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पठानकोट: भूमि अधिग्रहण के तरीके की मुखालफ़त में वृद्ध फोन टावर पर चढ़े

दो बांधों से विस्थापित हो चुके परिवार, पिछले 77 दिनों से रणजीत सागर बांध के मुख्य अभियंता के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं।
पठानकोट: भूमि अधिग्रहण के तरीके की मुखालफ़त में वृद्ध फोन टावर पर चढ़े
चित्र साभार: द ट्रिब्यून इंडिया 

पंजाब के पठानकोट जिले में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग पंजाब सरकार द्वारा रणजीत सागर बांध (आरएसडी) और शाहपुरकंडी डैम डाउनस्ट्रीम के लिए किये गए भूमि अधिग्रहण के दौरान विस्थापित परिवारों को रोजगार नहीं मुहैया कराये जाने के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि इस विरोध प्रदर्शन ने विद्रूप रूप धारण तब कर लिया जब बुधवार को अस्सी की उम्र पार कर चुके दो वृद्ध व्यक्तियों – सरम सिंह (82) और कुलविंदर सिंह (84) ने जुगियाल कस्बे में 150 फुट ऊँचे मोबाइल टावर पर चढ़कर हाथों में पेट्रोल से भरी बोतलों के साथ कहा कि वे “विरोध कर-करके थक चुके हैं।”

इन दोनों अस्सी पार कर चुके लोगों ने मांगें पूरी न होने पर खुद को आग लगाकर अपनी इहलीला ख़त्म कर देने की धमकी दी है। न्यूज़क्लिक  से बातचीत के दौरान पठानकोट के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि इन दोनों बुजुर्गों को नीचे उतरने के लिए मनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने आगे बताया “वे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ बाँध के अधिकारियों या डीसी से ही बात करेंगे। वे अभी भी टावर की चोटी पर जमे बैठे हैं।”

विस्थापित परिवारों के लोग पिछले 77 दिनों से आरएसडी मुख्य अभियंता के कार्यालय के बाहर धरने  पर बैठे हैं, लेकिन उनके अनुसार आजतक कोई उनसे मिलने नहीं आया है। आरएसडी विस्थापित संघर्ष समिति के प्रवक्ता दयाल सिंह ने न्यूज़क्लिक  को बताया कि उन्हें अब तक कई वर्षों से सिर्फ “आश्वासन” ही दिया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने बताया “इसलिए हमने सड़कों पर निकलने का निश्चय किया, लेकिन इस सबके बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब हमारी जमीनें हमसे ले ली जा रही थीं, तो उस समय हमारे माता-पिता अशिक्षित थे। उन्हें नहीं पता था कि अपने अधिकारों की खातिर कैसे लड़ा जाता है। सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया है।” 

रणजीत सागर बाँध के निर्माण का कार्य 1982 में आरंभ हो गया था और यह परियोजना 2000 में जाकर पूरी हो चुकी थी। सिन्धु जल संधि के एक हिस्से के तौर पर रावी नदी पर बने इस जलविद्युत परियोजना, जो जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है, से कथित तौर पर तकरीबन 1,573 परिवार प्रभावित हुए थे। यह परियोजना पंजाब के पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के निकट में स्थित है।

पिछले कुछ महीनों से इस परियोजना से प्रभावित परिवार उन्हें नौकरी मुहैया न कराये जाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका यह विरोध 1993 से ही जारी है, और इसमें अधिकारियों के सगे-सम्बन्धियों को तो नौकरी पर रख लिया गया है, जबकि कई परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। 

1993 में पंजाब राज्य पुनरुद्धार समिति ने आरएसडी विस्थापितों के लिए एक पुनरुद्धार एवं पुनर्वासन नीति का गठन किया था, जिसमें विस्थापित परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराये जाने का प्रावधान शामिल था।

हालाँकि नामों की सूची की छंटाई की प्रक्रिया तब सवालों के घेरे में आ गई, जब पता चला कि पांच फर्जी लाभार्थियों को नौकरियां दे दी गई हैं। खबरों के मुताबिक, न्यायाधीश ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कहा था कि “अदलात, सिविल एवं बाँध प्रशासन के अधिकारियों की इस घोटाले में शामिल होने की संभावना को देखते हुए मूक-दर्शक नहीं बना रह सकता है। उपरोक्त गड़बड़ियों पर पुनरवलोकन करने के साथ-साथ विभाग को इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जाँच करने के आलावा उन 119 विस्थापितों के मामलों की भी जांच करने के लिए कहा गया है, जिन्हें विशेष श्रेणियों के तहत रोजगार पर नियुक्त किया गया है।”

2019 में आरएसडी की डाउनस्ट्रीम, शाहपुरकंडी बैराज परियोजना की आधारशिला जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकार के बीच समझौते पर दस्तखत किये जाने के बाद से रख दी गई थी। कंडी परियोजना, जिसे 1988 तक पूरा कर दिया जाना था, से 206 मेगावाट बिजली के उत्पादन और पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर के 37,173 हेक्टेयर खेती के योग्य क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति की संभावना है। 

जनवरी 2020 में, शाहपुरकंडी बाँध परियोजना में “पुनरुद्धार एवं पुनर्वासन नीति के विस्तार से परीक्षण” करने के लिए पठानकोट के उपायुक्त के तहत एक उप-समिति के गठन के लिए आदेश जारी किया गया था।

इस आदेश में कहा गया है कि “रणजीत सागर बाँध परियोजना के विस्थापितों के जारी तयशुदा मामलों पर उप-समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न माननीय न्यायालयों एवं ‘पुनरुद्धार एवं पुनर्वासन अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजे एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता के अधिकार को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।’

हालाँकि प्रदर्शनकारी परिवारों का कहना है कि डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट उनके हक में थी, लेकिन इस आदेश के एक साल बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। शाहपुरकंडी बैराज परियोजना से विस्थापन का प्रभाव झेल रहे एक अन्य व्यक्ति गुरविंदर सिंह का कहना था कि “जब बाँध का निर्माण कार्य चल रहा था, तो जिन किसानों की जमीनें बाँध के तहत आ रही थीं, उन्हें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी हमें रोजगार नहीं मिल सका है और अब जबकि बैराज बाँध परियोजना संपन्न होने के कगार पर है, लेकिन हम अभी तक खाली हाथ हैं।”

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Pathankot: Octogenarians Climb Phone Tower in Protest Against Manner of Land Acquisition

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