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'पीएम को मारने की साज़िश’ का क्या हुआ?

भीमा कोरेगांव हिंसा और एल्गार परिषद की दयनीय जांच के माध्यम से, पुणे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने हमारे गणराज्य की आत्मा पर हमला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री को मारने की साजिश गंभीर चिंता का विषय है। हम जून के महीने से इसके बारे में सुन रहे हैं। छापे की दो वारदात में पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 10 कार्यकर्ताओं पर इस षडयंत्र में शामिल होने का आरोप है।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में गिरफ्तार किए गए सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर एक फैसला दिया, जिसमें सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और अन्य शामिल थे। इन कार्यकर्ताओं के पक्ष में बहस करने वाले वकीलों ने जांच के लिए एसआईटी की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति खानविल्कर ने बहुमत के फैसले में कहा कि आरोपी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि उनकी जांच कौन करेगा। लेकिन, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इससे अलग निर्णय दिया। यह बहुमत के फैसले से कहीं अधिक विस्तृत है, और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को समझने के इच्छुक व्यक्ति को इसे विस्तार से पढ़ना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, मीडिया इस पर कुछ खास उत्सुक नज़र नहीं आया, इसलिए मीडिया ने इस फैसले को "एक्टिविस्ट की हार" कहा और "पुणे पुलिस की जीत" को शीर्षक बना दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह सरकार की जीत है। फडणवीस ने राज्य को गुमराह करने में एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट के संबंध में पुलिस दावों को राजद्रोह के रूप में स्वीकार कर लिया है।

लेकिन, निर्णय न तो सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए हार है और न ही पुलिस के लिए एक जीत है। वास्तव में, निर्णय ने पुलिस को कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को आगे बढ़ाने से रोका, और घर मैं नजरबंद करने का आदेश दे दिया। यहां तक कि जब इन कार्यकर्ताओं पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए उनकी घर मैं नजरबंदी को बढ़ा दिया था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि कार्यकर्ता संबंधित निचली अदालतों में न्याय की मांग कर सकें।

शाह और फडणवीस बयान के विपरीत बहुमत का निर्णय जांच की प्रभावकारिता के बारे में बात नहीं करता है। हालांकि, असंतोषजनक निर्णय इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बोलता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा है कि क्या जांच के बीच में पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे तरीके से पुणे पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच में भरोसा किया जा सकता है या नहीं। एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर बोलते हुए चंद्रचूड़ ने नोट किया, कि पुलिस ने बुनियादी प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया है। पूरे मामले का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि पुलिस ने प्रधानमंत्री को मारने की साजिश के बारे में एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकारी पक्ष के वकीलों ने अदालतों में भी इसका पालन नहीं किया।

बहुमत के फैसले के अनुसार पुणे पुलिस ने जो किया है उसकी योग्यता तक से मेल नही खाता है। दोनों संबंधित न्यायाधीशों ने न तो इसे खारिज किया है और न ही पुलिस द्वारा दिए गए दावों और पत्रों की सत्यता का समर्थन किया है। लेकिन, अपने स्वयं के अवलोकन के विपरीत, उन्होंने कहा कि माओवादियों से जुड़े कार्यकर्ताओं के पहले सबूत स्पष्ट हैं।

चंद्रचूड़ ने उस दावे को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुलिस के दावे के अनुसार एक माओवादी नेता कॉमरेड प्रकाश द्वारा लिखे पत्रों को बरामद किया गया है, जो असलियत में पुलिस के मुताबिक जीएन साईबाबा ने लिखे हैं। वह कुछ व़क्त से जेल में बंद है। सवाल उठता है कि उन्होंने ईमेल के ज़रिए जेल से संवाद कैसे किया? इसके अलावा, चंद्रचूड़ ने नोट किया कि सुधा भारद्वाज को दिए गए ईमेल में कुछ एक निश्चित मराठी शब्द हैं जिनसे भाषा के ज्ञान की कमी के कारण वे परिचित नहीं हो सकते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अवलोकनों को इसलिए तरज़ीह नहीं मिल रही है क्योंकि वह एक असहमतिपूर्ण निर्णय है। लेकिन, यह अभी भी पुणे पुलिस पर आरोप है, महाराष्ट्र सरकार को अभी या बाद में इन सवालों का जवाब देना होगा।

शाह और फडणवीस की प्रतिक्रियाएं प्रशासन की लापरवाही को रेखांकित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का यह एक दुस्साहिक प्रयास है। यह एक तरह से, उच्चतम न्यायालय का अपमान है। फैसले के दो दिन बाद ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवलखा की गिरफ्तारी को इनसे अलग कर दिया, जो पुणे पुलिस, शाह और फडणवीस के लिए भी एक जोरदार तमाचा है। मुझे उम्मीद है कि बाकी कार्यकर्ता भी न्याय प्राप्त करेंगे।

मामला यहां खत्म नहीं होता है। हमें जून में गिरफ्तार किए गए अन्य पांच कार्यकर्ताओं को नहीं भूलना चाहिए। वे अभी भी जेल में सड़ रहे जबकि पुलिस ने अभी तक किसी भी पुख्ता सबूत का एक भी टुकड़ा अदालत के सामने पेश नहीं किया है। यह पहली बार नहीं है जब कार्यकर्ताओं पर माओवादियों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। यह पहले भी हुआ है, और वर्षों जेलों में बिताने के बाद अधिकांश आरोपी बरी हो गए हैं।

अपनी असहमत राय में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नंबी नारायण के उदाहरण का हवाला दिया, जिनका एक वैज्ञानिक के रूप में अपना पूरा करियर बर्बाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया। यदि आज गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को कल बरी कर दिया गया तो क्या महाराष्ट्र सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति करेगी? उनके परिवारों की मानहानि और उनके उत्पीड़न के बारे में क्या? उत्तर प्रदेश में, क्या योगी सरकार भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर के चुराए गए एक वर्ष का भुगतान करेगी? तमिलनाडु में, स्टरलाइट के खिलाफ विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी उसी यातना का सामना किया है।

इस तरह के उदाहरण से एक किताब तैयार की जा सकती हैं, और दुख की बात यह है कि कार्यकर्ताओं को हाशिये पर पड़े लोगों के लिए काम करने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। दुर्भाग्यवश, हमारी व्यवस्था जाने-माने कार्यकर्ताओं के मामलों में जल्दी ध्यान आकर्षित करती है जबकि दूरस्थ/ग्रामीण स्थानों के कार्यकर्ताओं को आमतौर पर अनदेखा किया जाता है। हमारा लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उसके असंतोष के बिना स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकती है। यदि नागरिकों को ठोस साक्ष्य के बिना जेल भेजा जाता है, तो इसे लोकतंत्र पर हमले के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भीमा कोरेगांव हिंसा और एल्गार परिषद की दयनीय जांच के माध्यम से, पुणे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने हमारे गणराज्य की आत्मा पर हमला किया है। ऐसा कहने में हमें कोई घबराहट नही होनी चाहिए।

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