन्ड्रिंग का रुपया जमा है।
( भाषा की इनपुट के साथ )
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